समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का प्रस्ताव दिया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

जिला न्यायपालिका देश के अधिकांश मुकदमों को संभालती है, फिर भी इसके न्यायाधीश हाई कोर्ट (62) और सुप्रीम कोर्ट (65) के न्यायाधीशों की तुलना में पहले (60) सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्ति की आयु में एकरूपता लाना अनुभवी न्यायिक प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे 5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों के भारी बैकलॉग को निपटाने में मदद मिलेगी। यह संघवाद और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों और हाई कोर्ट के बीच साझा होता है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से अंतरिम व्यवस्था के रूप में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने को कहा है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने आदेश दिया कि यह विस्तार वहां लागू होगा जहां राज्य सरकार और संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट के बीच सहमति हो। यह निर्देश अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को देश भर में समान रूप से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। कोर्ट ने राज्यों के बीच भिन्न विचारों को रेखांकित किया—जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस वृद्धि की सिफारिश की, वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसका विरोध किया क्योंकि वहां राज्य सरकार के कर्मचारी अभी भी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्ति की एक समान आयु 62 वर्ष करने का मूल प्रश्न, जिसकी सिफारिश पहले जस्टिस के. जगन्नाथ शेट्टी आयोग द्वारा की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वतंत्र न्यायनिर्णयन के अधीन बना हुआ है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष करने के एक अंतरिम उपाय पर विचार करने का निर्देश दिया।
  • आयु में इस वृद्धि की अनुमति उन राज्यों में दी जाएगी जहां राज्य सरकार और संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय (High Court) दोनों के बीच सहमति बनती है।
  • यह निर्देश पूरे भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को एकसमान रूप से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग करने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया था।
  • वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे एक ऐसी असमानता उत्पन्न होती है जो जिला स्तर पर अनुभवी न्यायाधीशों को बनाए रखने को प्रभावित करती है।
  • यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 2002 के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को समान रूप से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की जस्टिस के. जगन्नाथ शेट्टी आयोग की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया था।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। यह अपील के अंतिम न्यायालय, मौलिक अधिकारों के संरक्षक और संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में कार्य करता है।

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GS पेपर II: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; शक्तियों का पृथक्करण; और न्यायिक समीक्षा।

न्यायमूर्ति के. जगन्नाथ शेट्टी आयोग

आधिकारिक तौर पर प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, जिसका गठन 1996 में किया गया था। इसने समान वेतन संरचना, बेहतर सेवा शर्तों और जिला न्यायपालिका की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष करने की सिफारिश की थी।

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GS पेपर II: अधीनस्थ न्यायपालिका सुधार, वेतन आयोग और जिला न्यायाधीशों की सेवा शर्तें।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित, मध्य प्रदेश में मूल अधिकारिता वाला मुख्य सिविल न्यायालय। यह राज्य की अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

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GS पेपर II: संघीय ढांचा, क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे और राज्य स्तर पर न्यायिक प्रशासन।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

पंजाब और हरियाणा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए साझा उच्च न्यायालय, जो उनकी जिला न्यायपालिकाओं पर अधीक्षण का प्रयोग करता है।

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GS पेपर II: राज्य-स्तरीय न्यायपालिका, संयुक्त उच्च न्यायालय और संघीय प्रशासनिक चुनौतियाँ।

तेलंगाना उच्च न्यायालय

तेलंगाना राज्य का उच्च न्यायालय, जिसने पूर्व में अपने अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की अधिवर्षिता आयु को बढ़ाने की दिशा में प्रगतिशील कदम उठाए थे।

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GS पेपर II: राज्य न्यायिक प्रशासनिक नीतियों और संघीय विविधता का तुलनात्मक अध्ययन।

प्रारंभिक ट्रैप

अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु संवैधानिक रूप से निर्धारित है और इसे केवल संसदीय संविधान संशोधन के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है।

HC/SC न्यायाधीशों (जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु संवैधानिक रूप से निर्धारित है) के विपरीत, अधीनस्थ न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु High Courts के परामर्श से अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए राज्य के नियमों द्वारा शासित होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance - Judiciary

भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रशासन को संचालित करने वाले प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • अनुच्छेद 233: राज्यपाल, राज्य के अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के साथ अनिवार्य परामर्श से ही जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति करता है।
  • अनुच्छेद 235: न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण (जिसमें तैनाती, पदोन्नति और अनुशासन शामिल हैं) पूरी तरह से उच्च न्यायालय में निहित करता है।
  • अनुच्छेद 234: जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की न्यायिक सेवा में भर्ती को विनियमित करता है, जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के साथ परामर्श आवश्यक होता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • न्यायिक प्रशासन बनाम राज्य की संघीय स्वायत्तता

    समान न्यायिक सेवा शर्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रयास और अपनी स्वयं की लोक सेवाओं को विनियमित करने के लिए अनुच्छेद 309 के तहत राज्यों की संवैधानिक शक्तियों के बीच के टकराव का परीक्षण करता है।

  • निचली अदालतों में रिक्ति और अनुच्छेद 21

    न्यायिक कार्यकाल के विस्तार को सीधे निचली अदालतों के लंबित मामलों के भारी बैकलॉग को कम करने से जोड़ता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय के संवैधानिक वादे को सुदृढ़ करता है।

अनुच्छेद 233-235 के बीच अंतर्संबंध और न्यायिक सेवा की शर्तों में राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न Prelims 2026 के लिए अत्यधिक संभावित हैं।

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