BPSC भर्ती नियमों और डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार में छात्र विरोध प्रदर्शन
स्रोत:hindustan-times ↗

क्यों मायने रखता है
यह घटना बिहार में राज्य-स्तरीय रोजगार नीतियों और भर्ती पारदर्शिता को लेकर चल रहे तनाव को रेखांकित करती है। यह राज्य लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता और दायित्व, अधिवास-आधारित रोजगार आरक्षण की राजनीतिक और कानूनी जटिलताओं, तथा राज्य में युवा आंदोलनों के सामाजिक-आर्थिक कारकों जैसे शासन के महत्वपूर्ण विषयों को छूती है।
सारांश
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) के नए नियमों के खिलाफ छात्रों और विभिन्न युवा संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पटना में हिंसक झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों ने दो चरणों वाली परीक्षा प्रक्रिया को वापस लेने, नेगेटिव मार्किंग समाप्त करने और बिहार सरकार की नौकरियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों को हिरासत में लिया गया और कई घायल हुए। एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की, वहीं BPSC ने स्पष्ट किया कि दो चरणों वाली संरचना का आदेश शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया था और डोमिसाइल संबंधी निर्णय पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं।
मुख्य बिंदु
- पटना में BPSC की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) के लिए हाल ही में लागू किए गए नियमों के खिलाफ सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया।
- आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में TRE-4 परीक्षा को एक ही चरण में आयोजित करना, नेगेटिव मार्किंग हटाना और बिहार के निवासियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों को आरक्षित करने हेतु डोमिसाइल नीति लागू करना शामिल था।
- विभिन्न छात्र संगठनों और राजनीतिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने अपना मांग पत्र सौंपने के लिए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात की।
- BPSC सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि दो-चरणीय परीक्षा प्रारूप शिक्षा विभाग द्वारा अनिवार्य किया गया था और स्पष्ट किया कि डोमिसाइल नीतियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, न कि आयोग द्वारा।
महत्वपूर्ण शब्द
शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4)
राज्य के स्कूलों में हजारों शिक्षक पदों को भरने के लिए BPSC द्वारा आयोजित बिहार के बड़े भर्ती अभियान का चौथा चरण। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में इसके प्रस्तावित दो-चरणीय परीक्षा प्रारूप और नेगेटिव मार्किंग का विरोध किया।
UPSC context
GS पेपर II (शासन व्यवस्था और रोजगार) के लिए महत्वपूर्ण। राज्य की भर्ती नीतियों, संरचनात्मक सुधारों और संबंधित प्रशासनिक चुनौतियों को रेखांकित करता है।
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)
बिहार में सिविल सेवा और सरकारी प्रशासनिक पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अधिकृत संवैधानिक निकाय, जिसमें हाल ही में की गई बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती भी शामिल है।
UPSC context
GS Paper II (राज्य संवैधानिक निकाय) के लिए महत्वपूर्ण। राज्य भर्ती प्रक्रियाओं, संस्थागत स्वायत्तता और सार्वजनिक जवाबदेही के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA)
एक प्रमुख छात्र संगठन जिसने युवाओं को लामबंद किया और BPSC TRE-4 परीक्षा नीतियों तथा भर्ती में कथित देरी के खिलाफ पटना में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया।
UPSC context
GS पेपर II (दबाव समूह) के लिए उपयोगी। यह विश्लेषण करता है कि छात्र संघ युवाओं की शिकायतों का निवारण करने वाले अनौपचारिक राजनीतिक संगठनों के रूप में कैसे कार्य करते हैं।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD)
बिहार का एक प्रमुख राजनीतिक दल, जो वर्तमान में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कार्य कर रहा है। इसके नेताओं ने प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया और नौकरी की सुरक्षा से जुड़ी नीतियों की मांग की।
UPSC context
GS पेपर II (राज्य की राजनीति) के लिए प्रासंगिक। शासन और जन आंदोलनों को आकार देने में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य विधानमंडल विशेष रूप से बिहार के मूल निवासियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों को आरक्षित करने के लिए कानून बना सकते हैं।
गलत। संविधान के अनुच्छेद 16(3) के तहत, केवल संसद के पास राज्य के सार्वजनिक रोजगार के लिए निवास संबंधी आवश्यकताएं निर्धारित करने की शक्ति है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान लोक नियोजन में निवास-आधारित भेदभाव को किस प्रकार संबोधित करता है?
- अनुच्छेद 16(2): केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या निवास के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- अनुच्छेद 16(3) का अपवाद: संसद को (राज्य विधानमंडलों को नहीं) किसी राज्य के अधीन कुछ श्रेणियों के नियोजन या नियुक्ति के लिए निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित करने वाले कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
भर्ती के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का अधिदेश क्या है?
- परीक्षा निकाय: अनुच्छेद 320 के तहत, SPSCs परीक्षा आयोजित करने वाले और सलाहकार निकाय हैं। वे परीक्षाएँ आयोजित करते हैं, लेकिन वे भर्ती के मूल नियम नहीं बनाते हैं।
- कार्यपालिका का दायरा: बहु-चरणीय परीक्षा संरचनाओं (जैसे TRE-4) या पात्रता मानदंडों को नियंत्रित करने वाले नियम संबंधित राज्य सरकार के विभागों द्वारा बनाए जाते हैं, न कि SPSC द्वारा।
अंतर-विषय पैटर्न
डोमिसाइल की मांगें + बिहार में बेरोजगारी
स्थानीय नौकरियों में आरक्षण पर जोर, क्षेत्रीय रोजगार के दबावों (जो बिहार की उच्च युवा बेरोजगारी से प्रेरित हैं) और एक एकीकृत अखिल भारतीय श्रम बाजार के संवैधानिक अधिदेश के बीच के तनाव को रेखांकित करता है।
विरोध का अधिकार बनाम लोक व्यवस्था
छात्र प्रदर्शन अनुच्छेद 19(1)(b) (शांतिपूर्ण सभा) का हवाला देते हैं, लेकिन उन्हें "लोक व्यवस्था" (राज्य सूची) के तहत राज्य के विनियमन का सामना करना पड़ता है, जिससे अक्सर प्रशासनिक झड़पें होती हैं और धारा 144 लागू की जाती है।
अनुच्छेद 16(3) के तहत संसद की शक्ति की अनन्यता बनाम अधिवास कोटा के लिए राज्यों की मांगों पर कथन-कारण (assertion-reason) वाले प्रश्नों की उम्मीद करें।
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