समसामयिकी

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

भारत के अत्यधिक विनियमित परमाणु क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश की अनुमति देकर यह एक प्रमुख नीतिगत बदलाव (paradigm shift) को रेखांकित करता है। यह भारत के नेट-जीरो और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को आवश्यक विधायी सुधारों (SHANTI Act) और तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम (PHWRs, FBRs, LWRs) के विकास के साथ जोड़ता है।

सारांश

परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने वाले एक मसौदा नीति को मंजूरी दे दी है और इसे अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए आगे भेज दिया है। यह कदम प्रस्तावित SHANTI (Safe Holistic Assured Nuclear-energy for Transformation of India) अधिनियम द्वारा प्रेरित है, जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन कर सख्त नागरिक परमाणु दायित्व खंडों (civil nuclear liability clauses) को सरल बनाने का प्रयास करता है, जिससे निजी और विदेशी पूंजी का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस नीतिगत बदलाव का लक्ष्य परमाणु क्षमता वृद्धि को तेज करना है, जिससे कोयले के विश्वसनीय बेसलोड (baseload) विकल्प के रूप में वर्तमान 8.1 GW क्षमता को 2047 तक 100 GW तक पहुंचाया जा सके। इसे प्राप्त करने के लिए अनुमानित ₹20 लाख करोड़ के बड़े निवेश और परियोजना अनुमोदन समयसीमा में कमी की आवश्यकता होगी। तकनीकी रूप से, भारत प्रेशराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टर्स (PHWRs) में आत्मनिर्भर है और उसने अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) कार्यक्रम को उन्नत किया है, लेकिन लाइट वॉटर रिएक्टर्स (LWRs) का स्वदेशीकरण अभी भी अगली चुनौती बना हुआ है।

मुख्य बिंदु

  • परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक मसौदा FDI नीति को मंजूरी दे दी है, और इसे अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए आगे बढ़ा दिया है।
  • प्रस्तावित SHANTI Act परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिससे नागरिक परमाणु दायित्व नियमों को सरल बनाकर निजी क्षेत्र की भागीदारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित किया जा सके।
  • India aims to expand its nuclear power capacity from 8.1 GW to 100 GW by 2047, which requires an estimated investment of ₹20 lakh crore.
  • तकनीकी प्रगति: भारत ने प्रेशराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टर्स (PHWRs) में महारत हासिल कर ली है और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) में क्रिटिकलिटी (criticality) प्राप्त कर ली है। अगला लक्ष्य लाइट वॉटर रिएक्टर (LWR) तकनीक का स्वदेशीकरण करना है।
  • केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा को कोयले के एक महत्वपूर्ण बेसलोड विकल्प के रूप में देखता है।
  • दीर्घकालिक क्षमता वृद्धि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए परियोजना अनुमोदन की समयसीमा को वर्तमान 13 वर्षों से घटाकर 8-9 वर्ष करने की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

शांति एक्ट

एक ऐतिहासिक कानून (2025) जिसने भारत के परमाणु कानूनों को समेकित किया, परमाणु ऊर्जा अधिनियम (1962) और नागरिक दायित्व अधिनियम (2010) को निरस्त करते हुए परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी और विदेशी निवेश को सक्षम बनाया।

UPSC context

GS Paper II (विधायन) और GS Paper III (ऊर्जा सुरक्षा); राज्य के एकाधिकार से उदारीकरण की ओर नीतिगत बदलावों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC)

परमाणु ऊर्जा के लिए भारत की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था, जिसे 1958 में स्थापित किया गया था; यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करती है और परमाणु अनुसंधान तथा विद्युत नीतियों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II (संस्थागत ढांचा); भारत के रणनीतिक क्षेत्रों के 'टॉप-डाउन' शासन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
परमाणु नुकसान के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010

2010 का वह कानून जिसने परमाणु दुर्घटनाओं के लिए 'नो-फॉल्ट लायबिलिटी' व्यवस्था स्थापित की; आपूर्तिकर्ता देयता (supplier liability) पर इसकी विवादास्पद धारा 17(b) SHANTI Act के आने तक विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ी बाधा थी।

UPSC context

GS पेपर III (ऊर्जा/पर्यावरण); अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों (CSC) और परमाणु कूटनीति तथा FDI में कानूनी बाधाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962

1962 का वह बुनियादी कानून जिसने परमाणु ऊर्जा को विशेष रूप से केंद्र सरकार के लिए आरक्षित किया और इसके हालिया निरसन/संशोधन तक परमाणु तकनीक में निजी स्वामित्व या पेटेंट को प्रतिबंधित किया।

