महाराष्ट्र आंगनवाड़ी प्रीस्कूल पाठ्यक्रम और NEP कार्यान्वयन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह बदलाव NEP 2020 और ECCE के कार्यान्वयन पर UPSC Mains के लिए एक व्यावहारिक केस स्टडी प्रदान करता है। यह उदाहरण पेश करता है कि कैसे मौजूदा कल्याणकारी बुनियादी ढांचे (Anganwadis) को बुनियादी शिक्षण कमियों को दूर करने के लिए पुनर्गठित किया जा सकता है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को सीधे दीर्घकालिक मानव संसाधन विकास से जोड़ता है।
सारांश
महाराष्ट्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने पूर्व-स्कूली शिक्षा को औपचारिक रूप देने के लिए आंगनवाड़ियों हेतु एक व्यापक पाठ्यक्रम और शैक्षिक पुस्तकों का एक सेट तैयार किया है। ऐतिहासिक रूप से मुख्य रूप से बाल पोषण और स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में कार्य करने वाली आंगनवाड़ियाँ अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के पूर्णतः अनुरूप 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' (ECCE) को एकीकृत करेंगी। इस प्रणालीगत बदलाव का उद्देश्य पारंपरिक बाल देखभाल और औपचारिक प्राथमिक स्कूली शिक्षा के बीच के अंतर को कम करना है, जिससे पूरे राज्य में छोटे बच्चों के लिए मानकीकृत सीखने के परिणाम (learning outcomes) और बेहतर स्कूली तैयारी सुनिश्चित की जा सके।
मुख्य बिंदु
- महाराष्ट्र SCERT ने आंगनबाड़ियों में औपचारिक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा शुरू करने के लिए एक समर्पित पाठ्यक्रम और पुस्तकों को अंतिम रूप दे दिया है।
- यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) के महत्व पर जोर देती है।
- परंपरागत रूप से WCD विभाग के तहत पोषण और स्वास्थ्य पर केंद्रित, आंगनवाड़ी अब छोटे बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा केंद्रों के रूप में कार्य करने की दिशा में परिवर्तित हो रही हैं।
- यह पहल पूर्व-स्कूली शिक्षा को मानकीकृत करने का लक्ष्य रखती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले बच्चे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने से पहले आवश्यक 'स्कूल-रेडीनेस' कौशल हासिल कर सकें।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
भारत की शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित करने वाला एक व्यापक ढांचा, जो 5+3+3+4 संरचना की शुरुआत करता है। यह प्री-स्कूल (3-6 वर्ष की आयु) को औपचारिक स्कूली शिक्षा में शामिल करता है और बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता (Foundational Literacy and Numeracy) पर बल देता है।
UPSC context
GS II: शिक्षा के लिए सरकारी नीतियां; भारतीय शिक्षा प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों और शैक्षणिक बदलावों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)
1975 में शुरू की गई एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना, जो छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को छह सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करती है—जिसमें पोषण, स्वास्थ्य और अनौपचारिक पूर्व-स्कूली शिक्षा शामिल है।
UPSC context
GS II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लक्षित करने वाले सामाजिक क्षेत्र के हस्तक्षेपों की समझ का परीक्षण करता है।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT)
एक राज्य-स्तरीय शैक्षणिक निकाय जो पाठ्यक्रम विकास और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है; महाराष्ट्र में, इसने आंगनवाड़ी पूर्व-स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय 'आधारशिला' (Aadharshila) ढांचे का स्थानीयकरण किया है।
UPSC context
GS II: शिक्षा एवं मानव संसाधन; राष्ट्रीय शैक्षिक जनादेशों को लागू करने में राज्य संस्थानों की भूमिकाओं के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE)
3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अधिगम का आधारभूत चरण, जो खेल-आधारित शिक्षाशास्त्र और समग्र विकास पर केंद्रित है ताकि स्कूली शिक्षा के लिए तैयारी (school readiness) सुनिश्चित की जा सके; इसे अब औपचारिक शिक्षा संरचना में एकीकृत कर दिया गया है।
UPSC context
GS II: सामाजिक क्षेत्र/शिक्षा; 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता' (Foundational Literacy and Numeracy) और मानव संसाधन विकास जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
आंगनवाड़ी
ICDS के तहत स्थापित एक ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र, जो पोषण के लिए फ्रंटलाइन वितरण इकाई के रूप में कार्य करता है और अब NEP 2020 के तहत एक औपचारिक प्री-स्कूल के रूप में विकसित हो रहा है।
UPSC context
GS II: स्वास्थ्य एवं शिक्षा; सामाजिक कल्याण और मानव विकास के लिए जमीनी स्तर के वितरण तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग
ICDS कार्यक्रम के कार्यान्वयन और आंगनवाड़ी कार्यों की निगरानी के लिए जिम्मेदार मुख्य सरकारी नोडल एजेंसी, जो ECCE के लिए शिक्षा विभाग के साथ समन्वय में कार्य करती है।
UPSC context
GS II: सांविधिक/नियामक निकाय और सामाजिक क्षेत्र; शासन में अंतर-विभागीय अभिसरण की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु) एक कानूनी रूप से बाध्यकारी मौलिक अधिकार है।
ECCE (0-6 वर्ष) अनुच्छेद 45 के तहत एक DPSP है। अनुच्छेद 21A और RTE Act विशेष रूप से 6-14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा अनिवार्य करते हैं। RTE की धारा 11 केवल यह सुझाव देती है कि राज्य प्री-स्कूल प्रदान 'कर सकते' हैं; यह वाद-योग्य (justiciable) नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और DPSPs के बीच संवैधानिक रूप से किस प्रकार विभाजित किया गया है?
- अनुच्छेद 21A (मूल अधिकार): राज्य के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य करता है।
- अनुच्छेद 45 (DPSP): राज्य को सभी बच्चों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) प्रदान करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 51A(k) (FD): माता-पिता या अभिभावकों पर 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का एक मौलिक कर्तव्य आरोपित करता है।
ICDS योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का मुख्य अधिदेश (core mandate) क्या है?
- मूल अधिदेश: बच्चों की भूख और कुपोषण से निपटने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) के तहत 1975 में शुरू किया गया।
- छह मुख्य सेवाएँ: पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सेवाएँ, पूर्व-स्कूली अनौपचारिक शिक्षा, और पोषण/स्वास्थ्य शिक्षा।
- आधुनिक विकास: सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, केंद्रों को NEP 2020 के अनुरूप औपचारिक बुनियादी प्रारंभिक शिक्षा हब के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है।
अंतर-विषय पैटर्न
NEP 2020 और सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 का संगम
आंगनवाड़ियों को पोषण-केंद्रित WCD केंद्रों से बुनियादी शिक्षा केंद्रों (foundational learning hubs) में परिवर्तित करने के लिए शिक्षा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों के बीच अभूतपूर्व अंतर-मंत्रालयी अभिसरण (inter-ministerial convergence) की आवश्यकता है।
अनुच्छेद 45 DPSP के कार्यान्वयन में संघवाद
महाराष्ट्र के SCERT पाठ्यक्रम जैसी राज्य-स्तरीय पहलें राष्ट्रीय नीतियों के विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन को प्रदर्शित करती हैं, जो गैर-बाध्यकारी DPSP लक्ष्यों और स्थानीय जमीनी स्तर की डिलीवरी के बीच के अंतर को पाटती हैं।
अनुच्छेद 45/NEP के तहत ECCE और अनुच्छेद 21A/RTE के तहत वादयोग्य (justiciable) प्रारंभिक शिक्षा के बीच अंतर करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।
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