बाल यौन शोषण मामलों में प्रणालीगत कमियां और न्यायिक लंबित मामले
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह कमजोर वर्गों (बच्चों) की सुरक्षा में गंभीर प्रणालीगत विफलताओं को रेखांकित करता है, और यह उजागर करता है कि कैसे उच्च न्यायिक लंबितता, अप्रभावी दंडात्मक कानून और शहरी डिजाइन की खामियां सामाजिक न्याय की नीतियों के इच्छित लाभों को विफल कर देती हैं।
सारांश
भारत में बाल यौन शोषण की रिपोर्टिंग लगातार कम होती रही है, जिसमें 90% से अधिक खतरे परिचित या भरोसेमंद हलकों से उत्पन्न होते हैं। हालांकि राज्य की प्रतिक्रिया मुख्य रूप से 2018 और 2019 के POCSO Act संशोधनों के माध्यम से दंड बढ़ाने पर केंद्रित रही है, लेकिन ये कठोर सजाएं अपराधियों को रोकने में विफल रही हैं और अनजाने में रिपोर्टिंग को कम कर देती हैं। पुलिस में सार्वजनिक अविश्वास, असंवेदनशील प्रशासन और POCSO मुकदमों में 89% की लंबित दर सहित प्रणालीगत अक्षमताएं न्याय को और अधिक कमजोर करती हैं। इसके अतिरिक्त, 'Safe City' परियोजना जैसी शहरी विकास पहल अक्सर हाशिए के स्थानों—जैसे कि परित्यक्त स्थलों और सामान्य भूमि—की उपेक्षा करती हैं, जहां ऐसे अपराध अक्सर होते हैं।
मुख्य बिंदु
- बाल यौन शोषण की 90% से अधिक घटनाओं में अपराधी पीड़ित के परिचित होते हैं, जिससे रिपोर्टिंग की दर में काफी कमी आती है।
- 'सेफ सिटी' (Safe City) परियोजनाओं सहित शहरी विकास के प्रतिमान, परित्यक्त औद्योगिक स्थलों और रखरखाव के अभाव वाली साझा भूमि जैसे हाशिए पर स्थित स्थानों की अनदेखी करते हैं, जो अक्सर अपराध स्थलों के रूप में काम करते हैं।
- POCSO मामलों की न्यायिक प्रक्रिया 89% की लंबित दर और 3% से 30% के बीच की निराशाजनक दोषसिद्धि दर से ग्रस्त है।
- 2018 और 2019 के POCSO अधिनियम संशोधनों के माध्यम से पेश किए गए कठोर दंड निवारक के रूप में कार्य करने में विफल रहे हैं, इसके बजाय वे द्वितीयक पीड़िताकरण (secondary victimisation) और रिपोर्टिंग में कमी का कारण बने हैं।
- ट्रॉमा-इनफॉर्म्ड पुलिसिंग की कमी और कानून प्रवर्तन में कलंक-प्रेरित अविश्वास पीड़ितों की भेद्यता को और अधिक बढ़ा देते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम
18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को यौन शोषण, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने वाला 2012 का एक कानून। यह लिंग-तटस्थ है, रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाता है, और विश्वास के पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए 'गुरुतर' (aggravated) अपराधों को परिभाषित करता है।
UPSC context
GS II: शासन और सामाजिक न्याय। यह बाल अधिकारों, कानूनी सुरक्षा उपायों और दंडात्मक बनाम सुधारात्मक न्याय के प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सेफ सिटी प्रोजेक्ट
निर्भया फंड के तहत गृह मंत्रालय की एक पहल, जिसका उद्देश्य तकनीक-आधारित पुलिसिंग, CCTV निगरानी और आठ प्रमुख शहरों में AI-आधारित निगरानी के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए शहरी सुरक्षा में सुधार करना है।
UPSC context
GS III: आंतरिक सुरक्षा/अवसंरचना। शहरी पुलिस व्यवस्था में तकनीकी हस्तक्षेपों और संवेदनशील समूहों के लिए सुरक्षा पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)
गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय एजेंसी जो अपराध डेटा के संग्रह और विश्लेषण, वार्षिक 'Crime in India' रिपोर्ट प्रकाशित करने और राष्ट्रीय आपराधिक डेटाबेस के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS II: गवर्नेंस। डेटा-संचालित नीति निर्माण, अपराध के रुझानों (जैसे POCSO पेंडेंसी) को ट्रैक करने और आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
मृत्यु दंड का प्रावधान करने वाले 2019 के POCSO संशोधनों ने बाल यौन शोषण की रिपोर्टिंग और दोषसिद्धि दर में सफलतापूर्वक वृद्धि की।
चूंकि 90% से अधिक अपराधी बच्चे के परिचित होते हैं, इसलिए कठोर दंड के प्रावधान मामलों को दबाने के लिए अत्यधिक पारिवारिक दबाव पैदा करते हैं, जिससे विरोधाभासी रूप से रिपोर्टिंग में कमी आती है।
संबंधित अवधारणाएँ
POCSO अधिनियम, 2012 के प्रमुख वैधानिक अधिदेश क्या हैं?
