टीका मुआवजे के लिए सिविल सूट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह मुआवजे के दावों के लिए रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32) के उपयोग की व्यावहारिक सीमाओं को दर्शाता है, जो संवैधानिक उपचारों और हर्जाने के लिए दीवानी मुकदमों (टॉर्ट कानून) के बीच कानूनी अंतर को पुख्ता करता है। यह वैक्सीन देयता (vaccine liability) और टीकाकरण के बाद होने वाले प्रतिकूल प्रभावों (AEFI) से संबंधित चल रही चर्चा पर भी प्रकाश डालता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 टीकाकरण के बाद गंभीर विकलांगता का दावा करने वाले एक याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के बजाय हर्जाने के लिए दीवानी मुकदमा (civil suit) दायर करने की सलाह दी है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जवाबदेही तय करने और आर्थिक मुआवजा प्राप्त करने के लिए दीवानी मुकदमे ही उचित माध्यम हैं, साथ ही रिट याचिकाओं में अक्सर होने वाली लंबी लंबित अवधि का भी उल्लेख किया। याचिकाकर्ता ने कोविशील्ड (Covishield) की खुराक लेने के बाद मुआवजे और 'प्रतिरक्षण के बाद होने वाले प्रतिकूल प्रभाव' (AEFI) के लिए दिशा-निर्देश तय करने की मांग की थी।
मुख्य बिंदु
- एक याचिकाकर्ता ने कोविशील्ड (Covishield) वैक्सीन की अपनी पहली खुराक के बाद निचले अंगों की 100% दिव्यांगता का दावा करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
- याचिकाकर्ता ने क्षतिपूर्ति, भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए मुआवजे और टीकाकरण के बाद होने वाले प्रतिकूल प्रभावों (AEFI) के लिए दिशानिर्देशों की मांग की।
- सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका जारी रखने के बजाय हर्जाने के लिए सिविल सूट दायर करने की सलाह दी।
- न्यायालय ने कहा कि रिट याचिकाएं बिना किसी ठोस राहत के वर्षों तक लंबित रह सकती हैं, जबकि साक्ष्यों के आधार पर निर्माता की जवाबदेही तय करने और हर्जाने का दावा करने के लिए दीवानी मुकदमा (civil suit) ही उचित कानूनी तंत्र है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 32
भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार जो नागरिकों को विभिन्न रिटों के माध्यम से अपने अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); संवैधानिक उपचारों और उच्चतम न्यायालय की 'अधिकारों के रक्षक' के रूप में भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
टीकाकरण के बाद होने वाले प्रतिकूल प्रभाव (AEFI)
टीकाकरण के बाद होने वाली कोई भी प्रतिकूल चिकित्सा घटना जिसका वैक्सीन के साथ अनिवार्य रूप से कोई कारण-संबंध (causal relationship) नहीं होता है, और सार्वजनिक सुरक्षा हेतु जिसकी व्यवस्थित निगरानी (systematic surveillance) की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर II और III (स्वास्थ्य/S&T); वैक्सीन सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन और नियामक जवाबदेही के लिए प्रासंगिक।
रिट क्षेत्राधिकार
कानूनी और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) की औपचारिक आदेश जारी करने की शक्ति।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); न्यायिक शक्तियों और सार्वजनिक एवं निजी कानून उपचारों (public and private law remedies) के बीच अंतर के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कोविशील्ड
ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित एक वायरल वेक्टर वैक्सीन, जो एक रिकॉम्बिनेंट, रेप्लिकेशन-डेफिसिएंट चिंपांजी एडेनोवायरस प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है।
UPSC context
GS पेपर III (S&T); वैक्सीन प्लेटफॉर्म और COVID-19 महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII)
पुणे स्थित एक भारतीय बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मास्युटिकल कंपनी; विश्व स्तर पर उत्पादित और बेची जाने वाली खुराक की मात्रा के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल और महामारी की तैयारी में भारत की औद्योगिक भूमिका को रेखांकित करता है।
क्षतिपूर्ति के लिए दीवानी वाद
एक दीवानी न्यायालय में होने वाली कानूनी कार्यवाही जिसमें कोई व्यक्ति क्षति, हानि या कानूनी कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजे (damages) की मांग करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/कानून); व्यक्तिगत क्षति के लिए सामान्य कानूनी उपचार और अधिकारों के उल्लंघन के लिए संवैधानिक याचिकाओं के बीच अंतर स्पष्ट करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 की याचिका को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूर्ण है।
हालांकि अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय उन याचिकाओं को अस्वीकार कर सकता है जिनमें जटिल विवादित तथ्य (जैसे मेडिकल कॉज़ेशन) शामिल हों, जिनके लिए साक्ष्य, जिरह और सिविल ट्रायल की आवश्यकता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
अदालतें जटिल क्षतिपूर्ति के दावों को रिट के बजाय दीवानी मुकदमों में क्यों भेजती हैं?
- विवादास्पद तथ्य: रिट मुख्य रूप से शपथ पत्रों (affidavits) के आधार पर तय की जाती हैं। चिकित्सा कार्य-कारण संबंध (medical causation) स्थापित करने के लिए साक्ष्य परीक्षण और जिरह (cross-examination) की आवश्यकता होती है।
- निजी संस्थाएं: रिट (जैसे परमादेश) आमतौर पर राज्य द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों को लागू करते हैं। सिविल टॉर्ट्स (Civil torts) वैक्सीन निर्माताओं जैसे निजी पक्षों के विरुद्ध दायित्व निर्धारित करते हैं और अनिर्धारित हर्जाना (unliquidated damages) वसूलते हैं।
- अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति: अनिर्धारित (unliquidated) मौद्रिक मुआवजे की गणना के लिए नुकसान का आकलन करने हेतु एक गहन दीवानी मुकदमे (civil trial) की आवश्यकता होती है, जो मानक रिट क्षेत्राधिकार (writ jurisdiction) के दायरे से बाहर है।
टीकाकरण के बाद होने वाली प्रतिकूल घटना (AEFI) क्या है?
- परिभाषा: टीकाकरण के बाद होने वाली कोई भी प्रतिकूल चिकित्सा घटना। इसका टीके के उपयोग के साथ अनिवार्य रूप से कोई सिद्ध कारणात्मक संबंध होना आवश्यक नहीं है।
- निगरानी: वैक्सीन सुरक्षा बनाए रखने, टीकाकरण की त्रुटियों की पहचान करने और स्वास्थ्य अभियानों में सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय AEFI समिति द्वारा निगरानी की जाती है।
- वर्गीकरण: घटनाओं को वैक्सीन उत्पाद-संबंधित, गुणवत्ता दोष-संबंधित, टीकाकरण त्रुटि-संबंधित, चिंता-संबंधित या पूरी तरह से आकस्मिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
संवैधानिक रिट बनाम अपकृत्य विधि (Tort Law)
अनुच्छेद 32 की रिटों से सिविल टॉर्ट्स (अपकृत्य) की ओर यह बदलाव, संवैधानिक सार्वजनिक कर्तव्यों (राज्य) को लागू करने और प्रोडक्ट लायबिलिटी के लिए अनिर्धारित निजी मुआवजे (निजी संस्थाएं) का दावा करने के बीच की सीमा को रेखांकित करता है।
वैक्सीन सुरक्षा और AEFI प्रोटोकॉल
कोविड के बाद का सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा अक्सर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। वैक्सीन सुरक्षा प्रोटोकॉल (AEFI) महामारी रोग अधिनियम (Epidemic Diseases Act) और आपदा प्रबंधन ढांचे से संबंधित व्यापक चर्चाओं से जुड़े हैं।
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