शरणार्थी कन्वेंशन के पचहत्तर वर्ष
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
1951 के शरणार्थी अभिसमय (Refugee Convention) और 'नॉन-रिफाउलमेंट' (non-refoulement) के सिद्धांत को समझना UPSC उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत, हालांकि इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी बड़ी संख्या में शरणार्थी आबादी (जैसे तिब्बती, श्रीलंकाई तमिल, रोहिंग्या) को आश्रय देता है और अवैध सीमा पार प्रवासन के संबंध में मानवाधिकार दायित्वों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच अक्सर संतुलन बनाता है। यह अंतर्संबंध GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS3 (आंतरिक सुरक्षा) दोनों में एक आवर्ती विषय (recurrent theme) है।
सारांश
The UN-backed 1951 Refugee Convention, a landmark treaty established post-World War II to protect those fleeing war and persecution, marked its 75th anniversary. The convention's fundamental principle is 'non-refoulement,' ensuring refugees are not forcibly returned to dangerous territories. Today, amid over 130 armed conflicts globally, more than 41 million people are forcibly displaced, with low- and middle-income countries bearing the brunt of the crisis by hosting 70% of refugees. The article highlights the personal stories of six refugees from diverse conflicts—including the Rohingya crisis in Myanmar, the Syrian civil war, and displacement in Sudan and Nicaragua—illustrating both the life-saving impact of the treaty and the critical work of organizations like UNHCR and IOM. However, the convention faces mounting challenges as several nations adopt restrictive asylum policies, such as denying entry or offshoring asylum seekers, straining international human rights frameworks.
मुख्य बिंदु
- UN-समर्थित 1951 के शरणार्थी अभिसमय (Refugee Convention), जो युद्ध और उत्पीड़न से भाग रहे लोगों की रक्षा करता है, ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई।
- इस कन्वेंशन की आधारशिला 'नॉन-रिफाउलमेंट' (non-refoulement) का सिद्धांत है, जो शरणार्थियों को ऐसे स्थानों पर वापस भेजने से रोकता है जहाँ उन्हें गंभीर नुकसान या उनके जीवन को खतरा हो।
- वर्तमान में, दुनिया भर में 41 मिलियन से अधिक शरणार्थी जबरन विस्थापित हैं, जिनमें से लगभग 70% की मेजबानी निम्न और मध्यम आय वाले देशों द्वारा की जा रही है।
- इस संधि के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता दबाव में है, क्योंकि कुछ देश शरण चाहने वालों को प्रवेश देने से लगातार इनकार कर रहे हैं या अपतटीय प्रसंस्करण (offshore processing) नीतियों को लागू कर रहे हैं।
- म्यांमार (रोहिंग्या), निकारागुआ, फिलिस्तीन, दक्षिण सूडान और सीरिया के शरणार्थियों के व्यक्तिगत विवरण UNHCR और IOM जैसी एजेंसियों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण मानवीय और पुनर्वास भूमिकाओं को रेखांकित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
1951 शरणार्थी अभिसमय
एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय संयुक्त राष्ट्र संधि जो "शरणार्थी" को परिभाषित करती है, उनके कानूनी अधिकारों को रेखांकित करती है, और 'नॉन-रिफाउलमेंट' (non-refoulement) के मूल सिद्धांत को स्थापित करती है, जो खतरनाक क्षेत्रों में जबरन वापसी को प्रतिबंधित करता है।
UPSC context
GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वैश्विक शरणार्थी ढांचे, नॉन-रिफौलमेंट (non-refoulement) और भारत की गैर-हस्ताक्षरकर्ता स्थिति की समझ का परीक्षण करता है।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR)
A specialized United Nations agency established in 1950 mandated to safeguard the rights and well-being of refugees, internally displaced persons, and stateless individuals globally.
