विधायकों के खिलाफ अभियोजन वापस लेना और कार्यकारी शक्तियां
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह CrPC की धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने की कार्यकारी शक्ति और न्यायिक oversight के बीच के जटिल तालमेल को उजागर करता है, विशेष रूप से जब मामलों में कानून निर्माता शामिल होते हैं, जो जवाबदेही और कानून के शासन के आसपास की बहसों को छूता है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को COVID-19 महामारी के दौर में महामारी से जुड़े प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए विभिन्न वर्तमान और पूर्व विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने की अनुमति दे दी है, जिससे CrPC की धारा 321 के तहत कार्यकारी विवेक और न्यायिक oversight पर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को वर्तमान और पूर्व विधायकों के खिलाफ दर्ज कोविड-19 महामारी के दौर के आपराधिक मामलों को वापस लेने की अनुमति दे दी है।
- इन मामलों में लॉकडाउन की अवधि के दौरान महामारी के नियमों और प्रतिबंधों का उल्लंघन शामिल था।
- यह निर्णय अभियोजन पक्ष को वापस लेने के संबंध में CrPC की धारा 321 के तहत कार्यकारी शक्ति के दायरे और ऐसे कार्यकारी निर्णयों पर न्यायिक oversight से संबंधित है।
महत्वपूर्ण शब्द
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321
एक वैधानिक प्रावधान जो लोक अभियोजक को, अदालत की सहमति से, निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति के अभियोजन से पीछे हटने का अधिकार देता है।
UPSC context
UPSC पॉलिटी और गवर्नेंस (GS-II): शक्तियों के पृथक्करण, आपराधिक न्याय में कार्यकारी विवेक, और कानून निर्माताओं के खिलाफ मुकदमों को वापस लेने पर न्यायिक oversight की समझ का परीक्षण करता है।
सुप्रीम कोर्ट
भारत का शीर्ष न्यायिक न्यायाधिकरण जो संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित है, जिसके पास संविधान के अंतिम रक्षक के रूप में व्यापक अपीलीय, मूल और सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं।
UPSC context
UPSC न्यायपालिका और कार्यकारी संबंध (GS-II): यह सर्वोच्च न्यायालय की उस भूमिका का परीक्षण करता है जो संवैधानिक शक्ति-संतुलन (चेक्स एंड बैलेंसेस) को बनाए रखने और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की निगरानी करने में है।
हिमाचल प्रदेश सरकार
भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य के भीतर कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने वाली हिमाचल प्रदेश की निर्वाचित प्रांतीय सरकार।
UPSC context
UPSC गवर्नेंस और पॉजिटिव (GS-II): COVID-19 जैसी असाधारण आपदाओं के दौरान राज्य-स्तरीय कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया, अभियोजन नीति और आपराधिक कानून प्रवर्तन से संबंधित संघीय गतिशीलता को दर्शाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अभियोजन वापस लेने के संबंध में CrPC की धारा 321 (जो अब BNSS के अंतर्गत आती है) का कानूनी दायरा और न्यायिक oversight क्या है?
- अभियोजक की भूमिका: पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की शक्ति: निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी स्तर पर अदालत की सहमति से अभियोजन से पीछे हट सकते हैं।
- न्यायिक जाँच: न्यायिक सहमति: अदालतें कोई रबर स्टैंम्प नहीं हैं; उन्हें स्वतंत्र रूप से यह आकलन करना चाहिए कि क्या मुकदमे को वापस लेना सार्वजनिक न्याय को पूरा करता है और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकता है।
- विधायक नियम: हाई कोर्ट की अनुमति: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों (अश्विनी उपाध्याय मामले) के अनुसार, सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों को वापस लेने के लिए हाई कोर्ट की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
अंतर-विषय पैटर्न
कार्यकारी विवेक बनाम न्यायिक समीक्षा
CRPC की धारा 321 के तहत कार्यकारी विवेकाधिकार और न्यायिक निगरानी के बीच का संतुलन, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में देखी जाने वाली ऐसी ही तनावपूर्ण स्थितियों को दर्शाता है।
राजनीति का अपराधीकरण बनाम न्यायिक निगरानी
MPs और MLAs के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट कार्यकारी वापसी शक्तियों के साथ प्रतिच्छेद करते हैं, जो राजनीति के अपराधीकरण पर न्यायिक oversight का परीक्षण करते हैं।
CrPC Sec 321 / BNSS के तहत विधायको के लिए मुकदमे वापस लेने की शक्तियाँ + अश्विनी उपाध्याय मामले के तहत हाई कोर्ट की मंजूरी का नियम, 2-कथनों वाला एक MCQ बनाएँगे।
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