सेबी कड़े सुरक्षा उपायों के साथ एएमसी के व्यावसायिक दायरे के विस्तार पर विचार कर रहा है
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह वित्तीय संस्थानों के लिए व्यापार संचालन को सुगम बनाने और खुदरा निवेशकों को हितों के टकराव (conflicts of interest), संसाधनों के विचलन और टॉक्सिक एसेट डंपिंग से सुरक्षित रखने के बीच SEBI द्वारा बनाए जा रहे विनियामक संतुलन (regulatory tightrope) को रेखांकित करता है। GS-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधनों का संग्रहण, पूंजी बाजार) और GS-4 (कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हितों का टकराव) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
सारांश
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को गैर-ब्रॉड बेस्ड फंडों (non-broad based funds) का प्रबंधन करने की अनुमति देकर उनके व्यवसाय के दायरे का विस्तार करने के प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है। वर्तमान में, म्यूचुअल फंडों को ब्रॉड-बेसिंग मानदंडों (न्यूनतम 20 निवेशक, जिसमें किसी एक निवेशक की हिस्सेदारी कॉर्पस के 25% से अधिक न हो) को पूरा करना अनिवार्य है। इन नियमों में ढील देने से AMCs कम या बड़े निवेशकों के लिए पूल्ड फंड संचालित कर सकेंगे, जिससे 'लेवल प्लेइंग फील्ड' को लेकर AMFI की चिंताओं का समाधान होगा। हालांकि, खुदरा निवेशकों की सुरक्षा के लिए, SEBI कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने की योजना बना रहा है। इनमें परिचालन पृथक्करण के लिए "Chinese Walls" बनाए रखना, हाई-नेट-वर्थ क्लाइंट्स की ओर संसाधनों के विचलन को रोकने के लिए शुल्क के अंतर को सीमित करना, इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम (PIT) मानदंडों को लागू करना और विशेष फंडों से नियमित म्यूचुअल फंडों में निम्न-गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर सख्त प्रतिबंध लगाना शामिल है। इसके अलावा, पेंशन फंड मैनेजर के रूप में पंजीकृत AMC की सहायक कंपनियां जल्द ही PFRDA विनियमों के तहत पेंशन योजनाओं के लिए Points of Presence (PoPs) के रूप में कार्य कर सकती हैं।
मुख्य बिंदु
- SEBI एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के लिए "ब्रॉड-बेसिंग" (broad-basing) आवश्यकताओं में ढील देने पर विचार कर रहा है, जिससे उन्हें नॉन-ब्रॉड बेस्ड फंड (20 से कम निवेशक या किसी एकल निवेशक की 25% से अधिक हिस्सेदारी) को प्रबंधित करने की अनुमति मिल सकेगी।
- इस कदम का उद्देश्य AMFI के एक प्रतिवेदन (representation) के बाद, अन्य फंड प्रबंधकों के मुकाबले AMC को समान अवसर (level-playing field) प्रदान करना है।
- हितों के टकराव को रोकने के लिए, SEBI म्यूचुअल फंड और गैर-व्यापक आधारित (non-broad based) फंड प्रबंधन के बीच परिचालन पृथक्करण (Chinese Walls) को अनिवार्य करता है।
- AMCs को उनके एक्सक्लूसिव फंड्स से निम्न-गुणवत्ता वाली या टॉक्सिक परिसंपत्तियों को रिटेल म्यूचुअल फंड्स में डंप करने से रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव दिया गया है।
- SEBI शुल्क संबंधी विसंगतियों पर भी सीमा (cap) लगाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि AMCs अपने सर्वोत्तम संसाधनों को रिटेल म्यूचुअल फंड से हटाकर अधिक शुल्क देने वाले एक्सक्लूसिव फंडों (exclusive funds) की ओर न मोड़ें।
- पेंशन फंड मैनेजर के रूप में कार्य करने वाली AMCs की सहायक कंपनियों को PFRDA द्वारा शासित पेंशन योजनाओं के लिए 'पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस' (PoPs) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है।
महत्वपूर्ण शब्द
SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)
वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय (स्था. 1992) जो निवेशकों के हितों की रक्षा करने और बाजार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत के प्रतिभूति और वस्तु (कमोडिटी) बाजारों को विनियमित करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था (नियामक निकाय)। वित्तीय बाजार पर्यवेक्षण और निवेशक संरक्षण की समझ का परीक्षण करता है।
एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC)
एक ऐसी वित्तीय कंपनी जो निवेशकों से धन जुटाकर उसे प्रबंधन शुल्क के बदले में इष्टतम रिटर्न प्राप्त करने के उद्देश्य से स्टॉक और बॉन्ड जैसे विविधीकृत पोर्टफोलियो में निवेश करती है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था (निवेश मॉडल)। पूंजी जुटाने (capital mobilization) और म्यूचुअल फंड विनियमन से संबंधित विषयों के लिए प्रासंगिक।
चाइनीज वॉल्स
Information barrier protocols within an organization designed to prevent the exchange of confidential data that could lead to conflicts of interest or illegal insider trading.
