प्रतिबंधित जहाजों पर काम कर रहे भारतीय नाविकों के समक्ष जोखिम
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों और आर्थिक प्रतिबंधों को भारतीय नाविकों द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक समुद्री सुरक्षा जोखिमों और श्रम चुनौतियों से जोड़ता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग गवर्नेंस में मौजूद कमियों को रेखांकित करता है।
सारांश
यह लेख प्रतिबंधित जहाजों या 'डार्क फ्लीट' (dark fleet) पर काम करने वाले भारतीय नाविकों द्वारा सामना किए जाने वाले बढ़ते खतरों पर प्रकाश डालता है। भू-राजनीतिक प्रतिबंधों (जैसे रूस या ईरान के खिलाफ) से बचने के लिए पारंपरिक समुद्री कानून के दायरे से बाहर काम करने वाले इन जहाजों में अक्सर मानक प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी (P&I) बीमा की कमी होती है, ये ट्रैकिंग सिस्टम (AIS) बंद करने जैसी भ्रामक प्रथाओं को अपनाते हैं और खराब परिस्थितियों में संचालित होते हैं। परिणामस्वरूप, नाविकों को परित्याग, दुर्घटनाओं, बकाया वेतन और कानूनी कार्रवाई के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। यह लेख भारत के महानिदेशालय नौवहन (Directorate General of Shipping) को भर्ती एजेंसियों के नियमन में सुधार करने का सुझाव देता है ताकि भारतीय नागरिकों को ऐसे खतरनाक जहाजों पर तैनात होने से रोका जा सके और मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन (Maritime Labour Convention) जैसे ढांचे के तहत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
मुख्य बिंदु
- प्रतिबंधित कच्चे तेल का परिवहन करने वाले वैश्विक "dark fleet" का उदय मानक समुद्री नियमों को दरकिनार करता है, जिससे चालक दल के सदस्यों के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो रहे हैं।
- भारतीय नाविक, जो वैश्विक समुद्री कार्यबल का एक प्रमुख हिस्सा हैं, खराब रखरखाव, वैध P&I बीमा की अनुपस्थिति और AIS ट्रैकर्स को बंद करने जैसी भ्रामक शिपिंग प्रथाओं के कारण प्रतिबंधित जहाजों पर जानलेवा जोखिमों का सामना करते हैं।
- प्रतिबंधित जहाजों पर तैनात चालक दल के सदस्यों को परित्याग, बकाया वेतन और प्रतिबंध लागू करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा कानूनी कार्रवाई के खतरे का सामना करना पड़ता है।
- इन उच्च जोखिम वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती को रोकने के लिए जहाजरानी महानिदेशालय (DGS) द्वारा भर्ती और प्लेसमेंट सेवाओं (RPSL) की निगरानी को सख्त करने की तत्काल आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन (MLC), 2006
एक ILO संधि, जिसे 'सीफर्स बिल ऑफ राइट्स' के रूप में जाना जाता है, जो वेतन, स्वास्थ्य और स्वदेश वापसी (repatriation) सहित समुद्री कार्य स्थितियों के लिए वैश्विक न्यूनतम मानक स्थापित करती है।
UPSC context
GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध/श्रम अधिकार; भारत के विशाल विदेशी कार्यबल की रक्षा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जहाजरानी महानिदेशालय (DGS)
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत भारत का शीर्ष समुद्री नियामक, जो जहाजों के प्रमाणन, नाविकों के प्रशिक्षण और सुरक्षा मानकों के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS-III: अवसंरचना/सुरक्षा; भारत के शिपिंग उद्योग और समुद्री सुरक्षा के कार्यकारी शासन (executive governance) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)
संयुक्त राष्ट्र की वह विशेष एजेंसी जो अंतरराष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; वैश्विक समुद्री शासन और SOLAS जैसी सुरक्षा संधियों पर प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
संरक्षण और क्षतिपूर्ति (P&I) क्लब
जहाज मालिकों के आपसी बीमा संघ जो तीसरे पक्ष के जोखिमों, जैसे कि पर्यावरणीय क्षति, चालक दल (crew) की चोटों और कानूनी दंड के लिए देयता कवर (liability cover) प्रदान करते हैं।
UPSC context
GS-III: अर्थव्यवस्था/सुरक्षा; यह समुद्री जोखिम प्रबंधन और 'डार्क फ्लीट' (dark fleet) अर्थव्यवस्था के भीतर की संवेदनशीलताओं की समझ का परीक्षण करता है।
US OFAC प्रतिबंध
अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से संस्थाओं या जहाजों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (U.S. Office of Foreign Assets Control) द्वारा प्रबंधित आर्थिक प्रतिबंध।
UPSC context
GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और विदेशों में भारतीय नागरिकों पर एकतरफा प्रतिबंधों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
समुद्री श्रम सम्मेलन (MLC), 2006 का प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा किया जाता है।
MLC अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का एक कन्वेंशन है, न कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) का कोई इंस्ट्रूमेंट। अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि सभी समुद्री समझौते IMO से ही संबंधित होते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून में 'फ्लैग ऑफ कन्वीनिएंस' (FoC) क्या है?
- परिभाषा: लागत कम करने, करों से बचने, या सख्त सुरक्षा और श्रम नियमों को दरकिनार करने के लिए किसी जहाज को उसके मालिकों के देश से अलग किसी अन्य देश में पंजीकृत करना।
- UNCLOS का अधिदेश: UNCLOS का अनुच्छेद 91 राज्य और जहाज के बीच एक 'genuine link' (वास्तविक जुड़ाव) की आवश्यकता रखता है, यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अक्सर ओपन रजिस्ट्री (open registries) या FoCs द्वारा कमजोर कर दिया जाता है।
मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन (MLC), 2006 क्या है?
- ILO की उत्पत्ति: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा अपनाया गया, न कि IMO द्वारा। इसे विश्व स्तर पर 'Seafarers' Bill of Rights' के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- मुख्य अधिदेश: नाविकों के लिए काम की उचित स्थितियां, रोजगार की निष्पक्ष शर्तें, सुरक्षित कार्यस्थल, और चिकित्सा देखभाल एवं स्वदेश वापसी (repatriation) तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
- भारत का दायित्व: भारत ने MLC का अनुसमर्थन किया है, जो जहाजरानी महानिदेशालय (DGS) जैसे घरेलू निकायों को भारतीय नागरिकों के लिए इसके मानकों को लागू करने के लिए बाध्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
डार्क फ्लीट्स और ऊर्जा भू-राजनीति
रूसी और ईरानी कच्चे तेल पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने शैडो फ्लीट (shadow fleet) को जन्म दिया है। यह ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ती समुद्री सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरों (बीमा रहित तेल रिसाव) से जोड़ता है।
समुद्री क्षेत्र जागरूकता बनाम स्पूफिंग
डार्क फ्लीट जहाज नियमित रूप से AIS ट्रैकर्स को बंद कर देते हैं या उनके साथ हेरफेर (spoof) करते हैं, जो भारत के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR) को चुनौती देते हैं और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को जटिल बनाते हैं।
2026 की Prelims में UNCLOS के 'genuine link' नियमों (Flags of Convenience) और ILO के Maritime Labour Convention के प्रावधानों को मिलाकर पूछे जाने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2025MainsGS3
Why is maritime security vital to protect India's sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges and the way forward.
- 2022MainsGS3
What are the maritime security challenges in India ? Discuss the organisational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security.