समसामयिकी

धार्मिक डेटा मांगने वाले जनसांख्यिकी पैनल के अनुरोध पर राज्यों की चिंता

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लोक प्रशासन में डेटा एकत्र करने के मानदंडों, राज्य की निगरानी, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और धार्मिक आधार पर गैर-जनसांख्यिकीय सार्वजनिक बुनियादी ढाचे को अलग करने की प्रशासनिक व्यवहार्यता के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताओं को उजागर करता है।

सारांश

भारत के राज्य सरकारों ने एक जनसांख्यिकी पैनल द्वारा वाहनों, स्कूलों और मतदाताओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में धर्म-वार डेटा के लिए किए गए असामान्य अनुरोध पर आश्चर्य और चिंता व्यक्त की है, जिससे डेटा गवर्नेंस, गोपनीयता और प्रशासनिक अतिरेक पर बहस छिड़ गई है।

मुख्य बिंदु

  • राज्य सरकारें एक जनसांख्यिकी पैनल के उस निर्देश से असमंजस में हैं जिसमें वाहनों, स्कूलों और मतदाताओं जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक मीट्रिक पर विस्तृत, धर्म-वार डेटा का अनुरोध किया गया है।
  • गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में इस तरह के सूक्ष्म-स्तरीय सामाजिक-धार्मिक डेटा का संग्रह गोपनीयता, पंथ-निरपेक्षता और प्रशासनिक व्यावहारिकता के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत, शासन संबंधी और नैतिक सवाल खड़े करता है।
  • धार्मिक आधार पर रोजमर्रा की सामाजिक-आर्थिक संपत्तियों की मैपिंग की उपयोगिता और इसके संभावित सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग निहितार्थों को लेकर चिंता जताई गई है।

महत्वपूर्ण शब्द

जनसांख्यिकी पैनल

अवैध अप्रवास और अन्य कारकों के कारण होने वाले जनसांख्यिकी बदलावों और असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन, संघवाद, प्रशासनिक अतिरेक) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा) के लिए प्रासंगिक।

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राज्य सरकारें

संवैधानिक इकाइयाँ जो भारत की संघीय इकाइयों का गठन करती हैं, और जो राज्य प्रशासन, कानून और व्यवस्था तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं।

UPSC context

GS पेपर II (भारतीय संविधान, संघीय ढांचा, केंद्र-राज्य संबंध) के लिए महत्वपूर्ण।

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संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और पंथनिरपेक्षता (सेक्युलरिज्म) से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • अनुच्छेद 15: राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है।
  • अनुच्छेद 25: यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।
  • अनुच्छेद 26: लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जनसांख्यिकीय डेटा बनाम निजता का अधिकार

    शासन के साथ जनसांख्यिकी अध्ययनों का अंतर्संबंध वैधानिक डेटा सुरक्षा नियमों और अनुच्छेद 15 के तहत संवैधानिक गैर-भेदभाव गारंटी के अनुरूप होना चाहिए।

धार्मिक वर्गीकरण को पार करने वाले उच्च-स्तरीय समिति के निर्देश डेटा प्राइवेसी और संघवाद पर मेन्स GS-2 में शामिल होने की संभावना है।

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  • 2024MainsGS2

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    e-governance projects have a built-in bias towards technology and back-end integration than user-centric designs. Examine.