समसामयिकी

धर्मनिरपेक्षता और पुलिस जांच निष्पक्षता की न्यायिक जांच

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला भारतीय धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने और सांप्रदायिक दंगों में निष्पक्ष पुलिस जांच सुनिश्चित करने की व्यावहारिक चुनौतियों को प्रमुखता से सामने लाता है। यह शासन (governance) और नैतिकता (ethics) का एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि क्या जांच दलों में धार्मिक प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करना सार्वजनिक विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है, या क्या यह संस्थागत तटस्थता को कमजोर करता है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने जोर देकर कहा है कि धार्मिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों में राज्य को स्पष्ट पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रदर्शित करनी चाहिए, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की वास्तविक कसौटी एक निष्पक्ष प्रशासन को बताया है। ये टिप्पणियाँ महाराष्ट्र सरकार द्वारा सितंबर 2025 के एक आदेश के खिलाफ दायर एक पुनर्विचार याचिका पर आए विभाजित फैसले का हिस्सा थीं, जिसमें 2023 के अकोला सांप्रदायिक दंगों से उपजे एक मामले की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अधिकारियों की समान संख्या वाले एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था। जहाँ न्यायमूर्ति संजय कुमार ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी SIT की आवश्यकता को बरकरार रखा, वहीं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने इससे असहमति जताई।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने जोर दिया कि धार्मिक उत्पीड़न के मुद्दों को संबोधित करते समय राज्य को 'स्पष्ट पारदर्शिता और निष्पक्षता' प्रदर्शित करनी चाहिए।
  • भारतीय धर्मनिरपेक्षता की वास्तविक परीक्षा एक ऐसा प्रशासन सुनिश्चित करना है जो पूरी तरह से पूर्वाग्रह मुक्त हो और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखे।
  • ये टिप्पणियां महाराष्ट्र सरकार द्वारा सितंबर 2025 के SC के एक आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए की गईं, जिसमें 2023 के अकोला सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों के समान प्रतिनिधित्व वाली SIT गठित करने का निर्देश दिया गया था।
  • पुनर्विचार याचिका का परिणाम एक खंडित निर्णय रहा, क्योंकि न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा SIT की धार्मिक संरचना को बनाए रखने से असहमत थे।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय धर्मनिरपेक्षता

एक संवैधानिक सिद्धांत जिसके तहत राज्य को सभी धर्मों के प्रति तटस्थता बनाए रखने के साथ-साथ समान सम्मान (सर्व धर्म समभाव) और नागरिकों को अपने धर्म को मानने और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी होती है।

UPSC context

GS II: भारतीय संविधान (मूल संरचना); GS I: सामाजिक सशक्तीकरण और सांप्रदायिकता। यह 'सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता' बनाम पश्चिमी मॉडल की समझ का परीक्षण करता है।

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विशेष जाँच दल (SIT)

न्यायपालिका या कार्यपालिका द्वारा गठित एक तदर्थ जांच समूह, जिसका उद्देश्य विशिष्ट, जटिल या हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच करना है, जिनमें नियमित पुलिस क्षमताओं से परे विशेष विशेषज्ञता और निष्पक्षता की आवश्यकता होती है।

UPSC context

GS II: शासन और न्याय; GS III: आंतरिक सुरक्षा। सांप्रदायिक या संवेदनशील अपराधों में निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के तंत्रों का मूल्यांकन करता है।

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पुनर्विचार याचिका

संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत एक कानूनी उपाय, जो सुप्रीम कोर्ट को अपने स्वयं के निर्णयों की पुनरीक्षा करने की अनुमति देता है ताकि प्रत्यक्ष त्रुटियों को सुधारा जा सके या न्याय की विफलता को रोका जा सके।

UPSC context

GS II: न्यायपालिका। यह न्यायिक प्रक्रियाओं, अपीलीय क्षेत्राधिकार और निर्णयों की अंतिमता बनाम न्याय के सिद्धांत के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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विभाजित निर्णय

एक न्यायिक परिणाम जो तब उत्पन्न होता है जब एक सम संख्या वाली बेंच (जैसे कि दो न्यायाधीशों की एक खंडपीठ) की राय समान रूप से विभाजित हो जाती है, जिससे समाधान के लिए मामले को एक बड़ी बेंच को संदर्भित करना आवश्यक हो जाता है।

UPSC context

GS II: न्यायपालिका। यह न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और 'Master of the Roster' की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

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संस्थागत धर्मनिरपेक्षता

यह सिद्धांत कि पुलिस जैसे राज्य के अंगों को धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं के रूप में कार्य करना चाहिए, जहाँ कर्मचारी निष्पक्ष शासन बनाए रखने के लिए अपने पेशेवर कर्तव्य के दौरान अपनी धार्मिक पहचान को पीछे छोड़ देते हैं।