UPSC context

GS पेपर II (गवर्नेंस); भारत के 'संप्रभु' परमाणु नियंत्रण के विकास के लिए अनिवार्य ऐतिहासिक संदर्भ।

Source
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC)

भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान संस्थान, जो मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है; यह देश के संपूर्ण परमाणु ईंधन चक्र और रिएक्टर प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास के आधार स्तंभ (backbone) के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); थ्री-स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम और स्वदेशी तकनीक में इसकी भूमिका के लिए अक्सर पूछा जाता है।

Source
परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)

प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन वह प्रशासनिक विभाग जो परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को कार्यान्वित करने, ईंधन संसाधनों का प्रबंधन करने और अनुसंधान संस्थानों तथा NPCIL जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS Paper II (Government Structures); कार्यपालिका द्वारा रणनीतिक ऊर्जा और अनुसंधान के प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

SHANTI Act परमाणु क्षेत्र को विनियंत्रित (deregulate) करता है, जिससे ऑटोमैटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति मिलती है।

परमाणु ऊर्जा रणनीतिक रूप से प्रतिबंधित बनी हुई है। प्रस्तावित SHANTI Act पूर्ण सरकारी एकाधिकार को समाप्त करता है लेकिन घरेलू नियंत्रण बनाए रखने के लिए 100% के बजाय 49% पर सीमित FDI की कल्पना करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Technology: Nuclear Energy

PHWR, LWR और FBR तकनीकें एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?

  • PHWR: मॉडरेटर/कूलेंट के रूप में भारी जल (D2O) और ईंधन के रूप में असमृद्ध प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है। यह भारत के वर्तमान बेड़े का मुख्य आधार है।
  • LWR: मंदक/शीतलक के रूप में सामान्य हल्के जल (light water) का उपयोग करता है लेकिन इसमें अनिवार्य रूप से संवर्धित यूरेनियम (enriched uranium) ईंधन की आवश्यकता होती है। यह भारत के लिए स्वदेशीकरण (indigenization) का अगला प्रमुख क्षेत्र है।
  • फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR): यह अपने उपभोग से अधिक विखंडनीय सामग्री (fissile material) उत्पन्न करता है। यह शीतलक (coolant) के रूप में तरल सोडियम का उपयोग करता है और इसमें मंदक (moderator) की आवश्यकता नहीं होती है।
Polity & Governance

परमाणु क्षति के लिए नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम (2010) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को क्यों हतोत्साहित करता है?

  • आपूर्तिकर्ता का दायित्व: अधिनियम की धारा 17(b) ऑपरेटर को उपकरण आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध मुकदमा करने का 'राइट ऑफ रिकोर्स' (Right of Recourse) प्रदान करती है, यदि किसी दोष के कारण कोई परमाणु घटना होती है।
  • वैश्विक विचलन: यह अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों (जैसे कि CSC) से अलग है जो पूर्ण और अनन्य दायित्व को कड़ाई से केवल संयंत्र संचालक पर आरोपित करते हैं।
  • निवेश अवरोध: विदेशी विक्रेताओं को असीमित दायित्व (unlimited liability) का भय है। SHANTI एक्ट का प्रयास विशेष रूप से इन कठोर प्रावधानों को शिथिल करने पर केंद्रित है ताकि विदेशी पूंजी के मार्ग को खोला जा सके।

अंतर-विषय पैटर्न

  • रणनीतिक क्षेत्रों में FDI रुझान

    हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र को FDI के लिए खोले जाने के बाद, SHANTI Act पूंजी-प्रधान विस्तार के वित्तपोषण के लिए सामरिक क्षेत्रों में राज्य के एकाधिकार को समाप्त करने की एक समानांतर नीतिगत प्रवृत्ति को दर्शाता है।

  • बेसलोड पावर + नेट-जीरो 2070

    जैसे-जैसे अनिरंतर सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, CEA ने परमाणु ऊर्जा को कोयले को प्रतिस्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण गैर-जीवाश्म 'बेसलोड' के रूप में चिन्हित किया है, जो परमाणु दायित्व सुधारों को सीधे भारत के नेट-जीरो 2070 लक्ष्यों से जोड़ता है।

2026 में भारत की 'आपूर्तिकर्ता देयता' (CLNDA 2010) और वैश्विक 'केवल-संचालक' (operator-only) देयता मानकों के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की संभावना है।

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  • 2011PrelimsGS1

    The function of heavy water in a nuclear reactor is to

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    Give an account of the growth and development of nuclear science and technology in India. What is the advantage of fast breeder reactor programme in India?

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    Justify the need for FDI for the development of the Indian economy. Why there is gap between MOUs signed and actual FDIs? Suggest remedial steps to be taken for increasing actual FDIs in India.