बांध के जोखिमों पर चिंताओं के बीच छह राज्यों ने किशाउ जल समझौते पर हस्ताक्षर किए
स्रोत:downtoearth-org ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख अंतर-राज्यीय नदी जल समझौतों और बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं से संबंधित है, जो राष्ट्रीय भूगोल/पर्यावरण पाठ्यक्रम और HPAS के लिए प्रासंगिक क्षेत्रीय जल संसाधन प्रबंधन दोनों के वास्ते अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
यमुना की एक सहायक नदी टोंस पर किशाऊ बांध परियोजना से संबंधित किशाऊ जल समझौते पर छह राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, पर्यावरण और सामाजिक विशेषज्ञों ने इस बड़ी बांध परियोजना से जुड़े जोखिमों, उच्च विस्थापन लागत और इसकी समग्र उपयोगिता पर सवाल उठाए हैं।
मुख्य बिंदु
- छह राज्यों ने यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी टोंस पर स्थित किशाऊ जल परियोजना के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों ने इस क्षेत्र में बड़े बांधों के पारिस्थितिक जोखिमों, विस्थापन और उनकी समग्र उपयोगिता को लेकर चिंता जताई है।
- अंतर्राज्यीय नदी जल समझौतों के लिए विकासात्मक लाभों और पारिस्थितिक स्थिरता के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
महत्वपूर्ण शब्द
किशाऊ जल समझौता
किशाउ बहुउद्देशीय परियोजना पर दशकों पुराने गतिरोध को समाप्त करने, जल बंटवारे, सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छह यमुना बेसिन राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक बहु-राज्य समझौता।
UPSC context
HPAS/IAS GS पेपर II और III के अंतर्गत अंतर-राज्यीय जल विवाद और सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism) के लिए महत्वपूर्ण।
किशाऊ बांध परियोजना
टोंस नदी (यमुना की एक सहायक नदी) पर 232.6 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध वाली एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना, जिसे जल भंडारण, सिंचाई और बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
HPAS/IAS की भारत के भूगोल और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) के लिए प्रासंगिक, जिसमें नदी बेसिन प्रबंधन और बांध के जोखिमों के ज्ञान का परीक्षण किया जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
किशाउ बांध समझौते में केवल रिपियन (तटीय) राज्यों के रूप में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि किशाऊ बांध समझौते में केवल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ही पक्षकार हैं क्योंकि यह उनकी सीमा पर स्थित है, यह भूल जाते हैं कि ऊपरी यमुना बेसिन ढांचे के भीतर दिल्ली, राजस्थान, यूपी और हरियाणा भी हस्ताक्षरकर्ता हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के प्रबंधन के लिए संवैधानिक प्रावधान और वैधानिक तंत्र क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन करने का अधिकार देता है।
- वैधानिक ढांचा: इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट (ISWD Act), 1956 विशिष्ट जल बंटवारे के विवादों को हल करने के लिए तदर्थ (ad hoc) ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान करता है।
- हालिया सुधार: Inter-State River Water Disputes (Amendment) Act, 2019 एक एकल विवाद समाधान समिति (Dispute Resolution Committee) और कई बेंचों वाले एक स्थायी न्यायाधिकरण (tribunal) का प्रावधान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
अंतरराज्यीय जल समझौते + हिमालयी पारिस्थितिकी जोखिम
नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी बांध परियोजनाएं अनुच्छेद 262 (अंतर-राज्यीय जल विवाद) और आपदा प्रबंधन तैयारियों के अंतर्संबंध का परीक्षण करती हैं।
हिमालयी नदियों में अपर-लोअर रिपेरियन बार्गेनिंग
वित्तपोषण की वे व्यवस्थाएँ जहाँ ऊपरी रिपेरियन राज्य निचले हिस्से में बिजली के वित्तपोषण के लिए पानी छोड़ते हैं, चिनाव और सतलज बेसिन संधियों में चल रही बहसों को दर्शाती हैं।
किशाउ बाँध (टोंस-यमुना) + अंतर-राज्यीय जल साझाकरण ढांचा + हिमाचल प्रदेश के भूगोल में भूकंपीय/पारिस्थितिक जोखिम, मेन्स GS-1/3 में संभावित।
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- 2018HPAS_PRELIMSGS1
The impacts caused by construction of dams and reservoirs include all, except :