बिहार के PM SHRI स्कूलों में दिव्यांगता आंकलन शिविर आयोजित होंगे
स्रोत:insidebihar ↗

क्यों मायने रखता है
यह पहल बिहार में समावेशी शिक्षा को मजबूत करने और एक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सीधे स्कूलों में (दिव्यांगजनों के लिए) सामाजिक कल्याण सेवाएं प्रदान करने हेतु जमीनी स्तर के अंतर-विभागीय प्रयासों को दर्शाती है।
सारांश
बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभागों के बीच एक सहयोगी पहल शुरू की है, जिसके तहत 1 जुलाई से 20 जुलाई, 2026 तक 836 PM SHRI स्कूलों में विशेष दिव्यांगता मूल्यांकन शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला, अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले इन शिविरों का उद्देश्य शारीरिक, बौद्धिक या संवेदी दिव्यांगता वाले बच्चों की पहचान, मूल्यांकन और उन्हें प्रमाणित करना है। पात्र छात्रों को व्हीलचेयर, हियरिंग एड (श्रवण यंत्र) और ब्रेल किट जैसे आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे ताकि स्कूली जीवन में उनका समावेशन आसान हो सके, जिससे बिहार में PM SHRI योजना के उद्देश्यों को बल मिलेगा।
मुख्य बिंदु
- बिहार सरकार राज्य के 836 पीएम श्री (PM SHRI) स्कूलों में 1 जुलाई से 20 जुलाई, 2026 तक विशेष दिव्यांगता मूल्यांकन शिविर आयोजित कर रही है।
- यह कार्यक्रम बिहार के शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।
- इन शिविरों का आयोजन जिला, उप-मंडल और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों, ऑडियोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञों और फिजियोथेरेपिस्ट की एक टीम मूल्यांकन करेगी।
- पात्र बच्चों को सरलीकृत और त्वरित दिव्यांगता प्रमाणन तथा मुफ्त सहायक उपकरण, जैसे व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र, स्मार्ट केन और ब्रेल किट प्राप्त होंगे।
- यह पहल दिव्यांग बच्चों के लिए अन्य कल्याणकारी लाभों और प्रारंभिक हस्तक्षेप स्वास्थ्य देखभाल रणनीतियों के बारे में माता-पिता और अभिभावकों का मार्गदर्शन करने के लिए एक जागरूकता निर्माण मंच के रूप में कार्य करती है।
- ये शिविर केंद्र सरकार की PM SHRI योजना के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य चयनित स्कूलों को आधुनिक डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे से लैस मॉडल, पूर्ण रूप से समावेशी संस्थानों में परिवर्तित करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI)
2022 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य 14,500 से अधिक मौजूदा सरकारी स्कूलों को ऐसे मॉडल संस्थानों के रूप में अपग्रेड करना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के समग्र और अनुभवात्मक शिक्षण सिद्धांतों को प्रदर्शित करते हैं।
UPSC context
GS Paper II (शिक्षा/सामाजिक न्याय); केंद्रीय शैक्षिक सुधारों, सहकारी संघवाद और स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
एक ऐतिहासिक कानून जो दिव्यांग नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, मान्यता प्राप्त स्थितियों को 7 से बढ़ाकर 21 करता है, और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप आरक्षण, सुगम्यता मानकों तथा समावेशी शिक्षा को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय/कल्याण); कानूनी अधिकारों, आरक्षण ढाँचे और समावेशी राज्य नीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
विद्यालय प्रबंधन समितियां
RTE अधिनियम, 2009 के तहत अधिदेशित सांविधिक स्थानीय निकाय, जो मुख्य रूप से अभिभावकों से गठित होते हैं तथा जिनका उद्देश्य विद्यालयी कार्यों के संचालन में सामुदायिक स्वामित्व, विकेंद्रीकृत नियोजन और सहयोगात्मक शासन को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS Paper II (शासन/शिक्षा); विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर पर समुदाय के नेतृत्व वाली निगरानी पर वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
RPwD अधिनियम, 2016 के तहत, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार है।
RPwD अधिनियम 2016, 6 से 18 वर्ष की आयु के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है, सामान्य RTE अधिनियम 2009 के विपरीत जो इसे 14 वर्ष तक ही सीमित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बीच क्या अंतर है?
- वित्तपोषण पैटर्न: केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित होती हैं, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों के साथ लागत-साझाकरण (जैसे, 60:40 या 90:10) शामिल होता है।
- कार्यान्वयन एजेंसी: केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं सीधे केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा लागू की जाती हैं, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाएं राज्य सरकार के तंत्र द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं।
- पाठ्यक्रम संरेखण (Syllabus Alignment): केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (Central Sector Schemes) आमतौर पर संघ सूची के विषयों के अंतर्गत आती हैं, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes) राज्य या समवर्ती सूची के विषयों, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, को लक्षित करती हैं।
RPwD अधिनियम, 2016 के तहत प्रमुख शिक्षा और आरक्षण संबंधी अधिदेश (mandates) क्या हैं?
- निःशुल्क शिक्षा की आयु: 6 से 18 वर्ष की आयु के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की गारंटी देता है।
- उच्च शिक्षा कोटा: सभी सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम 5% आरक्षण अनिवार्य करता है।
- सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण: निर्दिष्ट श्रेणियों की बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
केंद्र प्रायोजित योजनाएं और वित्तीय संघवाद
NEP 2020 लागू करने वाले राज्यों के लिए PM SHRI फंडिंग तक पहुंच प्राप्त करने हेतु अनिवार्य MoU यह रेखांकित करता है कि कैसे केंद्रीय राजकोषीय लीवरेज राज्य-स्तरीय समवर्ती नीतियों को प्रभावित करता है।
समावेशी प्रौद्योगिकी और सुगम्यता मानक
स्मार्ट उपकरणों का वितरण जमीनी स्तर के दिव्यांगता शिविरों को व्यापक सुगम्य भारत अभियान और राष्ट्रीय सहायक प्रौद्योगिकी पहलों से जोड़ता है।
RPwD अधिनियम 2016 के शिक्षा संबंधी प्रावधानों (6-18 आयु वर्ग) और PM SHRI के फंडिंग ढांचे का परीक्षण 2026 में होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2015BPSC_PRELIMSGS1
The International Day of Persons with Disabilities is celebrated on:
- 2025BPSC_PRELIMSGS1
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