राजस्थान सरकार ने स्कूली बुनियादी ढांचे के उन्नयन की योजना की घोषणा की
स्रोत:the-times-of-india ↗

क्यों मायने रखता है
बुनियादी शिक्षा क्षेत्र को लक्षित करने वाली राज्य सरकार की पहलें RPSC RAS Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रशासन शिक्षा के अधिकार (Right to Education) के अधिदेशों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश और ग्रामीण व शहरी स्कूलों में डिजिटल तकनीक के एकीकरण के संबंध में न्यायिक निगरानी पर कैसी प्रतिक्रिया देता है।
सारांश
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने राज्य की स्कूल प्रणाली का कायाकल्प करने के उद्देश्य से ₹12,500 करोड़ के विशाल अवसंरचना परिव्यय की घोषणा की है। न्यायिक जांच और 'स्कूल ठीक करो' जैसे अभियानों से प्रेरित होकर, इस धनराशि का उपयोग हजारों नए स्कूल भवनों, कक्षाओं और शौचालय परिसरों के निर्माण के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह पहल स्मार्ट क्लासरूम तथा ICT लैब स्थापित करने और टैबलेट प्रदान करके शिक्षा के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर देती है, जो राज्य में बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं और शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान सरकार ने राज्य भर में स्कूली बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप से उन्नत करने के लिए ₹12,500 करोड़ की निवेश योजना की घोषणा की है।
- बुनियादी ढांचागत पहल में 3,587 नए स्कूल भवनों, 83,783 कक्षाओं का निर्माण और 22,589 मौजूदा स्कूलों में व्यापक मरम्मत कार्य शामिल है।
- स्वच्छता की समस्या के समाधान के लिए, सरकार स्कूलों में 13,616 नए शौचालय परिसरों का निर्माण करेगी।
- इस पहल में एक मजबूत डिजिटल शिक्षा घटक शामिल है, जिसके तहत स्मार्ट कक्षाओं, ICT लैब का वित्तपोषण और छात्रों को टैबलेट का वितरण किया जाता है।
- यह घोषणा स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर एक जनहित याचिका के परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद की गई है, जो मुख्य न्यायाधीश के 'स्कूल ठीक करो' अभियान के अनुरूप है।
महत्वपूर्ण शब्द
स्कूल ठीक करो अभियान
कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल, जिसमें स्वयंसेवकों द्वारा सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट किया जाता है। यह अभियान ढांचागत कमियों को उजागर करने और जवाबदेही की मांग करने के लिए बुनियादी सुविधाओं का भौतिक रूप से निरीक्षण करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन)। सार्वजनिक अवसंरचना और शिक्षा के अधिकार के लिए जवाबदेही की मांग करने में नागरिक समाज और राजनीतिक अभियानों की भूमिका को दर्शाता है।
राजस्थान सरकार का ₹12,500 करोड़ का स्कूल परिव्यय
41 जिलों में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा शुरू किया गया एक तीन-वर्षीय रोडमैप (2026-29)। यह 3,587 नए स्कूलों, कक्षाओं के विस्तार और ICT लैब जैसे डिजिटल उपकरणों को वित्तपोषित करता है।
UPSC context
GS पेपर II और III। सार्वजनिक शिक्षा के आधुनिकीकरण और विकासात्मक अंतरालों को दूर करने के लिए राज्य के नेतृत्व वाले नीतिगत हस्तक्षेपों को समझने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
स्कूली बुनियादी ढांचे पर राजस्थान उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश
2025 में छत गिरने से सात छात्रों की मौत की घटना के बाद, उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 86,000 जर्जर कक्षाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और राज्य पर तत्काल बजट आवंटन के लिए दबाव डाला।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था)। राज्य की उदासीनता के खिलाफ मौलिक अधिकारों (सुरक्षा और शिक्षा का अधिकार) को लागू कराने वाली न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण।
प्रारंभिक ट्रैप
"'स्कूल ठीक करो' राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख वित्तीय योजना है।"
'स्कूल ठीक करो' नागरिकों (CJP) द्वारा शुरू किया गया एक जवाबदेही अभियान है जिसके कारण एक PIL दायर हुई, न कि यह स्वयं कोई सरकारी फंडिंग योजना है।
संबंधित अवधारणाएँ
RTE अधिनियम, 2009 के तहत अनिवार्य स्कूल बुनियादी ढांचा मानदंड क्या हैं?
- भवन मानदंड: सभी मौसम के अनुकूल एक ऐसा भवन होना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और बाधारहित पहुंच हो।
- स्वच्छता: लड़कों और लड़कियों के लिए अलग और कार्यशील शौचालयों को अनिवार्य करता है, जो सीधे तौर पर राज्य के ₹340.4 करोड़ के शौचालय परिसर परिव्यय से जुड़ा है।
- आवश्यक सुविधाएं: सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधाओं, एक खेल के मैदान और समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले एक पुस्तकालय की आवश्यकता है।
जनहित याचिकाएं (PILs) शिक्षा जैसे सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को किस प्रकार लागू करती हैं?
- न्यायिक सक्रियता: जनहित याचिका (PIL) संवैधानिक न्यायालयों (अनुच्छेद 32/226) को सार्वजनिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करने की अनुमति देती है, जैसा कि जर्जर स्कूलों पर HC के नोटिस में देखा गया है।
- अनुच्छेद 21A का विस्तार: न्यायालय लगातार स्कूल के बुनियादी ढांचे (सुरक्षित भवन, शौचालय) को शिक्षा के मौलिक अधिकार के एक अभिन्न अंग के रूप में व्याख्यायित कर रहे हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक सक्रियता राज्य की राजकोषीय नीति को संचालित कर रही है
'स्कूल ठीक करो' जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप, जिसने सीधे तौर पर राज्य के एक बड़े बुनियादी ढांचागत परिव्यय को उत्प्रेरित किया है, न्यायिक संवीक्षा द्वारा कार्यपालिका के राजकोषीय आवंटन को आकार देने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
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