समसामयिकी

विशेष गहन पुनरीक्षण ने उत्तराखंड की मतदाता सूची से नाम हटाए

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

चुनावी सूचियों की अखंडता विश्वसनीय लोकतांत्रिक चुनावों की नींव होती है। निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसे अभियान पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, फर्जी या दोहरे मतदान को समाप्त करते हैं और सटीक मतदाता डेटाबेस बनाए रखने में संस्थागत प्रशासनिक चुनौतियों को उजागर करते हैं।

सारांश

उत्तराखंड में आयोजित एक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के परिणामस्वरूप राज्य की मतदाता सूची से लगभग नौ लाख नाम हटाए गए हैं, जिससे कुल मतदाता आधार घटकर 71.59 लाख रह गया है। इन विलोपनों का मुख्य उद्देश्य मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दोहरे मतदाताओं को हटाना है, जो स्वच्छ और अद्यतन मतदाता सूचियों को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग के प्रशासनिक उपायों को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के परिणामस्वरूप मतदाता सूचियों से लगभग 9 लाख नाम हटा दिए गए।
  • इस गिरावट का कारण मृत, स्थानांतरित और फर्जी मतदाताओं को हटाना था, जिससे कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या घटकर 71.59 लाख रह गई।
  • यह अभ्यास स्वच्छ, सटीक और त्रुटिहीन मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR)

भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन करने वाला एक व्यापक प्रशासनिक अभ्यास, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को अपडेट करना, मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाना और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करना है।

UPSC context

GS पेपर II (पॉलिटी और गवर्नेंस - चुनावी सुधार और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली) के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारत निर्वाचन आयोग

संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण, जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS पेपर II (संवैधानिक निकाय, राजव्यवस्था और शासन) के तहत मुख्य विषय।

Source
मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड

किसी राज्य में चुनाव विभाग का नामित प्रमुख, जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनाव के संचालन की निगरानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के सीधे नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत काम करता है।

UPSC context

GS पेपर II के लिए प्रासंगिक (चुनावों के लिए प्रशासनिक तंत्र और विकेन्द्रीकृत शासन)।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन से पहले नए संसदीय कानून की आवश्यकता है।

अभ्यर्थियों का अक्सर यह मानना होता है कि विशेष संशोधनों के लिए प्रत्येक राज्य के अभ्यास के वास्ते स्पष्ट विधाई संशोधन की आवश्यकता होती है, और वे यह बात भूल जाते हैं कि ECI को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 से सीधे निरंतर वैधानिक शक्ति प्राप्त होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance - Elections

भारत में मतदाता सूचियों की तैयारी और संशोधन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • अनुच्छेद 324: संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग में निहित अधीक्षण की शक्ति।
  • RPA 1950 धारा 21: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 से वार्षिक या गहन रूप से सूचियों को संशोधित करने की सांविधिक शक्ति प्राप्त होती है।
  • ग्राउंड निष्पादन: मसौदा प्रकाशन और दावे/आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) द्वारा जमीनी स्तर पर सत्यापन किया जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मतदाता सूचियाँ + सीमावर्ती राज्यों के जनसांख्यिकी

    उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण से जनसांख्यकीय बदलाव और अवैध अप्रवासी को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं बढ़ती हैं, जो प्रशासनिक चुनावी शुद्धता को सीमा शासन से जोड़ती हैं।

  • ECI चुनावी डेटाबेस + डिजिटल गवर्नेंस

    बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से चुनावी डेटाबेस का डिजिटल आधुनिकीकरण, प्रशासनिक पारदर्शिता को ई-गवर्नेंस और विशिष्ट पहचान प्रणालियों की ओर व्यापक प्रयासों से जोड़ता है।

RPA 1950 और अनुच्छेद 324 के तहत मतदाता सूची संशोधन के लिए ECI की सांविधिक शक्तियों का परीक्षण संभवतः एक कथन-आधारित राजव्यवस्था (polity) प्रश्न के माध्यम से किया जाएगा।

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