घटिया बीजों और कीटनाशकों पर लगाम लगाने के लिए नया कानून
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
कृषि आदानों की गुणवत्ता को विनियमित करना उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए। FPOs किसानों की मोलभाव करने की शक्ति और बाजार एकीकरण में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आपूर्ति श्रृंखला की उन संरचनात्मक समस्याओं का समाधान करते हैं जो कृषि-द्वार कीमतों (farm-gate prices) को कम करती हैं और उपभोक्ता लागतों को बढ़ाती हैं।
सारांश
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटिया कृषि आदानों (inputs) की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आगामी बजट सत्र के दौरान कड़े नए कानून—एक बीज अधिनियम (Seed Act) और एक कीटनाशक अधिनियम (Pesticides Act)—लाने के सरकार के इरादे की घोषणा की। किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए, चौहान ने उपभोक्ता कीमतों और किसानों को मिलने वाले मूल्य के बीच के अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उचित मूल्य सुनिश्चित करने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए FPOs को मंडियों (market yards) में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अमेरिका और चीन की तुलना में भारत की कम प्रति-हेक्टेयर उत्पादकता के बावजूद, केंद्र जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फसलों के खिलाफ अपना रुख बरकरार रखे हुए है, और इसके बजाय कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए पारंपरिक आदानों की गुणवत्ता में सुधार हेतु नए विधायी उपायों पर भरोसा कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र आगामी बजट सत्र में घटिया कृषि इनपुट की बिक्री पर भारी दंड लगाने के लिए एक नया बीज अधिनियम और कीटनाशक अधिनियम पेश करने की योजना बना रहा है।
- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि FPOs को APMC मंडियों में सीधे उत्पाद बेचने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए जगह आवंटित की जानी चाहिए।
- FPOs को किसानों को किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की आपूर्ति करने हेतु इनपुट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- उपभोक्ता खुदरा कीमतों और किसानों द्वारा वास्तव में प्राप्त की जाने वाली राशि के बीच भारी अंतर है, जिसे सरकार पाटने का लक्ष्य रखती है।
- अमेरिका और चीन की तुलना में भारत की प्रति-हेक्टेयर कृषि उत्पादकता कम होने के बावजूद, केंद्र ने जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) बीजों को अनुमति देने के खिलाफ अपने रुख को दोहराया।
महत्वपूर्ण शब्द
किसान उत्पादक संगठन (FPOs)
किसानों द्वारा गठित एक कानूनी इकाई जिसका उद्देश्य खरीद, प्रसंस्करण और विपणन में बड़े पैमाने की मितव्ययिता (economies of scale) का लाभ उठाना है। ये सामूहिक सौदेबाजी और तकनीक एवं ऋण तक बेहतर पहुंच के माध्यम से छोटे किसानों को सशक्त बनाते हैं।
UPSC context
GS-III: कृषि; किसानों की आय दोगुनी करने, बिचौलियों के शोषण को कम करने और बाजार संपर्कों (market linkages) में सुधार के लिए महत्वपूर्ण।
बीज अधिनियम
प्रस्तावित विधान (जैसे, Seeds Bill 2019) जो बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए 1966 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। यह आनुवंशिक शुद्धता सुनिश्चित करने और नकली बीजों की बिक्री को रोकने के लिए सभी किस्मों के लिए अनिवार्य पंजीकरण की शुरुआत करता है।
UPSC context
GS-III: कृषि इनपुट; यह नियामक ढांचों, खाद्य सुरक्षा और किसानों के अधिकारों के संरक्षण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कीटनाशक प्रबंधन विधेयक
कीटनाशक अधिनियम, 1968 का स्थान लेने वाला एक ढांचा, जिसका उद्देश्य कीटनाशकों के निर्माण, आयात और बिक्री को विनियमित करना है। यह प्रभावकारिता, पर्यावरणीय सुरक्षा और घटिया रसायनों का उपयोग करने वाले किसानों के लिए मुआवजे पर ध्यान केंद्रित करता है।
UPSC context
GS-III: कृषि एवं पर्यावरण; रासायनिक सुरक्षा, निर्यात गुणवत्ता (MRLs) और सतत कृषि पद्धतियों पर केंद्रित है।
आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलें
ऐसे पौधे जिनका DNA, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उनमें कीट प्रतिरोध जैसे विशिष्ट गुणों को शामिल करने के लिए परिवर्तित किया जाता है। भारत में, इन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Environment Protection Act) के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा विनियमित किया जाता है।
UPSC context
GS-III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; इसमें जैव प्रौद्योगिकी, जैव सुरक्षा विनियमन (1989 के नियम), और DMH-11 जैसे स्वदेशी नवाचार शामिल हैं।
कृषि उपज मंडी समिति (APMC)
राज्य सरकारों द्वारा कृषि उपज के व्यापार को विनियमित करने के लिए स्थापित वैधानिक बाजार समितियां। ये पारदर्शी मूल्य निर्धारण और मध्यस्थों द्वारा शोषण से सुरक्षा के लिए बाजार प्रांगण (मण्डियां) प्रदान करती हैं।
UPSC context
GS-III: कृषि विपणन; बाजार सुधारों, e-NAM और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
वर्तमान बीज अधिनियम भारतीय बाजार में बेची जाने वाली सभी बीज किस्मों को विनियमित करता है।
मौजूदा बीज अधिनियम, 1966 केवल आधिकारिक तौर पर "अधिसूचित" बीज किस्मों को विनियमित करता है। गैर-अधिसूचित बीज और कई निजी हाइब्रिड इसके सख्त गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के दायरे से बाहर रह जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की कानूनी स्थिति और संरचना क्या है?
- कानूनी स्थिति: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत उत्पादक कंपनियों (Producer Companies) के रूप में, या राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के तहत पंजीकृत।
- स्वामित्व: पूर्ण स्वामित्व वाले, लोकतांत्रिक रूप से शासित, और किसानों, दुग्ध उत्पादकों और कारीगरों जैसे प्राथमिक उत्पादकों द्वारा अनन्य रूप से नियंत्रित।
- मुख्य उद्देश्य: इनपुट की थोक खरीद, मूल्यवर्धन और सामूहिक रूप से सीधे बाजार में बिक्री के लिए 'इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल' का लाभ उठाना।
भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फसलों को कौन विनियमित करता है?
- शीर्ष निकाय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)।
- कानूनी आधार: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 'खतरनाक सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम, 1989' के अंतर्गत गठित।
- वाणिज्यिक विमोचन: जबकि GEAC वैधानिक मूल्यांकन निकाय है, अंतिम व्यावसायिक रिलीज के लिए अक्सर केंद्र सरकार की राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
APMC बाजार के विघ्नकर्ता के रूप में FPO
मंडियों में FPOs के लिए स्थान की मांग करके, केंद्र का लक्ष्य पारंपरिक APMC कार्टेल को दरकिनार करना है, जिससे कृषि विपणन सुधारों (GS3) को संस्थागत सामूहिक मॉडलों (GS2) के साथ जोड़ा जा सके।
कृषि-रसायन और स्टॉकहोम कन्वेंशन
पुराने Insecticides Act, 1968 से नए Pesticides Act की ओर संक्रमण, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POPs) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के साथ मेल खाता है।
2026 के Prelims में FPO के कानूनी ढांचे (Companies Act), APMC मंडियों में उनकी भूमिका और इनपुट-लाइसेंसिंग (input-licensing) को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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