UPSC context

GS II: Polity। इस बहस के लिए महत्वपूर्ण कि क्या राज्य तंत्र में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तटस्थ प्रशासन में सहायक होता है या बाधक।

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शासन में पारदर्शिता

सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही होने का गुण, जो निष्पक्षता और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से धार्मिक संवेदनशीलताओं और कानून प्रवर्तन के मामलों में।

UPSC context

GS IV: लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र। सांप्रदायिक संघर्ष प्रबंधन में राज्य की निष्पक्ष दिखने की नैतिक अनिवार्यता का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच में विभाजित निर्णय (split verdict) होने पर मामला स्वतः ही 5-सदस्यीय संविधान पीठ को स्थानांतरित हो जाता है।

गलत। खंडित निर्णय (split verdict) को भारत के मुख्य न्यायाधीश (Master of the Roster) के पास भेजा जाता है, जो आमतौर पर इस गतिरोध को दूर करने के लिए 3-न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ का गठन करते हैं, न कि संविधान पीठ का।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विचार याचिका (Review Petition) के लिए संवैधानिक आधार और प्रक्रियाएं क्या हैं?

  • अनुच्छेद 137: सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्पष्ट गलतियों के कारण न्याय बाधित न हो।
  • सीमित आधार: इसे केवल रिकॉर्ड पर प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट किसी त्रुटि या नए साक्ष्यों की खोज के मामले में ही स्वीकार किया जाता है, नियमित अपील के रूप में कभी नहीं।
  • सर्कुलेशन के माध्यम से: आमतौर पर इसकी सुनवाई न्यायाधीशों के कक्ष (चेंबर्स) में उसी पीठ द्वारा की जाती है जिसने मूल आदेश पारित किया था, और इसमें मौखिक दलीलें (जब तक कि अनुरोध न किया गया हो) नहीं होती हैं।
Indian Polity - Judiciary

सुप्रीम कोर्ट के प्रक्रियात्मक ढांचे के भीतर विभाजित निर्णय को कैसे निपटाया जाता है?

  • टाई-ब्रेकिंग प्रक्रिया: अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, यदि कोई खंडपीठ (आमतौर पर 2 न्यायाधीश) 1:1 का फैसला सुनाती है, तो उस मामले का निर्णय उस पीठ द्वारा नहीं किया जा सकता है।
  • मास्टर ऑफ रोस्टर: मामला CJI को भेजा जाता है, जो प्रशासनिक रूप से इसे एक बड़ी पीठ (आमतौर पर 3 न्यायाधीश) को सौंपते हैं ताकि मामले की नए सिरे से सुनवाई की जा सके और गतिरोध को दूर किया जा सके।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पुलिस नैतिकता और संस्थागत पूर्वाग्रह

    सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जांच के दौरान राज्य की अंतर्निहित तटस्थता को मान लेने और 'प्रतीत होने वाली निष्पक्षता' (perceived fairness) निर्मित करने की व्यावहारिक आवश्यकता के बीच के तनाव को रेखांकित करते हुए यह GS2 (न्यायपालिका) और GS4 (सत्यनिष्ठा) को जोड़ता है।

  • पुलिस व्यवस्था में सकारात्मक प्रतिनिधित्व

    यह पिछली प्रशासनिक बहसों (जैसे, सच्चर समिति) को प्रतिध्वनित करता है कि क्या विश्वास की कमी (trust deficit) को दूर करने के लिए कानून प्रवर्तन में अनिवार्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व आवश्यक है, भले ही संवैधानिक सिद्धांत पूर्ण निष्पक्षता (absolute colorblindness) की बात करते हों।

2026 में दंगों के दौरान सार्वजनिक विश्वास की कमी (public trust deficits) पर एक GS4 केस स्टडी की अपेक्षा करें, जो 'perceived fairness' बनाम 'institutional secularism' का परीक्षण करेगी।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2024MainsGS2

    Discuss India as a secular state and compare with the secular principles of the US constitution.

  • 2019MainsGS2

    What can France learn from the Indian Constitution's approach to secularism?

  • 2024MainsGS4

    “The 'Code of Conduct' and 'Code of Ethics' are the sources of guidance in public administration. There is code of conduct already in operation, whereas code of ethics is not yet put in place. Suggest a suitable model for code of ethics to maintain integrity, probity and transparency in governance.”

  • 2017MainsGS3

    Mob violence is emerging as a serious law and order problem in India. By giving suitable examples, analyze the causes and consequences of such violence.