समसामयिकी

भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुकराल नाइट सफारी प्रोजेक्ट को मंजूरी

स्रोत:whalesbook ↗

क्यों मायने रखता है

कुकरैल नाइट सफारी उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण एक्स-सीटू (ex-situ) संरक्षण और पर्यटन परियोजना है, जो इसे UPPSC Prelims में यूपी-विशिष्ट समसामयिकी (current affairs) और भूगोल के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाती है। इसके अतिरिक्त, SEIAA और SEAC के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप पर्यावरणीय शासन (environmental governance) और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के प्रवर्तन में महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता है।

सारांश

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार की कुकरैल नाइट सफारी परियोजना को मंजूरी दे दी है, साथ ही अन्य पर्यावरणीय मामलों में सख्त कार्रवाई की है। कोर्ट ने उत्तराखंड के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जिलिंग एस्टेट में अवैध होटलों पर नकेल कसने के लिए एक सर्वेक्षण का आदेश दिया और कर्नाटक के पर्यावरणीय नियामक निकायों (SEIAA और SEAC) के गठन तथा कामकाज की तीखी आलोचना की।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुकरैल नाइट सफारी परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है, जिसे इससे पहले केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) से मंजूरी मिल चुकी थी।
  • न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को भीमताल-मुक्तेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जिलिंग एस्टेट में उचित मंजूरी के बिना अवैध रूप से निर्मित होटलों का सर्वेक्षण करने और उनकी पहचान करने का आदेश दिया।
  • पीठ ने कर्नाटक के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की कार्यप्रणाली और गठन की कड़ी आलोचना की, तथा निष्पक्ष पर्यावरण विशेषज्ञों के स्थान पर निजी सदस्यों की नियुक्ति पर चिंता व्यक्त की।
  • ये निर्णय सख्त पर्यावरणीय शासन और पारिस्थितिक नियमों के अनुपालन की आवश्यकता पर बल देते हैं, तथा यूपी सफारी जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक निर्माणों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन के बीच संतुलन स्थापित करते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

कुकरैल नाइट सफारी परियोजना

लखनऊ के कुकरैल आरक्षित वन में 855 एकड़ क्षेत्र में फैली भारत की पहली शहरी नाइट सफारी और डे ज़ू परियोजना। इसका उद्देश्य पर्यावरण-पर्यटन (eco-tourism), प्रजनन और संरक्षण को बढ़ावा देते हुए, चांदनी की नकल करने वाली (moonlight-mimicking) तकनीक का उपयोग करके निशाचर वन्यजीवों को प्रदर्शित करना है।

UPSC context

GS-3 (पर्यावरण/जैव विविधता)। संवेदनशील वन डायवर्जन के लिए आवश्यक सख्त नियामक अनुपालनों के साथ-साथ इको-टूरिज्म और एक्स-सीटू (ex-situ) संरक्षण पहलों पर प्रकाश डालता है।

Source
केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC)

शुरुआत में 2002 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने पर्यावरण संबंधी आदेशों के अनुपालन की निगरानी के लिए गठित एक समिति। यह वनों की कटाई, वन्यजीव संरक्षण और अवैध खनन से जुड़े मुद्दों के लिए एक विशेषज्ञ प्रहरी के रूप में कार्य करती है।

UPSC context

GS-3 (पर्यावरण) और GS-2 (शासन)। यह पर्यावरणीय शासन, न्यायिक सक्रियता और भारत के वनों की रक्षा करने वाले संस्थागत तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA)

EIA अधिसूचना, 2006 के तहत गठित एक राज्य-स्तरीय नियामक निकाय। यह किसी संबंधित राज्य के भीतर "श्रेणी बी" (Category B) की बुनियादी ढांचा और विकासात्मक परियोजनाओं के मूल्यांकन, निगरानी और पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS-3 (पर्यावरणीय प्रभाव आकलन)। विकेंद्रीकृत पर्यावरणीय शासन, सतत विकास और नियामक बाधाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source
राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)

EIA अधिसूचना, 2006 के तहत विशेषज्ञों की एक राज्य-स्तरीय सलाहकार समिति। यह श्रेणी 'B' की परियोजनाओं की स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और मूल्यांकन करती है, तथा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने या खारिज करने के लिए SEIAA को अनिवार्य वैज्ञानिक सिफारिशें सौंपती है।

UPSC context

GS-3 (EIA प्रक्रिया)। राज्य स्तर पर पर्यावरणीय शासन के वैज्ञानिक और तकनीकी मूल्यांकन चरणों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय, जिसकी स्थापना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत की गई है। यह पशु कल्याण सुनिश्चित करने के लिए देश भर में चिड़ियाघरों की स्थापना, संचालन और प्रबंधन को विनियमित करता है।

UPSC context

GS-3 (संरक्षण)। बाह्य-स्थाने (ex-situ) संरक्षण, वन्यजीव कानूनों और जैव विविधता को विनियमित करने वाले वैधानिक निकायों से संबंधित विषयों के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक तदर्थ निगरानी संस्था है।

सितंबर 2023 से, MoEFCC ने CEC को एक स्थायी वैधानिक निकाय में परिवर्तित कर दिया है। इसके सदस्यों की नियुक्ति अब केवल केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जिससे स्वतंत्र/NGO प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment and Ecology

EIA अधिसूचना 2006 के तहत मूल्यांकन के लिए परियोजनाओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है?

  • श्रेणी 'ए' परियोजनाएं: इनके लिए केंद्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय स्तर पर MoEFCC द्वारा अनिवार्य मंजूरी की आवश्यकता होती है।
  • श्रेणी बी परियोजनाएं: इनका राज्य स्तर पर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की सिफारिशों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।
Biodiversity Conservation

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) का सांविधिक ढांचा क्या है?

  • उत्पत्ति: 1992 में स्थापित, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है।
  • शासी अधिनियम: इसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (न कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम) में एक संशोधन के तहत किया गया था।
  • अधिदेश: यह पूरे भारत में चिड़ियाघरों को विनियमित करता है और WPA की अनुसूची I और II के तहत सूचीबद्ध लुप्तप्राय जानवरों के आदान-प्रदान या स्थानांतरण को मंजूरी देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • EIA में ढील और राज्य निवेश को बढ़ावा

    कर्नाटक की SEIAA और उत्तराखंड के सिंगल-विंडो तंत्र की सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा एक उभरते हुए रुझान को रेखांकित करती है: राज्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निजी निवेश को त्वरित करने के लिए राष्ट्रीय EIA 2006 के अधिदेशों को शिथिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

  • न्यायपालिका से कार्यपालिका: CEC में बदलाव

    केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) का सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक प्रहरी (गोदावरमन मामला) से MoEFCC के नियंत्रण वाले निकाय के रूप में बदलाव, पर्यावरणीय शासन में न्यायिक निगरानी और कार्यकारी नियंत्रण के बीच जारी खींचतान को दर्शाता है।

2026 की प्रीलिम्स में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) के MoEFCC द्वारा नियुक्त नए ढांचे और सुप्रीम कोर्ट (SC) के प्रहरी (watchdog) के रूप में इसके मूल स्वरूप के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।

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