समसामयिकी

सोनम वांगचुक की निवारक हिरासत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निवारक निरोध कानूनों (NSA) और मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19, 21 और 32) के अंतर्संबंधों को दर्शाता है। यह अपनी नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की लद्दाख की निरंतर सामाजिक-राजनीतिक और पर्यावरणीय मांगों को भी रेखांकित करता है।

सारांश

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के निवारक निरोध (preventive detention) को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो की बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका पर सुनवाई 15 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। लद्दाख की पारिस्थितिकी के लिए छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर मार्च के दौरान वांगचुक और उनके समर्थकों को दिल्ली सीमा पर हिरासत में लिया गया था। जहाँ याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की गई यह हिरासत अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन करती है और NSA की धारा 8 के तहत आवश्यक आधार प्रदान करने में विफल रही है, वहीं सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया कि संबंधित निषेधाज्ञा (prohibitory orders) वापस ले ली गई है। यह मामला शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ निवारक निरोध कानूनों के उपयोग को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और 100 से अधिक अन्य लोगों को दिल्ली पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया, जब वे लद्दाख के लिए छठी अनुसूची के दर्जे और पारिस्थितिक संरक्षण की मांग को लेकर पदयात्रा कर रहे थे।
  • उनकी पत्नी ने हिरासत को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका दायर की।
  • याचिका में तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत निरोध (detention) अवैध है क्योंकि निरोध के आधारों को सूचित नहीं किया गया है, जो NSA की धारा 8 का उल्लंघन है।
  • सॉलिसिटर जनरल द्वारा निषेधाज्ञा (prohibitory orders) वापस लिए जाने की जानकारी दिए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 15 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया, हालांकि वांगचुक की रिहाई की सटीक स्थिति की उनकी कानूनी टीम द्वारा पुष्टि नहीं की गई है।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980

1980 का एक कानून जो केंद्र/राज्य सरकारों को सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक आरोप के 12 महीने तक निवारक निरोध (preventive detention) में रखने का अधिकार देता है।

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GS पेपर II: निवारक निरोध, नागरिक स्वतंत्रता, और राज्य की सुरक्षा एवं मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
संविधान की छठी अनुसूची

Constitutional provision (Articles 244(2) and 275(1)) providing autonomous governance for tribal areas through Autonomous District Councils with legislative, judicial, and administrative powers.

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GS पेपर II: जनजातीय प्रशासन, संघवाद और लद्दाख की स्वायत्तता की हालिया मांगों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
बंदी प्रत्यक्षीकरण

एक विशेषाधिकार रिट (prerogative writ) जिसका अर्थ है "शरीर को प्रस्तुत करना," जिसका उपयोग अदालतों द्वारा किसी व्यक्ति की हिरासत की वैधता निर्धारित करने और अवैध पाए जाने पर रिहाई का आदेश देने के लिए किया जाता है।

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GS Paper II: संवैधानिक उपचारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
संविधान का अनुच्छेद 32

संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है, जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है; इसे संविधान की "हृदय और आत्मा" कहा गया है।

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GS Paper II: न्यायिक समीक्षा और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के संरक्षण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
संविधान का अनुच्छेद 21

मौलिक अधिकार जो यह घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, जिसकी न्यायपालिका द्वारा व्यापक व्याख्या की गई है।

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GS पेपर II: सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला मौलिक अधिकार, जिसमें निजता, गरिमा और उचित प्रक्रिया शामिल हैं।

Source
संविधान का अनुच्छेद 19

वाक्, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन और संचरण सहित छह स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, जो "युक्तिसंगत निर्बंधनों" (जैसे कि लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय संप्रभुता) के अधीन हैं।

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GS पेपर II: विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता और राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों पर होने वाली बहसों के केंद्र में।

Source
भारतीय न्याय संहिता (BNS)

भारत की नई आपराधिक संहिता (जुलाई 2024 से प्रभावी) जिसने भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लिया है, इसमें संगठित अपराध और सामुदायिक सेवा के प्रावधान पेश किए गए हैं जबकि राजद्रोह को हटा दिया गया है।

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GS Paper II & III: आपराधिक न्याय सुधार, आंतरिक सुरक्षा और अपराधों की नई कानूनी परिभाषाओं के लिए प्रासंगिक।

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प्रारंभिक ट्रैप

राज्य सभी मामलों में निवारक निरोध के आधारों का खुलासा निरुद्ध व्यक्ति के समक्ष करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।

गलत। अनुच्छेद 22(6) स्पष्ट रूप से निरोधक प्राधिकारी (detaining authority) को उन तथ्यों को छिपाने की अनुमति देता है जिनका प्रकटीकरण सार्वजनिक हित के विरुद्ध माना जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Fundamental Rights

अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं?

  • सलाहकार बोर्ड: तीन महीने से अधिक की हिरासत के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वाले एक सलाहकार बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  • आधारों की संसूचना: अनुच्छेद 22(5) के तहत निरुद्ध व्यक्ति को हिरासत के आधारों के बारे में 'यथाशीघ्र' सूचित किया जाना चाहिए।
  • प्रतिनिधित्व का अधिकार: निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का शीघ्रातिशीघ्र अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
Polity - Constitution

छठी अनुसूची का दायरा और शासन संरचना क्या है?

  • भौगोलिक प्रयोज्यता: यह अनुच्छेद 244(2) के तहत चार राज्यों: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) के जनजातीय क्षेत्रों पर कड़ाई से लागू होता है।
  • स्वायत्तता (ADCs): यह स्थानीय संसाधनों पर विशिष्ट विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता से लैस स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) की स्थापना करता है।
  • राज्यपाल का अधिकार: राज्य के राज्यपाल के पास इन स्वायत्त जिलों को गठित करने, पुनर्गठित करने, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने या उन्हें भंग करने की शक्ति होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • छठी अनुसूची + पारिस्थितिकी संरक्षण

    लद्दाख जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों में पर्यावरण आंदोलन तेजी से संवैधानिक अनुसूचियों की मांग कर रहे हैं, जो शुद्ध रूप से वैधानिक पारिस्थितिक संरक्षण (जैसे EPA) से स्थानीय राजनीतिक और विधायी स्वायत्तता (ADCs) की ओर प्रतिमान (paradigm) में बदलाव ला रहे हैं।

  • निवारक निरोध बनाम विरोध का अधिकार

    शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ NSA का बार-बार उपयोग अनुच्छेद 19(2) में निहित 'लोक व्यवस्था' (public order) संबंधी अपवादों और नागरिक समाज पर निवारक निरोध कानूनों (preventive detention laws) के 'चिलिंग इफेक्ट' (chilling effect) के बीच के तनाव को उजागर करता है।

अनुच्छेद 22 (निवारक निरोध) के अपवादों और 6th Schedule के सटीक दायरे का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2023PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. According to the Constitution of India, the Central Government has a duty to protect States from internal disturbances. 2. The Constitution of India exempts the States from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. 3. According to the Prevention of Terrorism Act, 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. How many of the above statements are correct?

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