जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के रूप में समावेशी डिजिटल पहुंच
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
'समावेशी डिजिटल पहुँच' को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 का न्यायिक विस्तार एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास है। यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), ई-गवर्नेंस सुलभता और मौलिक अधिकारों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है, जो इसे मौलिक अधिकारों के दायरे, सुभेद्यता और ई-गवर्नेंस डिजाइन पर आधारित Mains GS2 के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए घोषित किया है कि समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक मौलिक घटक है। यह फैसला बढ़ते डिजिटल विभाजन (digital divide) को संबोधित करता है, और इस बात पर जोर देता है कि दुर्गम डिजिटल प्लेटफॉर्म और KYC जैसी जटिल प्रक्रियाएं दिव्यांग व्यक्तियों और एसिड अटैक सर्वाइवर्स सहित संवेदनशील आबादी को असमान रूप से हाशिए पर धकेलती हैं। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपायों का आह्वान किया कि ई-गवर्नेंस और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (digital public infrastructure) को सार्वभौमिक पहुंच को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाए, जिससे डिजिटल युग में गैर-भेदभाव और वास्तविक समानता को कायम रखा जा सके।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है।
- इस निर्णय ने ई-गवर्नेंस और वित्तीय सेवाओं सहित डिजिटल इकोसिस्टम को हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सुलभ बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- इसमें रेखांकित किया गया कि दुर्गम डिजिटल प्रक्रियाएं, जैसे कि कठोर KYC मानदंड, दिव्यांग व्यक्तियों, दृष्टिबाधितों और एसिड अटैक सर्वाइवर्स जैसे संवेदनशील समूहों को असमान रूप से बाहर कर देती हैं।
- फैसले ने वास्तविक समानता (substantive equality) सुनिश्चित करने के लिए प्रोएक्टिव और उपयोगकर्ता-केंद्रित (user-centric) तकनीकी डिजाइनों की ओर बढ़कर डिजिटल अंतराल (digital divide) को पाटने की आवश्यकता पर बल दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान का अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से, इसका विस्तार गरिमा के लिए आवश्यक उन असूचीबद्ध अधिकारों को शामिल करने के लिए किया गया है, जैसे कि निजता और अब डिजिटल पहुंच।
UPSC context
GS पेपर II: मौलिक अधिकार और न्यायिक व्याख्या। 'जीवन के अधिकार' (Right to Life) के विकसित होते दायरे की समझ का परीक्षण करता है।
दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016
UNCRPD के अनुरूप एक ऐतिहासिक कानून जो 21 दिव्यांगताओं को मान्यता देता है। यह भारत में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ICT सेवाओं के लिए 'यूनिवर्सल डिजाइन' और डिजिटल सुलभता (धारा 42) को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। सामाजिक न्याय के लिए वैधानिक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)
आधार और UPI जैसे मुक्त एवं इंटरऑपरेबल डिजिटल सिस्टम जो सार्वजनिक सेवाओं के लिए 'डिजिटल रेल्स' के रूप में कार्य करते हैं। ये व्यापक सामाजिक स्तर पर सुरक्षित पहचान, भुगतान और डेटा विनिमय को सक्षम बनाते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था। समावेशी विकास और डिजिटल गवर्नेंस पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
सारभूत समानता
एक संवैधानिक सिद्धांत जो केवल सभी के साथ एक समान व्यवहार (औपचारिक समानता) करने के बजाय, उनकी प्रारंभिक स्थिति की परवाह किए बिना, ऐतिहासिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय। सकारात्मक कार्रवाई और अनुच्छेद 14-16 को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
डिजिटल अंतराल
आधुनिक सूचना और संचार तकनीक तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों और इससे वंचित व्यक्तियों के बीच का सामाजिक-आर्थिक अंतराल, जो अक्सर दिव्यांगता, गरीबी या भौगोलिक स्थिति के कारण और भी गहरा हो जाता है।
UPSC context
GS पेपर II/III: सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था। समावेशी विकास की बाधाओं और ई-गवर्नेंस के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ई-गवर्नेंस
सरकारी सेवाओं के वितरण को बेहतर बनाने, पारदर्शिता में सुधार करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ICT का उपयोग, जिसे अब न्यायालय ने अनिवार्य कर दिया है कि वह सार्वभौमिक रूप से सुलभ होना चाहिए।
UPSC context
GS पेपर II: गवर्नेंस और ICT एप्लिकेशन। सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधारों के लिए केंद्रीय।
प्रारंभिक ट्रैप
समावेशी डिजिटल पहुंच का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्पष्ट रूप से निहित है।
अभ्यर्थी अक्सर न्यायिक व्याख्याओं और स्पष्ट संवैधानिक पाठ के बीच भ्रमित हो जाते हैं। संविधान में डिजिटल पहुंच का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है; इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्निहित माना गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के दायरे का न्यायिक रूप से विस्तार किस प्रकार किया है?
- उचित प्रक्रिया का विकास: मेनका गांधी मामला (1978) ने यह स्थापित किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाली प्रक्रियाएं न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत होनी चाहिए, जिसमें 'substantive due process' (सारभूत यथोचित प्रक्रिया) को शामिल किया गया।
- व्युत्पन्न मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 21 में अब गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक अधिकारों का एक विस्तृत दायरा शामिल है, जैसे कि निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका और डिजिटल पहुँच (Digital Access)।
- राज्य का सक्रिय कर्तव्य: यह व्याख्या नागरिकों को न केवल कार्यकारी की मनमानी कार्रवाइयों से बचाती है, बल्कि राज्य को सक्रिय रूप से गरिमापूर्ण जीवन की स्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए बाध्य भी करती है।
दिव्यांगजन अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
- दिव्यांगता का विस्तारित दायरा: इस अधिनियम ने आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की सूची को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया, जिसमें एसिड अटैक पीड़ित, विशिष्ट शिक्षण अक्षमताएं (specific learning disabilities) और पार्किंसंस रोग शामिल हैं।
- रोज़गार आरक्षण: यह सरकारी प्रतिष्ठानों में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण कोटा 3% से बढ़ाकर 4% करना अनिवार्य करता है।
- अनिवार्य सुगमता: यह अधिनियम स्पष्ट रूप से एक बाधा-मुक्त वातावरण का आदेश देता है, जिसके लिए सार्वजनिक भवनों, परिवहन और डिजिटल/सूचना प्रणालियों का सार्वभौमिक रूप से सुलभ होना आवश्यक है।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वास्तविक समानता
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (आधार, UPI) के लिए भारत के प्रयासों में अक्सर बहिष्करण की त्रुटियों (exclusion errors) का जोखिम रहता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह अनिवार्य करता है कि DPI का डिज़ाइन केवल तेजी से विस्तार (rapid scaling) के बजाय अनुच्छेद 14 (वास्तविक समानता) के अनुरूप होना चाहिए।
अनुच्छेद 38(2) के दायित्वों को सुदृढ़ करना
डिजिटल डिवाइड को पाटना डिजिटल इंडिया के तहत मात्र एक नीतिगत लक्ष्य से अब एक संवैधानिक दायित्व की ओर परिवर्तित हो रहा है, जो अनुच्छेद 38(2) (DPSP) के तहत सुविधाओं में असमानताओं को कम करने से स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है।
इंटरनेट के अधिकार (अनुच्छेद 19) बनाम समावेशी डिजिटल पहुंच (अनुच्छेद 21) और RPWD अधिनियम के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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