कर्नाटक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और मध्यवर्ती देयता पर बहस
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
डिजिटल युग में क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौतियों का एक ठोस उदाहरण प्रदान करता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 226 के तहत विदेशी नागरिकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं की पोषणीयता (maintainability) और IT Act के तहत इंटरमीडियरी सेफ हार्बर (intermediary safe harbor) के दायरे के संबंध में।
सारांश
Google India ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक श्रीलंकाई न्यायाधीश द्वारा दायर उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें इंटरनेट से उनके बारे में कथित रूप से मानहानिकारक लेखों को हटाने की मांग की गई है। Google ने तर्क दिया कि यह याचिका 'साहसिक' (adventurous) है और कानूनी रूप से विचारणीय नहीं है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कर्नाटक उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (territorial jurisdiction) से बाहर है। चूंकि याचिकाकर्ता और कार्रवाई का कारण (cause of action) दोनों मुख्य रूप से श्रीलंका से संबंधित हैं, Google ने तर्क दिया कि इसका कर्नाटक से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, Google ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) के तहत एक मध्यस्थ (intermediary) के रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट की और तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए दायित्व से 'सेफ हार्बर' (safe harbor) संरक्षण का दावा किया।
मुख्य बिंदु
- श्रीलंका के एक न्यायाधीश ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर इंटरनेट से अपने बारे में कथित तौर पर मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग की है।
- गूगल ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कर्नाटक हाईकोर्ट के पास क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (territorial jurisdiction) का अभाव है, क्योंकि याचिकाकर्ता एक विदेशी नागरिक है और मुख्य मामला श्रीलंका में उत्पन्न हुआ था।
- गूगल ने इस कानूनी कदम को पर्याप्त संबंध (nexus) के बिना भारतीय न्यायिक क्षेत्राधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मामलों तक विस्तारित करने के एक 'साहसी' (adventurous) प्रयास के रूप में वर्णित किया।
- गूगल ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) के तहत मध्यवर्ती 'सेफ हार्बर' (intermediary safe harbor) प्रावधानों का हवाला दिया, यह दलील देते हुए कि उसे थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और वह केवल एक वैध अदालती आदेश मिलने पर ही कंटेंट हटाने के लिए बाध्य है।
- यह मामला डिजिटल युग में सीमा-पार मानहानि के दावों की जटिलताओं और इंटरनेट विनियमन में संवैधानिक न्यायालयों की क्षेत्राधिकार सीमाओं को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226
उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए रिट (writs) जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 की तुलना में अधिक व्यापक है क्योंकि यह गैर-मौलिक कानूनी अधिकारों को भी कवर करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/न्यायपालिका)। यह न्यायिक शक्तियों, रिट क्षेत्राधिकार और भारतीय कानूनी प्रणाली की संघीय संरचना के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000
भारत का प्राथमिक विधान जो साइबर गतिविधियों, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और डिजिटल सिग्नेचर को नियंत्रित करता है। यह साइबर अपराधों से निपटने और सोशल मीडिया एवं सर्च इंजन जैसे डिजिटल मध्यस्थों को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन) और GS पेपर III (साइबर सुरक्षा)। डिजिटल विनियमन और अधिकारों को समझने के लिए प्रासंगिक।
सेफ हार्बर सुरक्षा
IT Act की धारा 79 के तहत मध्यस्थों (intermediaries) को प्रदान की गई कानूनी उन्मुक्ति। यह उन्हें थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए उत्तरदायित्व से सुरक्षा प्रदान करती है, बशर्ते वे 'due diligence' (उचित सावधानी) का पालन करें और न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करें।
UPSC context
GS पेपर II/III। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्लेटफॉर्म जवाबदेही और डिजिटल इंडिया बिल पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
मध्यस्थ
कोई भी ऐसी इकाई जो दूसरों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करती है, संग्रहित करती है या प्रेषित करती है। इसमें इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISPs), सर्च इंजन (जैसे Google), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स साइटें शामिल हैं।
UPSC context
GS Paper II/III. भारतीय नियामक परिदृश्य में टेक दिग्गजों की कानूनी स्थिति और उत्तरदायित्वों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार
वह भौगोलिक सीमा जिसके भीतर किसी न्यायालय को मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 226 के तहत, यह इस आधार पर निर्धारित किया जाता है कि 'cause of action' (वाद का कारण) — यानी तथ्यों का वह समूह जो किसी दावे को जन्म देता है — कहाँ उत्पन्न हुआ था।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका)। प्रक्रियात्मक कानून और संघीय व्यवस्था में High Court के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
उच्च न्यायालय अपनी सख्त क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर स्थित निकायों को रिट जारी नहीं कर सकते हैं।
15वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 226(2) को जोड़ा, जो High Courts को उनकी राज्य सीमाओं के बाहर रिट जारी करने की अनुमति देता है, बशर्ते 'cause of action' उनके क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न हुआ हो।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 226(2) उच्च न्यायालयों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को किस प्रकार शासित करता है?
