समसामयिकी

न्यायिक संघवाद उच्च न्यायालय कॉलेजियम नियुक्ति स्वायत्तता की रक्षा करता है

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख उच्चतर न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया (कोलेजियम प्रणाली) के भीतर कार्यप्रणाली की गतिशीलता और संघीय संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच कार्यकारी सीमाओं को समझना न्यायिक स्वतंत्रता, संघवाद और भारतीय न्याय प्रणाली के सामने आने वाली संरचनात्मक चुनौतियों (जैसे रिक्तियों) पर GS2 Polity के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक है।

सारांश

जस्टिस बी.आर. गवई ने स्पष्ट किया कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, हाईकोर्ट कॉलेजियम को नाम "डिक्टेट" (निर्देशित) नहीं कर सकता। उन्होंने भारतीय न्यायपालिका की संघीय संरचना (federal structure) पर जोर देते हुए कहा कि हाईकोर्ट स्वतंत्र संवैधानिक न्यायालय हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ। नतीजतन, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने की प्राथमिक जिम्मेदारी ("first call") हाईकोर्ट कॉलेजियम की ही बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम केवल हाईकोर्ट कॉलेजियम से विशिष्ट नामों पर विचार करने का अनुरोध कर सकता है, और इसकी औपचारिक प्रक्रिया हाईकोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू होती है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की उस याचिका के जवाब में की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नाम पर विचार करने का अनुरोध किया गया था। कार्यवाही के दौरान हाईकोर्टों में न्यायिक रिक्तियों के गंभीर मुद्दे पर भी प्रकाश डाला गया, जहाँ 1,122 स्वीकृत पदों में से 345 पद वर्तमान में खाली हैं।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, हाई कोर्ट कॉलेजियम पर न्यायाधीश पद के लिए उम्मीदवारों को थोप नहीं सकता या निर्देशित नहीं कर सकता है।
  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने का प्रारंभिक अधिकार ('फर्स्ट कॉल') उच्च न्यायालय कॉलेजियम के पास होता है।
  • उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय एक संघीय संबंध साझा करते हैं; उच्च न्यायालय स्वतंत्र संवैधानिक न्यायालय हैं और वे उच्चतम न्यायालय के 'अधीनस्थ' नहीं हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम केवल विशिष्ट नामों पर विचार करने के लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम से अनुरोध कर सकता है, और औपचारिक प्रक्रिया हाई कोर्ट द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद ही आगे बढ़ती है।
  • सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए उम्मीदवारों के दायरे का विस्तार करने का अनुरोध किया था, ताकि इसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को भी शामिल किया जा सके।
  • भारत के उच्च न्यायालयों में महत्वपूर्ण संख्या में न्यायिक रिक्तियाँ हैं (1,122 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से 345 रिक्तियाँ)।

महत्वपूर्ण शब्द

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक पांच सदस्यीय निकाय, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II: विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। न्यायिक स्वतंत्रता की समझ का परीक्षण करता है।

Source
उच्च न्यायालय कॉलेजियम

संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो (कभी-कभी चार) सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक निकाय, जो उस न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों के लिए सिफारिशें शुरू करता है।

UPSC context

GS पेपर II: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली। न्यायिक नियुक्तियों की विकेंद्रीकृत प्रकृति पर केंद्रित है।

Source
थ्री जजेस केसेज

सर्वोच्च न्यायालय के तीन निर्णयों (1981, 1993, 1998) की एक श्रृंखला, जिसने 'परामर्श' (consultation) की व्याख्या 'सहमति' (concurrence) के रूप में की और न्यायिक नियुक्तियों के लिए न्यायपालिका के नेतृत्व वाली कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की।

UPSC context

GS पेपर II: ऐतिहासिक निर्णय और संविधान पर उनका प्रभाव। न्यायिक प्रधानता और नियुक्तियों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
न्यायपालिका की संघीय संरचना

वह संवैधानिक व्यवस्था जहाँ उच्च न्यायालय अपने राज्यों के भीतर स्वतंत्र संस्थान हैं और एकीकृत अपीलीय पदानुक्रम के बावजूद, प्रशासनिक रूप से Supreme Court के अधीनस्थ नहीं हैं।

UPSC context

GS पेपर II: संघवाद और शक्तियों का पृथक्करण। यह केंद्र और राज्य-स्तरीय न्यायिक संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन का परीक्षण करता है।

Source
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA)

भारत के Supreme Court में वकालत करने वाले वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक स्वैच्छिक बार एसोसिएशन, जो अक्सर न्यायिक नीति और प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप करता है।

UPSC context

GS पेपर II: भारतीय राजव्यवस्था में दबाव समूहों और औपचारिक संघों की भूमिका। न्यायिक सुधारों पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

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प्रारंभिक ट्रैप

उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ हैं और SC कॉलेजियम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करता है।

भारत में एक एकीकृत अपीलीय न्यायपालिका है, लेकिन High Courts स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं। इसके अतिरिक्त, HC कॉलेजियम (SC नहीं) विशेष रूप से HC न्यायाधीशों की नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Judiciary

उच्च न्यायालय कॉलेजियम की संरचना और अधिदेश क्या है?

  • संरचना: इसमें संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इसके दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं।
  • पहल करने की शक्ति: स्थापित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव शुरू करने का विशेष 'फर्स्ट कॉल' इसी के पास होता है।
  • क्रमिक विकास: यह प्रणाली अनुच्छेद 217 के तहत न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए थ्री जजेस केसेस (1981, 1993, 1998) के माध्यम से विकसित हुई।
Indian Polity - Judiciary

संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच संबंधों को कैसे परिभाषित करता है?

  • अपीलीय पदानुक्रम: भारत में एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जहाँ SC अपील की सर्वोच्च अदालत है, लेकिन यह HCs पर प्रशासनिक या संवैधानिक अधीनता का प्रयोग नहीं करता है।
  • अधीक्षण: अनुच्छेद 227 के तहत, उच्च न्यायालयों के पास अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार होता है। उच्चतम न्यायालय के पास उच्च न्यायालयों पर ऐसी प्रत्यक्ष पर्यवेक्षी प्रशासनिक शक्ति का अभाव है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • GS-2 मुख्य परीक्षा में न्यायिक संघवाद

    यह दावा कि High Courts स्वतंत्र हैं, अधीनस्थ नहीं, सीधे तौर पर Mains GS-2 की उन बहसों से जुड़ता है कि क्या भारत की न्यायपालिका पूर्णतः एकीकृत है या इसमें विशिष्ट संघीय विशेषताएँ मौजूद हैं।

  • MoP में देरी और न्यायिक रिक्तियाँ

    उच्च न्यायालयों में लगभग 30% रिक्तियों के साथ, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप न दिए जाने को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच प्रशासनिक टकराव शासन और मामलों की लंबितता (pendency) के लिए एक पुरानी बाधा बना हुआ है।

2026 की Prelims में SC बनाम HC कॉलेजियम की इनिशिएशन पॉवर्स (initiation powers) और हाई कोर्ट्स की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण करने वाले एक 'स्टेटमेंट' प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2025MainsGS2

    Discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the Judges of the Supreme Court of India and that of the USA.

  • 2017MainsGS2

    Critically examine the Supreme Court's judgement on 'National Judicial Appointments Commission Act, 2014' with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.