- लिंग तटस्थता: यह सभी लिंगों के बच्चों के खिलाफ यौन शोषण को मान्यता देता है, जो पारंपरिक लिंग-विशिष्ट बलात्कार कानूनों से अलग है।
- अनिवार्य रिपोर्टिंग: संदिग्ध दुर्व्यवहार की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसकी रिपोर्ट करना एक कानूनी बाध्यता है; रिपोर्ट न करना एक दंडनीय अपराध है।
- समयबद्ध सुनवाई: संविधिक रूप से अपराध का संज्ञान लेने के एक वर्ष के भीतर मुकदमों को पूरा करना अनिवार्य बनाता है।
निर्भया फंड का प्रशासन और उपयोग कैसे किया जाता है?
- गैर-व्यपगत कोष: यह 2013 में स्थापित एक गैर-व्यपगत (non-lapsable) कॉर्पस फंड है, जो महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से पहलों को लागू करने के लिए समर्पित है।
- नोडल एजेंसी: इसका प्रशासन आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है, लेकिन योजनाओं के मूल्यांकन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी है।
- प्रमुख लाभार्थी योजनाएं: यह 'सेफ सिटी' परियोजना, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs), वन स्टॉप सेंटर और इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को वित्तपोषित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कठोर दंड का विरोधाभास
POCSO के मृत्युदंड संशोधनों को दंडशास्त्र (penology) की व्यापक बहसों से जोड़ता है, यह दर्शाते हुए कि कैसे अत्यधिक कठोर वैधानिक दंड रिपोर्टिंग दर को कम कर सकते हैं जब अपराधी परिवार का सदस्य या कोई विश्वसनीय परिचित हो।
शहरी हाशिए के क्षेत्र बनाम Safe City तकनीक
तकनीक-प्रधान निगरानी (शहर के मुख्य केंद्रों में AI कैमरे) को अर्ध-शहरी और परित्यक्त क्षेत्रों की भौगोलिक उपेक्षा के साथ जोड़ता है, जो सार्वजनिक सुरक्षा नियोजन में स्थानिक असमानता को रेखांकित करता है।
विशेष न्यायालय और संरचनात्मक लंबितता
वैधानिक जनादेश (1 वर्ष के भीतर मुकदमे का समापन) और वास्तविकता (89% लंबित मामले) के बीच के अंतर को रेखांकित करता है, तथा POCSO की विफलता को आपराधिक न्याय प्रणाली की कम क्षमता जैसे व्यापक GS2 विषयों से जोड़ता है।
POCSO के मृत्युदंड संशोधनों द्वारा विरोधाभासी रूप से रिपोर्टिंग दरों को कम करना 2026 में 'Assertion-Reason' (कथन-कारण) के रूप में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025MainsGS2
The National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era. Examine the existing policies and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue.
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Examine the main provisions of the National Child Policy and throw light on the status of its implementation.
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Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.