न्यायिक महाभियोग प्रक्रिया और जवाबदेही
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाने से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों और बहसों को दर्शाता है। यह न्यायिक जवाबदेही के लिए वैधानिक/संवैधानिक तंत्र (न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, संसदीय महाभियोग) और आंतरिक तंत्र (सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस प्रक्रियाएं) के बीच तनाव को उजागर करता है, जो UPSC GS-2 Polity and Governance में अक्सर चर्चा का विषय रहता है।
सारांश
पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ 53 सांसदों द्वारा दिए गए महाभियोग (impeachment) नोटिस पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की लंबी निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत न्यायिक निष्कासन की वैधानिक प्रक्रिया की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने संवैधानिक महाभियोग के विकल्प के रूप में उच्चतम न्यायालय की 'इन-हाउस प्रक्रिया' (in-house procedure) पर निर्भरता की आलोचना की और तर्क दिया कि संसदीय तंत्र को दरकिनार करना न्यायिक जवाबदेही, शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है।
मुख्य बिंदु
- पूर्व कानून मंत्री कपिल सिबल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग नोटिस पर कोई कार्रवाई न करने के लिए राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की आलोचना की।
- 53 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित महाभियोग का नोटिस, न्यायाधीश द्वारा दिए गए एक कथित सांप्रदायिक भाषण के बाद, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत दायर किया गया था।
- सिब्बल ने तर्क दिया कि औपचारिक वैधानिक महाभियोग प्रक्रिया को दरकिनार करना और न्यायिक कदाचार से निपटने के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट की 'इन-हाउस प्रक्रिया' पर निर्भर रहना असंवैधानिक है।
- उन्होंने चेतावनी दी कि संसदीय निगरानी तंत्र को दरकिनार करना न्यायिक जवाबदेही को कमजोर करता है, शक्तियों के पृथक्करण के लिए खतरा पैदा करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ समझौता करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968
1968 का एक कानून जो उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों के "कदाचार" या "अक्षमता" की जांच और प्रमाणन को विनियमित करता है, और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper II: न्यायपालिका। न्यायिक निष्कासन के लिए अनुच्छेद 124(5) को क्रियान्वित करने वाली कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए आवश्यक।
न्यायाधीशों को हटाना (महाभियोग)
संवैधानिक प्रक्रिया (अनुच्छेद 124 और 218) जिसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित संबोधन के बाद राष्ट्रपति द्वारा किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है।
UPSC context
GS Paper II: संवैधानिक प्रावधान। न्यायिक स्वतंत्रता के रक्षोपायों और जवाबदेही के तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इन-हाउस प्रक्रिया (न्यायपालिका)
1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाया गया एक आंतरिक अनुशासनात्मक तंत्र, जिसका उद्देश्य उस न्यायिक कदाचार को संबोधित करना है जो औपचारिक महाभियोग की सीमा से नीचे आता है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायिक जवाबदेही। न्यायिक स्व-नियमन बनाम संसदीय निगरानी पर बहस के लिए प्रासंगिक।
राज्यसभा सभापति (पद से हटाने की शक्ति)
पीठासीन अधिकारी जिसके पास 1968 के अधिनियम के तहत 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित महाभियोग नोटिस को स्वीकार या अस्वीकार करने का वैधानिक विवेक होता है।
UPSC context
जीएस पेपर II: संसद। न्यायिक निष्कासन में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका और उनके विवेकाधीन अधिकारों का परीक्षण करता है।
सिद्ध कदाचार और अक्षमता
अनुच्छेद 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य केवल दो आधार।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका। निष्कासन की कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक कानूनी सीमा को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण।
शक्तियों का पृथक्करण
मूल संरचना का एक सिद्धांत जो यह सुनिश्चित करता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका विशिष्ट क्षेत्रों के भीतर कार्य करें, जिससे एक अंग को दूसरे के संवैधानिक दायरे में अतिक्रमण करने से रोका जा सके।
UPSC context
GS पेपर II: संविधान। न्यायिक स्वतंत्रता और संसदीय जवाबदेही के बीच तनाव का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
यदि 50 राज्यसभा सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित हो, तो सभापति महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं।
अध्यक्ष या सभापति के पास किसी न्यायिक निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने की विवेकाधीन शक्ति होती है, भले ही सांसदों के हस्ताक्षरों की आवश्यक संख्या प्राप्त हो गई हो।
संबंधित अवधारणाएँ
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की वैधानिक प्रक्रिया क्या है?
- पहल: प्रस्ताव के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है।
- जांच समिति: यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी एक 3-सदस्यीय पैनल गठित करता है: एक SC न्यायाधीश, एक HC मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद।
- विशेष बहुमत: दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है (कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3)।
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत सख्ती से केवल 'सिद्ध कदाचार या अक्षमता' तक सीमित।
न्यायिक कदाचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की 'इन-हाउस प्रक्रिया' क्या है?
- प्रकृति: न्यायाधीशों के खिलाफ आरोपों की सार्वजनिक संसदीय जांच के बिना, आंतरिक रूप से जांच करने के लिए 1999 में अपनाया गया एक पीयर-रिव्यू तंत्र।
- सीमित उपचार: इसके परिणामस्वरूप केवल समकक्षों का दबाव (इस्तीफा देने की सलाह) या CJI द्वारा न्यायिक कार्य वापस लेना ही हो सकता है, औपचारिक निष्कासन नहीं।
- कोई वैधानिक आधार नहीं: इसके पास वैधानिक आधार का अभाव है। संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश को औपचारिक रूप से केवल संसदीय महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
संसदीय निरीक्षण बनाम न्यायिक स्वतंत्रता
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम और SC की आंतरिक पीयर-रिव्यू प्रक्रियाओं के बीच का टकराव, संसदीय जवाबदेही सुनिश्चित करने और न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के बीच राजव्यवस्था (Polity) के एक चिरकालिक तनाव को रेखांकित करता है।
न्यायिक महाभियोग के ऐतिहासिक उदाहरण
भारत में कभी भी किसी न्यायाधीश पर सफलतापूर्वक महाभियोग नहीं चलाया गया है। पीठासीन अधिकारी की स्वीकार्यता संबंधी विवेकाधीन शक्ति का ऐतिहासिक परीक्षण जस्टिस वी. रामास्वामी और CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों के दौरान किया गया था।
2026 में राजव्यवस्था (Polity) के एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें, जो सांविधिक न्यायाधीश (जांच) अधिनियम प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट करता हो।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023MainsGS2
“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The motion to impeach a Judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges (Inquiry) Act, 1968. 2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved misbehaviour' of the Judges of the Supreme Court of India. 3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968. 4. If the motion for the impeachment of a Judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting. Which of the statements given above is/are correct?
- 2012PrelimsGS1
What is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? 1. While appointing the Supreme Court Judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India. 2. The Supreme Court Judges can be removed by the Chief Justice of India only. 3. The salaries of the Judges are charged on the Consolidated Fund of India to which the legislature does not have to vote. 4. All appointments of officers and staffs of the Supreme Court of India are made by the Government only after consulting the Chief Justice of India. Which of the statements given above is/are correct?