- 15वें संशोधन का विस्तार: मूल रूप से अपने राज्य क्षेत्र तक सीमित, 15वें संशोधन (1963) ने High Court के रिट जारी करने के अधिकार क्षेत्र को उनकी सीमाओं से परे विस्तारित कर दिया।
- वाद-हेतुक: राज्यक्षेत्रातीत रिट जारी करने की मुख्य शर्त यह है कि 'वाद हेतुक' (cause of action - वे तथ्य जो कानूनी दावे को जन्म देते हैं) पूर्णतः या आंशिक रूप से उनके राज्यक्षेत्र के भीतर उत्पन्न होना चाहिए।
- विदेशी नागरिक: विदेशी नागरिक गैर-नागरिकों पर लागू होने वाले मौलिक अधिकारों, जैसे कि अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता), की रक्षा के लिए इस क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
IT Act के तहत मध्यस्थों (intermediaries) के लिए "Safe Harbor" सिद्धांत क्या है?
- उन्मुक्ति प्रावधान: IT एक्ट की धारा 79 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए कानूनी दायित्व से सुरक्षा प्रदान करती है, और उन्हें प्रकाशक के बजाय केवल एक माध्यम (conduit) मानती है।
- वास्तविक ज्ञान मानक: श्रेया सिंघल (2015) मामले में, SC ने निर्णय दिया कि प्लेटफॉर्म यह सुरक्षा (immunity) केवल तभी खोते हैं यदि वे एक वैध अदालती आदेश या सरकारी अधिसूचना प्राप्त करने के बाद सामग्री (content) हटाने में विफल रहते हैं।
- निजी न्यायनिर्णयन नहीं: प्लेटफॉर्म निजी शिकायतों के आधार पर "मानहानिकारक" सामग्री के स्वतंत्र निर्णायक के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, इसके लिए पहले संस्थागत अधिनिर्णय की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
भूल जाने का अधिकार बनाम सेफ हार्बर
मानहानि हटाने के अनुरोध तेजी से उभरते हुए 'भूल जाने के अधिकार' (Right to be Forgotten - अनुच्छेद 21) के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, जिससे अक्सर प्लेटफार्मों के मध्यस्थ अधिकारों (intermediary rights) और प्रेस के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्राप्त संरक्षण के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है।
बिग टेक विनियमन में बहिर्क्षेत्रीयता
विदेशी संस्थाओं पर क्षेत्राधिकार संबंधी यह टकराव भारत के DPDP Act और Competition Commission द्वारा Big Tech के विनियमन में देखी गई बाह्य-प्रादेशिक अनुप्रयोग (extraterritorial application) संबंधी बहसों को दर्शाता है।
2026 की Prelims में अनुच्छेद 226(2) के 'cause of action' क्षेत्राधिकार और विदेशी नागरिकों के रिट याचिका दायर करने के अधिकारों के मिश्रण पर आधारित एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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