समसामयिकी

खेल मंत्रालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में बदलाव की योजना बनाई

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

खेल प्रशासन निकायों का पुनर्गठन UPSC GS2 (Governance and Policies) के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन नियामक तंत्रों पर प्रकाश डालता है जिन्हें सरकार खेलों में जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिक मानकों को लागू करने के लिए पेश कर रही है, जो ऐतिहासिक रूप से शासन संबंधी समस्याओं का सामना करते रहे हैं। यह जमीनी स्तर पर खेल विकास में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को भी रेखांकित करता है।

सारांश

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक (National Sports Governance Bill) के मद्देनजर भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) के पुनर्गठन का प्रयास कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रशासन को भारत भर के राष्ट्रीय खेल संघों (NSFs) के लिए प्रस्तावित व्यापक नियामक सुधारों के अनुरूप लाना है। AIU में सुधार के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना, प्रशासनिक जवाबदेही में सुधार करना और उच्च शिक्षण संस्थानों से पेशेवर और राष्ट्रीय खेल क्षेत्रों में जाने वाले एथलीटों के लिए अधिक निर्बाध और संरचित विकासात्मक मार्ग तैयार करना है।

मुख्य बिंदु

  • युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के पेश होने के बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) के पुनर्गठन की योजना बना रहा है।
  • इस पुनर्गठन का उद्देश्य विश्वविद्यालय-स्तर के खेल ढांचे को व्यापक राष्ट्रीय खेल इकोसिस्टम और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSFs) के साथ और अधिक निकटता से एकीकृत करना है।
  • नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भारत में खेल निकायों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक शासन को बढ़ाने पर केंद्रित है।
  • AIU को नए गवर्नेंस फ्रेमवर्क के साथ संरेखित करने से उच्च शिक्षण संस्थानों से शुरू होने वाले एथलीट विकास मार्गों का मानकीकरण होगा।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय खेल गवर्नेंस विधेयक

प्रस्तावित विधेयक जिसका उद्देश्य खेलों के लिए एक वैधानिक विनियामक ढांचा स्थापित करना है। यह नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की शुरुआत करता है, एथलीटों के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाता है, और पारदर्शिता के लिए BCCI जैसे निकायों को केंद्रीय निगरानी के दायरे में लाता है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन/सांविधिक निकाय); भारतीय खेल प्रशासन में संस्थागत सुधारों और पारदर्शिता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU)

1925 में स्थापित भारतीय विश्वविद्यालयों का एक शीर्ष प्रतिनिधि निकाय। यह अंतर-विश्वविद्यालय समन्वय को सुगम बनाता है, शैक्षणिक डिग्रियों को मान्यता प्रदान करता है और राष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं एवं प्रतिभा पहचान (talent identification) का प्रबंधन करता है।

UPSC context

GS पेपर II (शिक्षा/शासन); यह उच्च शिक्षा और ज़मीनी स्तर पर खेल विकास के बीच सेतु का कार्य करने वाले संस्थागत निकायों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSFs)

विशिष्ट खेलों के प्रशासन और संवर्धन के लिए जिम्मेदार स्वायत्त स्वैच्छिक संगठन। वे नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया के अनुपालन के अधीन सरकारी मान्यता और वित्तपोषण प्राप्त करते हैं।

UPSC context

GS पेपर II (शासन के महत्वपूर्ण पहलू); खेल-नियामक निकायों के नियामक ढांचे और जवाबदेही के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

खेल नीतियों को तैयार करने और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय। यह भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की देखरेख करता है और खेलो इंडिया तथा TOPS जैसी योजनाओं का प्रबंधन करता है।

UPSC context

GS पेपर II (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप); यह राष्ट्रीय खेलों और युवा विकास को बढ़ावा देने में कार्यकारी भूमिकाओं की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

खेल सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है।

केंद्र द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल (National Sports Governance Bill) को अधिनियमित करने और राष्ट्रीय खेल संघों (National Sports Federations) को विनियमित करने के बावजूद, 'खेल' (Sports) स्पष्ट रूप से राज्य सूची की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत बना हुआ है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity

संविधान खेलों के संबंध में विधायी शक्तियों का वितरण कैसे करता है?

  • राज्य सूची: प्रविष्टि 33 स्पष्ट रूप से "खेल, मनोरंजन और अमोद-प्रमोद" को कवर करती है, जो राज्य सरकारों को प्राथमिक विधायी अधिकार देती है।
  • संघीय प्रभाव: केंद्र अपनी फंडिंग शक्तियों और संघ सूची की प्रविष्टि 10/13 (विदेश मामले/अंतरराष्ट्रीय आयोजन) के माध्यम से राष्ट्रीय खेल संघों को विनियमित करता है।
Modern Indian History

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) की उत्पत्ति और कानूनी स्थिति क्या है?

  • ऐतिहासिक उत्पत्ति: विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय के लिए सैडलर आयोग (1917) की सिफारिशों के आधार पर 1925 में इंटर-यूनिवर्सिटी बोर्ड के रूप में स्थापित।
  • गैर-सांविधिक दर्जा: यह एक पंजीकृत सोसायटी है, न कि एक वैधानिक निकाय। विदेशी डिग्री समकक्षता प्रदान करने की इसकी पूर्व शक्ति हाल ही में वैधानिक UGC को स्थानांतरित कर दी गई है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • NEP 2020 और खेल गवर्नेंस

    AIU को नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के साथ एकीकृत करना NEP 2020 के उस अधिदेश को क्रियान्वित करता है, जो खेलों को केवल एक पाठ्येतर गतिविधि के बजाय उच्च शिक्षा का एक अभिन्न और क्रेडिट-युक्त हिस्सा बनाने का लक्ष्य रखता है।

  • वैधानिक औपचारिक विवाद समाधान

    राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का निर्माण शासन की उस व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसमें सिविल अदालतों के बोझ को कम करने के लिए तदर्थ कार्यकारी तंत्रों (जैसे 2011 खेल संहिता) को विशेष सांविधिक न्यायाधिकरणों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

2026 की प्रिलिम्स में 'खेल' (Sports) की राज्य सूची (State List) स्थिति, AIU की गैर-सांविधिक प्रकृति (non-statutory nature) और सैडलर आयोग (Sadler Commission) को मिलाकर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2023PrelimsGS1

    Consider the following pairs with regard to sports awards: 1. Major Dhyan Chand Khel Ratna Award : For the most spectacular and outstanding performance by a sportsperson over period of last four years 2. Arjuna Award : For the lifetime achievement by a sportsperson 3. Dronacharya Award : To honour eminent coaches who have successfully trained sportspersons or teams 4. Rashtriya Khel Protsahan Puraskar : To recognize the contribution made by sportspersons even after their retirement How many of the above pairs are correctly matched?

  • 2015MainsGS2

    The quality of higher education in India requires major improvements to make it internationally competitive. Do you think that the entry of foreign educational institutions would help improve the quality of higher and technical education in the country? Discuss.