कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के लंबित मामलों को कम करने के लिए सेवानिवृत्त जजों की सिफारिश की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
अनुच्छेद 224A के तहत तदर्थ (ad-hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति को समझना UPSC Polity पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक विशिष्ट संवैधानिक तंत्र और भारतीय उच्च न्यायालयों में न्यायिक लंबित मामलों तथा रिक्तियों के व्यापक, प्रणालीगत मुद्दे, दोनों को रेखांकित करता है।
सारांश
The Supreme Court Collegium, led by Chief Justice of India D Y Chandrachud, has approved the appointment of five retired judges as ad-hoc judges to the Allahabad High Court for a two-year term. This decision invokes Article 224A of the Constitution, a provision designed to help manage severe judicial backlogs. The Allahabad High Court currently faces a massive pendency of cases, exacerbated by the fact that nearly half of its sanctioned judicial strength of 160 judges remains vacant. This move underscores the ongoing challenges of judicial vacancies in India and the mechanisms available to the judiciary to mitigate them.
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मामलों की लंबितता को दूर करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पांच पूर्व न्यायाधीशों की तदर्थ न्यायाधीशों (ad-hoc judges) के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है।
- ये नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत की गईं, जो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय वर्तमान में बड़ी संख्या में रिक्तियों के साथ कार्य कर रहा है, जहाँ इसकी 160 जजों की स्वीकृत संख्या में से लगभग आधे पद रिक्त हैं।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने विशेष रूप से लंबित मामलों (backlog) से निपटने के लिए इन न्यायाधीशों के दो साल के कार्यकाल की सिफारिश की।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224A
एक संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति से, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लंबित मामलों के प्रबंधन के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ (ad-hoc) न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS Paper II (न्यायपालिका); न्यायिक विलंब और रिक्तियों के समाधान हेतु असाधारण संवैधानिक प्रावधानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
वरिष्ठ न्यायाधीशों (CJI और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों) की एक प्रणाली जो न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों की सिफारिश करती है, और जो संविधान के बजाय 'Three Judges Cases' के माध्यम से विकसित हुई है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); न्यायिक स्वतंत्रता, नियुक्ति प्रक्रियाओं और शक्तियों के पृथक्करण को समझने के लिए मौलिक।
तदर्थ न्यायाधीश
किसी विशिष्ट अवधि या उद्देश्य के लिए अदालत में नियुक्त अस्थायी न्यायाधीश, जैसे कि लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाना; अनुच्छेद 224A के तहत, ये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); अस्थायी न्यायिक उपायों और न्यायिक जनशक्ति (judicial manpower) के अनुकूलन के तंत्र से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
न्यायिक लंबित मामले
लंबे समय तक अनसुलझे रहने या 'लंबित' रहने की स्थिति; भारतीय न्यायपालिका में, यह 5 करोड़ से अधिक मामलों के भारी बैकलॉग को संदर्भित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/राजव्यवस्था); अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार की राह में आने वाली प्रणालीगत बाधाओं की समझ का परीक्षण करता है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय; यह स्वीकृत संख्या (160) के मामले में भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और यहाँ लंबित मामलों की संख्या सर्वाधिक है।
UPSC context
GS पेपर II/मुख्य परीक्षा; क्षेत्रीय न्यायिक रिक्तियों और लंबित मामलों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
हाई कोर्ट के तदर्थ (ad-hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें स्थायी न्यायाधीश माना जाता है।
अनुच्छेद 224A के तहत, उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा (राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से) की जाती है और उन्हें स्पष्ट रूप से उस न्यायालय के नियमित न्यायाधीश नहीं माना जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
उच्च न्यायालयों में तदर्थ (ad-hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संवैधानिक शर्तें क्या हैं?
- नियुक्ति प्राधिकारी: किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध करते हैं।
- दोहरी सहमति: नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की व्यक्तिगत सहमति, दोनों अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं।
- विधिक स्थिति: वे एक न्यायाधीश के सभी क्षेत्राधिकारों, शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से उस उच्च न्यायालय का नियमित न्यायाधीश नहीं माना जाता है।
उच्च न्यायालयों में अपर न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीशों से किस प्रकार भिन्न होते हैं?
- उद्देश्य एवं अनुच्छेद: अतिरिक्त न्यायाधीश (Art 224) कार्य में अस्थायी वृद्धि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तदर्थ (Ad-hoc) न्यायाधीश (Art 224A) सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं जिन्हें मामलों की भारी लंबितता को समाप्त करने के लिए वापस बुलाया जाता है।
- नियुक्ति पद्धति: अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तदर्थ (Ad-hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति HC के मुख्य न्यायाधीश द्वारा (राष्ट्रपति की सहमति से) की जाती है।
- आयु संबंधी सीमाएं: अतिरिक्त न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु के बाद पद पर नहीं रह सकते। तदर्थ न्यायाधीश पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं, अतः वे इस मानक आयु सीमा से अधिक आयु में कार्य करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक लंबितता और संविदा प्रवर्तन
उच्च न्यायिक रिक्तियों की दर भारत के 'Ease of Doing Business' को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, विशेष रूप से 'enforcing contracts' मानक को, जिसे अक्सर Economic Survey में निवेश के लिए एक संरचनात्मक बाधा (structural bottleneck) के रूप में रेखांकित किया जाता है।
कॉलेजियम के बढ़ते दायरे
लोक प्रहरी (2021) के निर्णय ने अनुच्छेद 224A की नियुक्तियों के लिए कोलेजium (Collegium) की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया, जो उन तंत्रों पर सुप्रीम कोर्ट के बढ़ते प्रशासनिक प्रभाव को दर्शाता है जिन्हें मूल रूप से कार्यपालिका-हाई कोर्ट के विशेषाधिकार के रूप में तैयार किया गया था।
नियुक्ति प्राधिकारी और स्थिति (status) के आधार पर अनुच्छेद 224 (अतिरिक्त) और 224A (तदर्थ) न्यायाधीशों के बीच अंतर करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MainsGS2
Discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the Judges of the Supreme Court of India and that of the USA.
- 2017MainsGS2
Critically examine the Supreme Court's judgement on 'National Judicial Appointments Commission Act, 2014' with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.
- 2021PrelimsGS1
With reference to Indian judiciary, consider the following statements : 1. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. 2. A High Court in India has the power to review its own judgement as the Supreme Court does. Which of the statements given above is/are correct?