पारदर्शिता पर डेटा संरक्षण कानून के प्रभाव की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
DPDP अधिनियम और RTI अधिनियम के बीच का टकराव निजता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) और सूचना के अधिकार/वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) के बीच संतुलन बनाने की मूल संवैधानिक बहस से जुड़ा है। यह GS पेपर 2 (गवर्नेंस, मौलिक अधिकार) के लिए एक अत्यधिक संभावित विषय है।
सारांश
भारत का सर्वोच्च न्यायालय सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 और खोजी पत्रकारिता पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के संवैधानिक प्रभाव की समीक्षा करने के लिए तैयार है। याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि DPDP अधिनियम के माध्यम से RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में किया गया संशोधन व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण के लिए पूर्ण छूट (blanket exemption) प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता कमजोर होती है और सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेही से बचने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त, DPDP अधिनियम में पत्रकारिता के उद्देश्यों के लिए छूट का अभाव है, जिसका अर्थ है कि खोजी पत्रकारों को किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा प्रकाशित करने के लिए उसी व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता होगी जिसकी वे जांच कर रहे हैं। न्यायालय ने पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच के तनाव को स्वीकार किया और इन दोनों केंद्रीय कानूनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 पर पड़ने वाले प्रभाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं का परीक्षण करने के लिए सहमत हो गया है।
- DPDP अधिनियम की धारा 44(3) ने व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया, जिससे पूर्ववर्ती जनहित ओवरराइड (public interest override) को समाप्त कर दिया गया।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि DPDP अधिनियम निजता के अधिकार को उलट देता है, और नागरिकों को राज्य से बचाने के बजाय इसका उपयोग राज्य के पदाधिकारियों को जवाबदेही से बचाने के लिए करता है।
- याचिकाओं में खोजी पत्रकारिता पर इस अधिनियम के 'चिलिंग इफेक्ट' (chilling effect) को लेकर भी चिंताएं रेखांकित की गई हैं, क्योंकि पत्रकारों को व्यक्तिगत डेटा प्रकाशित करने के लिए डेटा प्रिंसिपल्स (जांच के विषयों) से सहमति लेने की आवश्यकता होगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया, यह रेखांकित करते हुए कि RTI पारदर्शिता को बढ़ावा देता है जबकि DPDP डिजिटल गोपनीयता की रक्षा करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023
भारत का मुख्य डेटा गोपनीयता कानून जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण (processing) के लिए एक ढांचा स्थापित करता है। यह व्यक्तिगत गोपनीयता को वैध प्रसंस्करण के साथ संतुलित करता है, लेकिन सरकारी जानकारी को सार्वजनिक जांच से संभावित रूप से बचाने के लिए इसे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
UPSC context
GS Paper 2 (शासन) और GS Paper 3 (साइबर सुरक्षा); डेटा गवर्नेंस, निजता के अधिकारों और विधायी प्रभावों की समझ का परीक्षण करता है।
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005
सार्वजनिक प्राधिकरणों से रिकॉर्ड मांगने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने वाला एक ऐतिहासिक कानून। इसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करना है, जिससे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को व्यावहारिक रूप दिया जा सके।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन) और GS पेपर 4 (सत्यनिष्ठा); पारदर्शिता और नागरिक-राज्य जुड़ाव के लिए संस्थागत तंत्र का परीक्षण करता है।
RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j)
RTI का एक प्रावधान जो व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण से छूट देता है। DPDP Act ने व्यापक जनहित के अधिभावी प्रभाव (larger public interest override) को हटाकर इसमें संशोधन किया, जिससे एक पूर्ण छूट (blanket exemption) लागू हो गई है, जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि यह पारदर्शिता को कमजोर करती है।
