समसामयिकी

मध्य प्रदेश ने केंद्रीय योजनाओं के तहत अग्रिम खर्च पर प्रतिबंध लगाया

स्रोत:bhaskar ↗

क्यों मायने रखता है

मध्य प्रदेश में राज्य-स्तरीय राजकोषीय प्रबंधन, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय जवाबदेही को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

सारांश

मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय योजनाओं के तहत अग्रिम खर्च पर रोक लगा दी है, जिससे फंड के गलत आवंटन को रोकने और केंद्रीय फंडिंग दिशानिर्देशों तथा SNA तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त वित्तीय प्रबंधन नियम लागू किए गए हैं।

मुख्य बिंदु

  • मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने फंड के उपयोग को सुव्यवस्थित करने और वित्तीय नियमों का पालन करने के लिए केंद्रीय योजनाओं पर अग्रिम खर्च (advance spending) पर प्रतिबंध लगा दिया है।
  • इस कदम का उद्देश्य सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) डैशबोर्ड के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना और व्यावसायिक बैंक खातों में फंड को बेकार पड़े रहने से रोकना है।
  • विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे धन तभी जारी करें जब व्यय आसन्न हो और मिलान करने वाले राज्य के हिस्से ठीक से संरेखित हों।

महत्वपूर्ण शब्द

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं

वे योजनाएँ जो पूरी तरह से (100%) केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं और केंद्रीय सरकारी एजेंसियों या मंत्रालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं, जो आमतौर पर भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध विषयों से संबंधित होती हैं।

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MPPSC पेपर II (पॉलिटी एंड गवर्नेंस) और पेपर III (इकोनॉमी) — राजकोषीय संघवाद (फिस्कल फेडरलिज्म) और केंद्र के खर्च की प्राथमिकताओं की समझ का परीक्षण करते हैं।

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केंद्र प्रायोजित योजनाएं

केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा एक निश्चित लागत-साझाकरण अनुपात के अनुसार संयुक्त रूप से वित्त पोषित विकास कार्यक्रम, जिन्हें राष्ट्रीय फ्रेमवर्क दिशानिर्देशों के तहत राज्य एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

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MPPSC पेपर II और III — केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, लोक वित्त, और राष्ट्रीय कल्याणकारी शासनादेशों के राज्य स्तर पर कार्यान्वयन का परीक्षण करते हैं।

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सिंगल नोडल एजेंसी मैकेनिज्म

राज्यों के लिए केंद्रीय योजनाओं के फंड को एक निर्धारित एकल बैंक अकाउंट के माध्यम से रूट करना अनिवार्य करने वाली एक वित्तीय व्यवस्था, जिससे पारदर्शी, समय-बद्ध (जस्ट-इन-टाइम) वितरण सुनिश्चित हो सके और फंड को बेकार पड़े रहने से रोका जा सके।

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MPPSC पेपर III (पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नेंस) — वित्तीय प्रशासन, राज्य बजटीय नियमों और ऑडिट अनुपालन का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

केंद्रीय योजनाओं के लिए धन अग्रिम आरक्षित निधि के रूप में सीधे राज्य की समेकित निधि में जमा किया जाता है।

एस्पिरेट्स अक्सर सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) खातों को समेकित निधि (कंसोलिडेटेड फंड) से भ्रमित कर लेते हैं; SNA खाते राज्य स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा खोले जाते हैं, न कि भारत की संचित निधि द्वारा।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Economy Public Finance

पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) तंत्र क्या है?

  • सिंगल एजेंसी: फंड के प्रवाह और ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक राज्य को हर केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) के लिए एक ही SNA नामित करना होगा।
  • ब्याज प्रेषण: अव्ययित शेष राशि पर अर्जित ब्याज को अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में जमा किया जाना चाहिए।
  • जस्ट-इन-टाइम: यह जस्ट-इन-टाइम रिलीज़ मॉडल का उपयोग करके कमर्शियल बैंक खातों में फंड्स की निष्क्रिय पार्किंग (idle parking) को रोकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • SNA मैकेनिज्म और केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध

    सिंगल नोडल एजेंसी प्रणाली सीधे तौर पर सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को सहकारी संघवाद से जोड़ती है, जिससे अनुच्छेद 282 के तहत राज्यों को होने वाले केंद्रीय हस्तांतरण की पारदर्शी ट्रैकिंग सुनिश्चित होती है।

  • राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और घाटा नियंत्रण

    मध्य प्रदेश में सख्त बजट निष्पादन नियम 15वें वित्त आयोग द्वारा निगरानी किए जाने वाले व्यापक राजकोषीय समेकन के आदेशों को दर्शाते हैं।

SNA डैशबोर्ड तंत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) के फंडिंग नियम MPPSC यूनिट 5 (अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था) के लिए उच्च-उपज वाले क्षेत्र हैं।

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