एक साथ चुनावों पर न्यायपालिका-विधायिका संबंध
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह न्यायपालिका और विधायिका के बीच संस्थागत सीमाओं के साथ-साथ एक साथ चुनाव (simultaneous polls) जैसे चुनावी सुधारों के इर्द-गिर्द चल रही राष्ट्रीय बहस पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (simultaneous polls) की जाँच कर रही एक संसदीय समिति के साथ अपनी निर्धारित बैठक को रद्द कर दिया है। यह घटनाक्रम न्यायपालिका और विधायिका के बीच नाजुक संस्थागत तालमेल पर ध्यान आकर्षित करता है, जिससे शक्तियों के पृथक्करण और भारत में एक साथ चुनाव कराने की संवैधानिक व्यावहारिकता को लेकर सवाल खड़े होते हैं।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ चुनाव के मुद्दे की जांच कर रहे एक संसदीय पैनल के साथ अपनी निर्धारित बैठक को रद्द कर दिया।
- यह रद्दीकरण संस्थागत सीमाओं और न्यायपालिका तथा विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित प्रश्नों को उजागर करता है।
- एक साथ चुनाव ('एक देश, एक चुनाव') संवैधानिक, संघीय और प्रशासनिक प्रभावों से जुड़े बहस का एक प्रमुख विषय बना हुआ है।
महत्वपूर्ण शब्द
एक साथ चुनाव
एक चुनावी सुधार प्रस्ताव जिसका उद्देश्य लागत, प्रशासनिक बोझ और बार-बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाले नीतिगत गतिरोध को कम करने के लिए पूरे भारत में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ sincronize करना है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था - चुनावी सुधार, संघवाद, शक्तियों का पृथक्करण) के लिए प्रासंगिक। यह संस्थागत समन्वय और शासन दक्षता की समझ का परीक्षण करता है।
एक साथ चुनाव पर संयुक्त समिति
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनी एक संयुक्त संसदीय समिति, जिसे देश भर में चुनावों के एक साथ आयोजन से संबंधित विधायी संशोधनों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर II (संसदीय समितियाँ, विधायी प्रक्रिया) के लिए प्रासंगिक। समिति के कार्यों और विधायी संवीक्षा (scrutiny) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
शक्तियों का पृथक्करण
शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए 'चेक्स एंड बैलेन्स' (नियंत्रण और संतुलन) के माध्यम से सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसी अलग-अलग शाखाओं में विभाजित करने वाला संवैधानिक सिद्धांत।
UPSC context
GS पेपर II (बुनियादी ढांचा, राज्य के अंग) के लिए प्रासंगिक। न्यायपालिका और विधायिका के बीच संस्थागत घर्षण का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में एक साथ चुनाव (सिमल्टेंयस इलेक्शंस) लागू करने के लिए कौन-से संवैधानिक प्रावधान और संशोधन आवश्यक हैं?
- पद की अवधि में बदलाव: अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 संसद और राज्य विधानमंडल की अवधि को नियंत्रित करते हैं, जिसके कार्यकाल को कम करने या बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होती है।
- राष्ट्रपति शासन: सम synchronized चुनाव चक्रों को टूटने से बचाने के लिए विधानसभा के समय से पहले विघटन को रोकने हेतु अनुच्छेद 356 के राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधानों में सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
- कोविंद पैनल: कोविंड समिति ने दो चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की: पहले लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को समकालिक करना, और दूसरा 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों को समकालिक करना।
अंतर-विषय पैटर्न
चुनावी सुधार + संघवाद + बुनियादी ढाँचा
चुनावी चक्रों को समकालिक (सिंक्रनाइज़) करने के प्रस्ताव अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग, संघीय स्वायत्तता और लोकतांत्रिक निरंतरता पर मूल संरचना के सिद्धांत से जुड़े हैं।
शक्ति पृथक्करण + संसदीय विशेषाधिकार
अनुच्छेद 105 और 121 के तहत संसदीय समितियों के साथ न्यायिक जुड़ाव विधायी विशेषाधिकार, उन्मुक्ति और संस्थागत शिष्टाचार से जुड़ा है।
एक साथ चुनाव की संवैधानिक कार्यप्रणाली, कोविंद पैनल की सिफारिशें और शक्तियों का पृथक्करण एक बहु-कथन प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) प्रश्न के लिए पूरी तरह उपयुक्त हैं।
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