UPSC context
GS Paper 2 (Governance); पारदर्शिता कानूनों के भीतर विशिष्ट छूटों और हालिया संशोधनों द्वारा जवाबदेही को कमज़ोर किए जाने का परीक्षण करता है।
निजता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
पुट्टस्वामी मामले (2017) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। यह व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करता है, लेकिन इसे जनता के जानने के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
UPSC context
GS पेपर 2 (भारतीय संविधान); मौलिक अधिकारों के विकास और निजता बनाम पारदर्शिता के बीच न्यायिक संतुलन का परीक्षण करता है।
खोजी पत्रकारिता
गहन रिपोर्टिंग जो भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करती है। यह सार्वजनिक रिकॉर्ड पर निर्भर करती है, जिन्हें DPDP अधिनियम के तहत पत्रकारिता के उद्देश्यों के लिए डेटा प्रसंस्करण (data processing) हेतु छूट न दिए जाने से खतरा है।
UPSC context
GS Paper 2 (मीडिया की भूमिका); लोकतांत्रिक जवाबदेही और शासन को बनाए रखने में एक स्वतंत्र प्रेस के महत्व का परीक्षण करता है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय। यह संविधान के अंतिम व्याख्याकार और मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जो अक्सर निजता और पारदर्शिता जैसे परस्पर विरोधी अधिकारों के बीच के विवादों का निपटारा करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका); संवैधानिक व्याख्या और लोकतांत्रिक स्तंभों की रक्षा करने में शीर्ष अदालत की भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
DPDP अधिनियम RTI के तहत व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण की अनुमति देता है यदि यह व्यापक जनहित में हो।
यह गलत है। DPDP अधिनियम, 2023 ने व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए, 'जनहित सर्वोपरिता' (public interest override) को हटाने के लिए RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में विशेष रूप से संशोधन किया है।
संबंधित अवधारणाएँ
निजता के प्रतिबंधों के लिए आनुपातिकता परीक्षण (Proportionality Test) क्या है?
- वैधानिकता: निजता को सीमित करने वाली कार्रवाई एक वैध और संवैधानिक रूप से सुदृढ़ कानून द्वारा समर्थित होनी चाहिए।
- वैध उद्देश्य: उपाय और राज्य के वैध उद्देश्य के बीच एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।
- आवश्यकता एवं संतुलन: अधिकारों को पर्याप्त रूप से संतुलित करते हुए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह उपाय न्यूनतम प्रतिबंधात्मक साधन होना चाहिए।
भारत में सूचना का अधिकार संवैधानिक रूप से किस प्रकार संरक्षित है?
- अनुच्छेद 19(1)(a): SC के फैसले (जैसे, राज नारायण मामला) RTI की व्याख्या वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित के रूप में करते हैं।
- अनुच्छेद 21: नागरिकों के लिए सूचित विकल्प चुनने हेतु सूचना आवश्यक है, जो इसे गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से जोड़ती है।
- RTI अधिनियम, 2005: यह एक सांविधिक अधिकार है, जिसे इन मौलिक संवैधानिक गारंटियों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
चुनावी फंडिंग में निजता बनाम पारदर्शिता
SC ने इससे पहले मतदाताओं के RTI (Art 19) को बनाए रखने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया था, जो दाता की गोपनीयता की तुलना में लोकतांत्रिक पारदर्शिता को प्राथमिकता देने के पैटर्न को दर्शाता है। यह मिसाल DPDP-RTI के न्यायिक संतुलन को काफी प्रभावित करती है।
डिजिटल विनियमन अनुच्छेद 19(1)(a) को हतोत्साहित कर रहे हैं
DPDP अधिनियम में पत्रकारिता संबंधी छूट की कमी IT Rules 2021 और टेलीग्राफ अधिनियम के खिलाफ उठाई गई चिंताओं को दर्शाती है, जो प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने वाले डिजिटल विनियमों की एक निरंतर प्रवृत्ति को उजागर करती है।
DPDP Act 2023 संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 19(1)(a) (RTI/मीडिया) और अनुच्छेद 21 (निजता) के बीच टकराव का विश्लेषण करने वाले Mains GS2 प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
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