UPSC context
GS पेपर II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। बहुपक्षीय मानवीय निकायों, वैश्विक शरणार्थी अभिशासन और भारतीय संदर्भ की समझ का परीक्षण करता है।
अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM)
1951 में स्थापित, संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एक अंतर-सरकारी निकाय जो सरकारों को सलाह देकर और प्रवासियों को मानवीय सहायता प्रदान करके मानवीय, सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वैश्विक प्रवासन नीतियों, प्रवासियों और शरणार्थियों के बीच अंतर, और संबद्ध अभिसमयों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस (ICRC)
1863 में स्थापित एक स्वतंत्र और तटस्थ मानवीय संगठन, जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों को संरक्षण और सहायता प्रदान करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुपालन को बढ़ावा देना है।
UPSC context
जीएस पेपर II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, जिनेवा कन्वेंशन और युद्ध पीड़ितों के संरक्षण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संयुक्त राष्ट्र (UN)
वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने तथा मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1945 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन।
UPSC context
GS पेपर II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। वैश्विक शासन संरचना, UN चार्टर के सिद्धांतों और बहुपक्षीय कूटनीति की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
The principle of non-refoulement only binds states that are signatories to the 1951 Refugee Convention or its 1967 Protocol.
नॉन-रिफाउलमेंट (Non-refoulement) को प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून (CIL) के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भारत जैसे गैर-हस्ताक्षरकर्ता देशों सहित सभी देशों को बाध्य करता है, और न्यायिक रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है।
संबंधित अवधारणाएँ
How does India legally govern refugees without a dedicated national refugee law?
- विदेशी अधिनियम 1946: शरणार्थियों को सामान्य 'विदेशी' के रूप में वर्गीकृत करता है, जिससे कार्यपालिका को उन्हें निर्वासित करने, हिरासत में लेने या उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है।
- संवैधानिक सुरक्षा उपाय: Supreme Court rulings extend Article 14 and Article 21 protections to all persons, protecting refugees from arbitrary deportation.
- तदर्थ व्यवहार: रणनीतिक अस्पष्टता का उपयोग करता है, जिसके तहत कुछ समूहों (तिब्बतियों) को प्रत्यक्ष राहत प्रदान की जाती है, जबकि अन्य (रोहिंग्या) के लिए UNHCR के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक होता है।
1951 के शरणार्थी अभिसमय (Refugee Convention) को इसके 1967 के प्रोटोकॉल से क्या अलग करता है?
- दायरा हटाना: 1951 के कन्वेंशन में भौगोलिक (केवल-यूरोप) और कालिक (द्वितीय विश्व युद्ध के बाद) सीमाएं थीं; 1967 के प्रोटोकॉल ने इन दोनों सीमाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।
- नॉन-रिफाउलमेंट फाउंडेशन: नॉन-रिफौलमेंट (non-refoulement) को एक मौलिक संधि अधिकार के रूप में स्थापित किया, जो तब से प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में विकसित हो गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
शरणार्थियों के अधिकार बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा
यह इस बात का परीक्षण करता है कि भारत विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) के तहत, विशेष रूप से रोहिंग्या और सीमावर्ती राज्यों की जनसांख्यिकी के संबंध में, मानवीय 'नॉन-रिफाउलमेंट' (non-refoulement) दायित्वों और घरेलू सुरक्षा चिंताओं के बीच किस प्रकार संतुलन बनाता है।
सीमाओं का बाह्यीकरण और संप्रभुता
समृद्ध राष्ट्रों द्वारा शरण प्रक्रिया को तीसरे देशों को आउटसोर्स करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की मानवाधिकार व्यवस्था को चुनौती देता है और मेजबानी के बोझ को असंगत रूप से ग्लोबल साउथ पर स्थानांतरित करता है।
1951 कन्वेंशन/1967 प्रोटोकॉल के दायरे बनाम अनुच्छेद 21 के तहत शरणार्थियों के प्रति भारत के व्यवहार का परीक्षण करने वाला संभावित 2026 प्रीलिम्स प्रश्न।
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