UPSC context
GS पेपर 3: कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पूंजी बाजार। वित्तीय संस्थानों में नैतिक सुरक्षा उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध (PIT) विनियम
SEBI का एक नियामक ढांचा जो बाजार की अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (UPSI) के आधार पर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था (पूंजी बाजार)। बाजार के दुरुपयोग और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण।
PFRDA (पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण)
भारत में पेंशन क्षेत्र के लिए सांविधिक नियामक, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सहित पेंशन फंडों के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था (वित्तीय समावेशन/सामाजिक सुरक्षा)। वृद्धावस्था आय सुरक्षा और नियामक निकायों के लिए प्रासंगिक।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
भारतीय नागरिकों के लिए एक स्वैच्छिक, परिभाषित-योगदान वाली पेंशन प्रणाली, जो PFRDA द्वारा विनियमित है और बाजार-आधारित रिटर्न के माध्यम से वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था (योजना और संसाधनों का संग्रहण)। सामाजिक सुरक्षा ढांचे (social security frameworks) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI)
SEBI-पंजीकृत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गैर-लाभकारी उद्योग निकाय, जो म्यूचुअल फंड उद्योग के विकास और नैतिक मानकों को बनाए रखने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था (वित्तीय बाज़ार)। उद्योग प्रतिनिधित्व और स्व-नियामक प्रथाओं के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
एसेट मैनेजमेंट कंपनियों द्वारा संचालित पेंशन योजना पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (PoPs) SEBI द्वारा विनियमित होते हैं।
जबकि SEBI मूल परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (Asset Management Companies) को विनियमित करती है, पेंशन योजनाएं और उनके PoPs पूरी तरह से PFRDA के नियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
SEBI और PFRDA के नियामक कार्यक्षेत्र किस प्रकार भिन्न हैं?
- SEBI का अधिदेश: निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूति बाजारों, म्यूचुअल फंड (AMCs) और पूंजी बाजार मध्यस्थों को विनियमित करता है।
- PFRDA अधिदेश: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और इसके विशिष्ट मध्यस्थों, जैसे पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (PoPs) को विनियमित करता है।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वित्तीय विनियमन में 'चाइनीज वॉल' क्या है?
- सूचना अवरोध: किसी वित्तीय संस्थान के भीतर स्थापित एक सख्त परिचालन और सूचनात्मक अवरोध।
- हितों के टकराव की रोकथाम: इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि फंड मैनेजर खुदरा निवेशकों की तुलना में हाई-नेट-वर्थ विशिष्ट ग्राहकों को तरजीह न दे सकें।
- इनसाइडर ट्रेडिंग नियंत्रण: विभिन्न विभागों के बीच अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (UPSI) के अवैध साझाकरण को रोकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
अंतर-नियामक समन्वय (SEBI और PFRDA)
Allowing AMCs to act as pension PoPs converges capital market investment vehicles with long-term retirement planning (NPS).
संक्रमण का जोखिम और विषाक्त परिसंपत्तियां
रिटेल फंड्स में टॉक्सिक एसेट्स डंप करने के खिलाफ SEBI का नियम, प्रणालीगत संक्रमण (systemic contagion) को रोकने के लिए बैंक-NBFC एक्सपोजर पर RBI के कड़े मानदंडों के समान है।
'Chinese Walls', 'Broad-based funds' और 'PoPs' की परिभाषाएं 2026 की Prelims परीक्षा में 'match-the-following' प्रश्नों के लिए प्रमुख दावेदार हैं।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. In India, Non-Banking Financial Companies can access the Liquidity Adjustment Facility window of the Reserve Bank of India. 2. In India, Foreign Institutional Investors can hold the Government Securities (G-Secs). 3. In India, Stock Exchanges can offer separate trading platforms for debts. Which of the statements given above is/are correct?
- 2022MainsGS4
Discuss the significance of 'Conflict of interest' in the context of public administration.
- 2017MainsGS4
Conflict of interest in the public sector arises when official duties, public interest, and personal interest are taking priority one above the other. How can this conflict in administration be resolved? Describe with an example.
- 2024PrelimsGS1
With reference to the Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) Yojana, consider the following statements : 1. The entry age group for enrolment in the scheme is 21 to 40 years. 2. Age specific contribution shall be made by the beneficiary. 3. Each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of ₹ 3,000 per month after attaining the age of 60 years. 4. Family pension is applicable to the spouse and unmarried daughters. Which of the statements given above is/are correct?