समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अबू سالم को हाई कोर्ट में छूट की अपील करने की अनुमति दी

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

घरेलू संवैधानिक तंत्रों (अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान शक्तियाँ) और अंतरराष्ट्रीय राजनयिक प्रतिबद्धताओं (प्रत्यर्पण संधियों में संप्रभु आश्वासन) के बीच के जटिल संबंधों को रेखांकित करता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे वैश्विक कानूनी सौहार्द (global legal comity) कार्यकारी कार्रवाई को अनिवार्य बना सकता है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार धमाकों और 1995 के प्रदीप जैन हत्याकांड में दोषी ठहराए गए अबू सालेम को अपनी सजा माफी (remission) की अपील वापस लेने और बॉम्बे हाई कोर्ट में त्वरित सुनवाई की मांग करने की अनुमति दी। उनका मामला 2005 में उनके प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल को दिए गए भारत के संप्रभु आश्वासन पर आधारित है कि उनकी सजा 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 2022 के एक फैसले में पुष्टि की गई थी कि 25 साल की सजा पूरी होने के बाद, केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को निभाने के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 की क्षमादान शक्तियों का उपयोग करने की सलाह देने के लिए बाध्य है।

मुख्य बिंदु

  • अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी समय पूर्व रिहाई (remission) की अपील वापस लेने की अनुमति दी गई ताकि वह बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए प्रयास कर सके।
  • वह 2005 में अपने प्रत्यर्पण के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री एल.के. आडवाणी द्वारा पुर्तगाल को दिए गए एक संप्रभु आश्वासन के आधार पर सजा में छूट (remission) की मांग कर रहा है, जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि वह 25 वर्ष से अधिक की सजा नहीं काटेगा।
  • 2022 के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि केंद्र इस अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए उसकी 25 साल की सजा समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 की शक्तियों का प्रयोग करने की सलाह देने के लिए बाध्य है।
  • अदालत ने इससे पहले एक अलग अपराध के लिए पुर्तगाल में 2002 में हुई उसकी गिरफ्तारी से उसकी कारावास की गणना करने से इनकार कर दिया था, यह देखते हुए कि भारतीय आपराधिक कानूनों का अतिरिक्त-क्षेत्रीय (extra-territorial) अनुप्रयोग नहीं है।

महत्वपूर्ण शब्द

संविधान का अनुच्छेद 72

एक संवैधानिक प्रावधान जो भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट कानूनी परिदृश्यों में क्षमादान देने, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने, अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर II (Polity); कार्यपालिका की क्षमादान शक्ति और न्यायिक स्वतंत्रता के साथ इसके संबंधों का परीक्षण करता है।

Source
संप्रभु आश्वासन

एक देश की कार्यपालिका द्वारा दूसरे देश को दी गई एक औपचारिक राजनयिक गारंटी, जो अक्सर मृत्युदंड जैसी विशिष्ट सजाओं को सीमित करने का वादा करके प्रत्यर्पण (extradition) को सुगम बनाने के लिए दी जाती है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); घरेलू कानूनी कार्यवाही पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी प्रतिबद्धताओं की बाध्यकारी प्रकृति का अन्वेषण करता है।

Source
प्रत्यर्पण

वह औपचारिक कानूनी प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक राष्ट्र किसी व्यक्ति को दूसरे राष्ट्र को अनुरोध करने वाले देश के अधिकार क्षेत्र में किए गए अपराधों के लिए अभियोजन या दंड हेतु सौंपता है।

UPSC context

GS पेपर II (IR) और GS पेपर III (सुरक्षा); इसमें द्विपक्षीय संधियां और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय सहयोग शामिल है।

Source
परिहार

कारावास की सजा की प्रकृति या स्वरूप में बदलाव किए बिना उसकी अवधि में कानूनी रूप से की जाने वाली कटौती (जैसे, दस वर्ष के कठोर कारावास को घटाकर सात वर्ष करना)।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था/शासन); यह आपराधिक कानून में क्षमादान (pardon), लघुकरण (commutation) और परिहार (remission) के बीच अंतर की समझ का परीक्षण करता है।

Source
TADA (आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम)

अब निरस्त किया जा चुका 1985 का एक आतंकवाद विरोधी कानून जिसे विघटनकारी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाया गया था, और जिसके तहत 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों में मुकदमा चलाया गया था।

UPSC context

GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); भारत में आतंकवाद विरोधी कानूनों के विकास के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।

Source
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और विशेष पारंपरिक अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II (सांविधिक/नियामक निकाय); यह इसके जनादेश और आपराधिक न्याय प्रणाली में इसकी भूमिका पर केंद्रित है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

उच्चतम न्यायालय प्रत्यर्पण संधि के तहत दिए गए संप्रभु आश्वासन को बनाए रखने के लिए सीधे तौर पर सजा को कम (commute) कर सकता है।

न्यायालय किसी आश्वासन के आधार पर सीधे तौर पर सजा को कम नहीं कर सकता है। इसके बजाय, केंद्र राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 का उपयोग करने की सलाह देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Executive Powers

अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कैसे कार्य करती है?

  • दायरा: इसका विस्तार केंद्रीय कानूनों के तहत दोषसिद्धि, कोर्ट-मार्शल द्वारा दी गई सजा और सभी मृत्युदंड तक है।
  • शक्ति की प्रकृति: यह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर प्रयोग की जाने वाली एक कार्यकारी शक्ति है, न कि कोई स्वतंत्र न्यायिक कार्य।
  • न्यायिक समीक्षा: राष्ट्रपति का निर्णय सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है यदि इसे मनमाना, तर्कहीन, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है।
International Relations - Extradition

भारत में प्रत्यर्पण को विनियमित करने वाले मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

  • दोहरी आपराधिकता: यह कृत्य अनुरोधकर्ता और अनुरोधित दोनों देशों में एक दंडनीय आपराधिक अपराध होना चाहिए।
  • विशिष्टता का नियम: प्रत्यर्पित व्यक्ति पर केवल प्रत्यर्पण अनुरोध में उल्लिखित विशिष्ट अपराध के लिए ही मुकदमा चलाया जा सकता है।
  • विधायी ढांचा: प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 द्वारा शासित, जो उन राष्ट्रों के साथ भी कानूनी हस्तांतरण की अनुमति देता है जहाँ भारत की औपचारिक संधियों के बजाय केवल गैर-बाध्यकारी व्यवस्थाएँ हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अनुच्छेद 72 + अंतर्राष्ट्रीय संधि संबंधी बाध्यताएं

    यह मामला एक विशिष्ट संवैधानिक ओवरलैप को रेखांकित करता है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक आश्वासनों (प्रत्यर्पण प्रतिबद्धताओं) को पूरा करने के लिए घरेलू कार्यकारी शक्तियों (अनुच्छेद 72) को न्यायिक रूप से निर्देशित किया गया है।

  • राज्यक्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार और भारतीय दंड विधियाँ

    विदेशी हिरासत को भारतीय सजा में शामिल करने से इनकार, IPC (अब BNS) की धारा 4 के तहत बाह्य-प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (extra-territorial jurisdiction) की बारीकियों को रेखांकित करता है और साइबर अपराध क्षेत्राधिकार संबंधी बहसों के साथ ओवरलैप करता है।

अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान, संप्रभु आश्वासनों (sovereign assurances) और प्रत्यर्पण अधिनियम (Extradition Act) के अंतर्संबंधों का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

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