समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट ने विधि प्रवेश परीक्षा के लिए राष्ट्रीय एजेंसी का सुझाव दिया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटनाक्रम भारत में उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं को नियंत्रित करने वाली संस्थागत क्षमता और नियामक ढांचों में महत्वपूर्ण कमी को रेखांकित करता है। यह लोक प्रशासन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु मजबूत, स्वतंत्र नियामक संस्थानों को स्थापित करने के लिए कार्यपालिका को प्रेरित करने में न्यायपालिका (PILs और स्वतः संज्ञान कार्रवाइयों के माध्यम से) की निरंतर भूमिका को भी दर्शाता है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने CLAT 2025 परीक्षा में बार-बार होने वाली गलतियों को लेकर Consortium of National Law Universities (CNLU) के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की। वर्तमान रोटेशनल सिस्टम, जिसमें हर साल अलग-अलग विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करते हैं, से उत्पन्न होने वाली प्रणालीगत कमियों का हवाला देते हुए कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से सवाल किया कि NEET के लिए National Testing Agency (NTA) की तर्ज पर एक स्थायी और स्वतंत्र परीक्षण तंत्र क्यों स्थापित नहीं किया जा सकता। अपने 2018 के निर्णय का संदर्भ देते हुए और दिवंगत प्रोफेसर शमनाद बशीर द्वारा दायर एक पुरानी PIL पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, न्यायपालिका ने निष्पक्षता, संस्थागत स्वायत्तता और छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु संरचनात्मक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने CLAT 2025 के प्रश्नों को लापरवाही और त्रुटियों से भरे तरीके से तैयार करने के लिए कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (CNLU) की कड़ी आलोचना की।
  • CLAT वर्तमान में CNLU के सदस्य विश्वविद्यालयों द्वारा रोटेशनल आधार पर आयोजित किया जाता है, जिसके बारे में अदालत का मानना है कि यह प्रणालीगत विसंगतियों में योगदान देता है।
  • कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और CNLU से सवाल किया कि NEET आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के समान एक स्थायी परीक्षण तंत्र (permanent testing mechanism) क्यों स्थापित नहीं किया जा सकता है।
  • न्यायालय ने अपने 2018 के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारियों के वार्षिक रोटेशन और अत्यधिक शुल्क जैसे मुद्दों को पहले ही रेखांकित किया गया था।
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत प्रोफेसर शामनद बशीर द्वारा मूल रूप से दायर एक याचिका पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें एक स्वतंत्र और स्थायी परीक्षण निकाय की वकालत की गई थी।

महत्वपूर्ण शब्द

कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (CNLU)

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के प्रबंधन के लिए 2017 में गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) का एक समूह। यह एक गैर-सांविधिक निकाय है जो वर्तमान में रोटेशनल आधार पर परीक्षा आयोजित कर रहा है।

UPSC context

GS पेपर-II (शिक्षा, नियामक निकाय)। उच्च शिक्षा में शैक्षिक शासन में सुधार और संस्थागत स्वायत्तता के लिए प्रासंगिक।

Source
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)

शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, जिसे भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए NEET और JEE जैसी पारदर्शी और मानकीकृत प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्थापित किया गया है।

UPSC context

GS पेपर-II (सामाजिक क्षेत्र/शिक्षा, सांविधिक/नियामक निकाय)। परीक्षा मानकों में सुधार के उद्देश्य से बनाई गई विशिष्ट एजेंसियों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI)

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसका कार्य भारत में कानूनी पेशे को विनियमित करना और कानूनी शिक्षा के लिए मानक निर्धारित करना है।

UPSC context

GS पेपर-II (सांविधिक निकाय, शिक्षा)। पेशेवर शिक्षा के विनियमन और कानूनी मानकों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
स्वतः संज्ञान

एक कानूनी शब्द जिसका अर्थ है "स्वतः संज्ञान" (on its own motion), जहाँ न्यायालय बिना किसी औपचारिक याचिका के सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में स्वतंत्र रूप से कानूनी कार्यवाही शुरू करता है।

UPSC context

GS पेपर-II (न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियता)। प्रणालीगत सार्वजनिक शिकायतों के समाधान में Supreme Court की सक्रिय भूमिका के लिए मुख्य अवधारणा।

Source
जनहित याचिका (PIL)

जनहित या सामान्य कल्याण के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में शुरू की गई एक कानूनी कार्यवाही, जो किसी भी नागरिक को सामाजिक मुद्दों के लिए न्यायिक उपचार मांगने की अनुमति देती है।

UPSC context

GS Paper-II (न्यायपालिका)। न्यायिक सक्रियता और वंचित वर्गों के लिए मौलिक अधिकारों के संरक्षण का एक मौलिक उपकरण।

Source
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT)

भारत भर के सहभागी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली केंद्रीकृत राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा।

UPSC context

GS पेपर-II (शिक्षा)। उच्च शिक्षा में सुधारों, प्रवेश परीक्षाओं के मानकीकरण और छात्र कल्याण के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

NTA एक सांविधिक निकाय नहीं है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय समाज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में स्थापित एक स्वायत्त परीक्षण संगठन है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Judiciary

भारतीय न्यायालयों को स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लेने के लिए कौन से संवैधानिक प्रावधान सक्षम बनाते हैं?

  • अनुच्छेद 32 और 226: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को औपचारिक याचिकाओं के बिना मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देता है, जिससे न्याय तक पहुंच का विस्तार होता है।
  • एपिस्टोलरी क्षेत्राधिकार: पारंपरिक locus standi नियमों में ढील संवैधानिक न्यायालयों को समाचार रिपोर्टों, पत्रों या स्वयं के संज्ञान के आधार पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देती है।
  • अनुच्छेद 129 और 215: न्यायालय न्यायपालिका के प्राधिकार और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय की अवमानना के लिए व्यक्तियों को दंडित करने हेतु स्वतः संज्ञान (suo motu) कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं।
Governance - Regulatory Bodies

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का संरचनात्मक अधिदेश क्या है?

  • कानूनी स्थिति: यह भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। इसे संसद के किसी विशिष्ट अधिनियम के माध्यम से वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है।
  • नोडल मंत्रालय: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुशल और पारदर्शी उच्च शिक्षा परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक स्वायत्त, आत्मनिर्भर प्रमुख परीक्षण संगठन के रूप में स्थापित।

अंतर-विषय पैटर्न

  • न्यायिक सक्रियता बनाम नीति-निर्माण

    SC द्वारा एक स्थायी परीक्षा निकाय के गठन का निर्देश देना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को छूता है, जो इसे Mains GS2 में शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) और न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach) के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी बनाता है।

  • केंद्रीकृत परीक्षण और परीक्षा की शुचिता

    केंद्रीकृत और त्रुटि-रहित परीक्षण निकायों पर दिया जा रहा जोर लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य NTA जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में संगठित कदाचारों पर रोक लगाना है।

2026 की प्रिलिम्स में NTA की गैर-सांविधिक स्थिति (Society) और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के दंडात्मक प्रावधानों को जोड़कर पूछे जाने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2024MainsGS2

    What are the aims and objects of recently passed and enforced, The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024? Whether University/State Education Board examinations, too, are covered under the Act ?

  • 2020MainsGS2

    Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.

  • 2015MainsGS2

    For achieving the desired objectives, it is necessary to ensure that the regulatory institutions remain independent and autonomous. Discuss in the light of the experiences in recent past.