समसामयिकी

दिल्ली मार्च के दौरान BNSS की धारा 163 लागू की गई

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

Understanding the practical application and frequent misuse of emergency police powers is crucial for aspirants. It highlights the friction between state authority (public order) and fundamental rights (freedom of assembly under Article 19), a recurring theme in GS Paper 2 governance and polity questions.

सारांश

यह लेख भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अनुप्रयोग का विश्लेषण करता है, जिसने CrPC की धारा 144 का स्थान लिया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा NEET-UG परीक्षा विवाद को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के एक विरोध मार्च पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस प्रावधान को लागू किया गया था। धारा 144 के उपयोग पर एक अनुभवजन्य (empirical) अध्ययन पर प्रकाश डालते हुए, यह लेख प्रकट करता है कि वास्तविक सार्वजनिक व्यवस्था की आपात स्थितियों के प्रबंधन के बजाय, दिल्ली में इन निषेधाज्ञा आदेशों के एक बड़े हिस्से का दुरुपयोग किरायेदार सत्यापन और सीसीटीवी (CCTV) संबंधी अनिवार्यताओं जैसे रोजमर्रा के सूक्ष्म-शासन (micro-governance) कार्यों के लिए किया जाता है। इन आदेशों को हर दो महीने में यांत्रिक तरीके से लगातार नवीनीकृत करके, अधिकारी प्रभावी रूप से वैधानिक समय सीमाओं और न्यायिक निर्णयों (judicial precedents) को दरकिनार कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों ने लगातार इस तरह के पूर्ण प्रतिबंधों (blanket bans) और कार्यकारी अतिरेक (executive overreach) के खिलाफ चेतावनी दी है, और स्पष्ट किया है कि प्रक्रिया की आड़ में शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार का हनन नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • नव-अधिनियमित BNSS की धारा 163, CrPC की धारा 144 के आपातकालीन प्रावधानों को बनाए रखती है, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को आशंकित खतरे या सार्वजनिक उपद्रव को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार देती है।
  • दिल्ली पुलिस ने हाल ही में NEET-UG अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक विरोध मार्च को रोकने के लिए BNSS की धारा 163 लागू की।
  • An empirical study on the use of Section 144 CrPC in Delhi revealed that only 1.5% of the orders are related to protests or public order emergencies, while 98.5% are used for routine micro-governance (e.g., mandating CCTVs, tenant verifications, and banning synthetic kite strings).
  • The study flags the systematic misuse of these powers through continuous, mechanical re-issuance of 'cyclostyled' orders every two months, which circumvents the statutory limit on their duration and amounts to legislation by executive fiat.
  • सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णयों, जिनमें बाबूलाल पराते (1961) और मजदूर किसान शक्ति संगठन (2018) शामिल हैं, ने यह व्यवस्था दी है कि ऐसी आपातकालीन शक्तियां असीमित नहीं हैं और इनका उपयोग विरोध-प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है; इन निर्णयों में लोक व्यवस्था तथा नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
संबद्ध PYQ · 1

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  • 2023MainsGS2

    “The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society.” Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.