मध्य प्रदेश ने वित्त वर्ष 2027 के लिए बजट प्रक्रिया शुरू की
स्रोत:times-of-india ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख राज्य वित्तीय प्रशासन में शामिल समय-सीमा, डिजिटल तंत्र (IFMIS), और नीतिगत बदलावों (रोलिंग बजट, योजनाओं के युक्तिकरण) के बारे में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मध्य प्रदेश में जेंडर, बाल और कृषि बजट प्रथाओं का ज्ञान राज्य शासन, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक नीति से संबंधित GS Prelims के प्रश्नों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है।
सारांश
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिया है कि वे 7 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन IFMIS पोर्टल के माध्यम से अपने विस्तृत बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिसमें 2026-27 के संशोधित अनुमान और आगामी दो वर्षों के लिए एक रोलिंग बजट शामिल हो। राज्य का लक्ष्य निरर्थक योजनाओं को बंद करके व्यय को युक्तिसंगत बनाना है। इसके साथ ही, जेंडर, चाइल्ड और कृषि बजट के लिए विस्तृत आवंटन निर्धारित करने और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने को अनिवार्य किया गया है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए बजट तैयारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और विभागों को अपने प्रस्ताव सौंपने के लिए 7 सितंबर, 2026 की समय-सीमा निर्धारित की है।
- प्रस्तावों में 2027-28 के अनुमान, 2026-27 के संशोधित अनुमान शामिल होंगे, और 2028-29 तथा 2029-30 के लिए रोलिंग बजट योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- सभी बजट प्रस्तावों को केवल एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) के माध्यम से ही संसाधित किया जाना चाहिए।
- राज्य अप्रचलित हो चुकी योजनाओं को बंद कर रहा है और जेंडर, चाइल्ड (बाल) तथा कृषि बजट जैसी विशिष्ट श्रेणियों के तहत विशेष आवंटन को अनिवार्य बना रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
केंद्र प्रायोजित योजनाएं
केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए लेकिन राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम। आमतौर पर इनमें वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। इनका उद्देश्य राज्य या समवर्ती सूची के विषयों में राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
UPSC context
GS-2 (केंद्र-राज्य संबंध) और GS-3 (अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण। यह राजकोषीय संघवाद और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समझ का परीक्षण करता है।
जेंडर बजट
एक सार्वजनिक वित्तीय साधन जो लैंगिक दृष्टिकोण से संसाधन आवंटन का विश्लेषण और उसकी निगरानी करने के लिए सरकार के बजट को पृथक (disaggregate) करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीतियां और कोष सक्रिय रूप से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें और लैंगिक असमानताओं को कम करें।
UPSC context
GS-1 (समाज) और GS-2 (सामाजिक न्याय) में अत्यधिक प्रासंगिक, जो कमजोर वर्गों और लैंगिक समता के प्रति राजकोषीय प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
बाल बजट
सार्वजनिक वित्त की एक पद्धति जो विशेष रूप से बच्चों (18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों) के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण के लिए निर्देशित सरकारी बजट आवंटन को पृथक करती है, उसका परिमाणन करती है और उसे ट्रैक करती है।
UPSC context
GS-2 (शासन और सामाजिक न्याय) के लिए प्रासंगिक। बच्चों जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए जवाबदेही और परिणाम-उन्मुख शासन का परीक्षण करता है।
एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS)
सरकारों द्वारा प्रमुख वित्तीय कार्यों को स्वचालित, एकीकृत और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक आईटी-आधारित प्लेटफॉर्म, जिसमें बजट निर्माण, लेखांकन, भुगतान प्रसंस्करण और रिपोर्टिंग शामिल हैं, जो सार्वजनिक व्यय की वास्तविक समय में ट्रैकिंग (रियल-टाइम ट्रैकिंग) सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS-2 (ई-गवर्नेंस) और GS-3 (संसाधन जुटाना) के अंतर्गत आता है। यह सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल रूपांतरण को रेखांकित करता है।
कृषि बजट
एक अलग राज्य या केंद्रीय बजट जो विशेष रूप से कृषि क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियों के लिए समर्पित हो, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से किसानों की आय, कृषि संकट और सटीक कृषि-जलवायु संसाधन आवंटन का समाधान करना है।
UPSC context
GS-3 (कृषि) के अंतर्गत आता है। यह कृषि सुधारों, राज्य-विशिष्ट नीतिगत नवाचारों और किसानों के लिए अनुकूलित राजकोषीय रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का संविधान राज्यों के लिए बहु-वर्षीय रोलिंग बजट और पृथक जेंडर बजट तैयार करना अनिवार्य करता है।
अनुच्छेद 202 केवल राज्यपाल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा करता है। रोलिंग, चाइल्ड या जेंडर बजट राज्य के नीतिगत नवाचार हैं, न कि संवैधानिक अनिवार्यताएं।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य बजट के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 202: राज्यपाल के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) रखवाना अनिवार्य करता है।
- व्यय के प्रकार: बजट में राजस्व खाते पर होने वाले व्यय को अन्य व्ययों से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए, और भारित मदों को मतदेय मदों से अलग दिखाया जाना चाहिए।
- अनुच्छेद 203: राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
जेंडर और बाल बजटिंग क्या है?
- जेंडर बजटिंग: एक अलग बजट नहीं, बल्कि सरकारी बजट का एक विश्लेषणात्मक विच्छेदन ताकि इसके लैंगिक-विभेदक प्रभावों को स्थापित किया जा सके और महिला सशक्तिकरण पहलों पर नज़र रखी जा सके।
- बाल बजटिंग: विशेष रूप से बाल कल्याण, शिक्षा और पोषण के लिए संसाधनों को पृथक और लक्षित करता है। मध्य प्रदेश समर्पित बाल बजट पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य था।
- रोलिंग बजट: आधार वर्ष के लिए अनुमानों के साथ-साथ आगामी वर्षों के लिए सांकेतिक पूर्वानुमान प्रदान करता है, जिससे दीर्घकालिक राजकोषीय नियोजन को बढ़ावा मिलता है (सर्वप्रथम MP द्वारा शुरू किया गया)।
अंतर-विषय पैटर्न
लोक वित्त में ई-गवर्नेंस
IFMIS के उपयोग की अनिवार्यता GS2 (ई-गवर्नेंस) को GS3 (राजकोषीय प्रबंधन) से जोड़ती है, जो केंद्र के PFMS की तर्ज पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के फंड को ट्रैक करने के एक व्यापक प्रयास को दर्शाती है।
राजकोषीय गुंजाइश और CSS का युक्तिसंगतकरण
विशिष्ट बजटों को वित्तपोषित करने के लिए अप्रचलित राज्य योजनाओं को बंद करना राजकोषीय संघवाद में एक निरंतर जारी चुनौती को दर्शाता है: राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए मैचिंग ग्रांट प्रदान करने हेतु राजकोषीय गुंजाइश की आवश्यकता होती है।
प्रीलिम्स में अनुच्छेद 202 के अधिदेशों को राज्यों के नेतृत्व वाले राजकोषीय नवाचारों, जैसे रोलिंग बजट या समर्पित बाल बजट, के साथ मिलाकर पूछे जाने वाले कथन की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2024MPPSC_PRELIMSGS1
In the year 2022-23, on comparing the per capita income of Madhya Pradesh and that of India on the basis of advanced estimates at constant (2011-12) prices, we find that
- 2023MPPSC_PRELIMSGS1
What is the objective of Tantyia Mama Economic Welfare Scheme (New Scheme)?