समसामयिकी

लोकपाल का अधिकार क्षेत्र और न्यायिक जवाबदेही पर संवैधानिक बहस

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला न्यायिक स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार विरोधी जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने वाली बुनियादी संवैधानिक बहस को सामने लाता है। यह GS-2 Polity के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह संवैधानिक पदाधिकारियों पर Lokpal के वैधानिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं पर सवाल उठाता है और भारत में High Courts की ऐतिहासिक उत्पत्ति की पड़ताल करता है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान हाईकोर्ट जजों के खिलाफ शिकायतों पर सुनवाई करने के लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले को नई बेंच गठित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पास वापस भेज दिया है। इससे पहले, एक विशेष पीठ ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें ऐसे अधिकार क्षेत्र का दावा किया गया था, और इसे न्यायिक स्वतंत्रता का एक "चिंताजनक" उल्लंघन बताया था। लोकपाल ने तर्क दिया था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत हाईकोर्ट जज 'लोक सेवक' (public servants) की श्रेणी में आते हैं, और दावा किया था कि हाईकोर्ट मूल रूप से पूरी तरह से संवैधानिक निकाय होने के बजाय ब्रिटिश काल के संसदीय अधिनियमों द्वारा स्थापित किए गए थे।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने इस स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले को कि क्या लोकपाल सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है, नई पीठ को पुनः आवंटित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को संदर्भित किया है।
  • लोकपाल ने जनवरी में HC न्यायाधीशों को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि वे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत "लोक सेवक" हैं।
  • लोकपाल ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालयों की स्थापना सीधे संविधान के बजाय ब्रिटिश संसदीय अधिनियमों (1861, 1935) द्वारा की गई थी, जो अनुच्छेद 214 के तहत केवल उन्हें "आंतरिक रूप से मान्यता" देता है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने पहले लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें यह चिंता जताई गई थी कि संवैधानिक अदालतों को एक वैधानिक लोकपाल के अधीन लाना न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करता है।
  • यह मुद्दा न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और उच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के बीच के संवैधानिक तनाव को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

लोकपाल

सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए स्थापित राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोधी लोकपाल, जिसमें प्रधानमंत्री (कुछ अपवादों के साथ) और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं।

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GS Paper II: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू; सांविधिक निकाय।

Source
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

सार्वजनिक प्रशासन में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए केंद्र (लोकपाल) और राज्य (लोकायुक्त) स्तरों पर एक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल स्थापित करने के लिए अधिनियमित कानून।

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GS पेपर II: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; भ्रष्टाचार विरोधी कानून।

Source
न्यायिक स्वतंत्रता

एक मौलिक संवैधानिक सिद्धांत जो यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका, सरकार की कार्यपालिका और विधायिका शाखाओं के प्रभाव या नियंत्रण से मुक्त रहे।

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GS Paper II: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; मूल संरचना का सिद्धांत।

Source
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861

1861 का एक ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जिसने सदर अदालतों को समाप्त किया और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में पहले तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना की।

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GS पेपर I: आधुनिक भारतीय इतिहास; GS पेपर II: भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार।

Source
संवैधानिक निकाय

भारत के संविधान द्वारा सीधे स्थापित और सशक्त एक संस्थान, जैसे कि Supreme Court (अनुच्छेद 124) और High Courts (अनुच्छेद 214)।

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GS पेपर II: भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना; संवैधानिक निकाय।

Source
लोक सेवक

सरकार की सेवा में कार्यरत या सरकार से वेतन पाने वाला, अथवा सार्वजनिक कर्तव्यों के लिए शुल्क के माध्यम से पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला व्यक्ति; वर्तमान में न्यायिक जवाबदेही पर चल रही बहसों के केंद्र में है।

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GS पेपर II: लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।

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प्रारंभिक ट्रैप

सेवारत हाईकोर्ट न्यायाधीश लोकपाल द्वारा जांच किए जाने वाले 'लोक सेवकों' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

उम्मीदवार यह मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून सभी state actors पर लागू होते हैं। हालांकि, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उच्च न्यायपालिका की जवाबदेही कड़ाई से अनुच्छेद 124/217 और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 द्वारा नियंत्रित होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Accountability

केंद्र में लोकपाल का निर्धारित क्षेत्राधिकार क्या है?

  • कार्यपालिका एवं विधायिका: इसमें प्रधानमंत्री (विदेशी मामलों/सुरक्षा जांच के विरुद्ध विशिष्ट सुरक्षा उपायों के साथ), केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य शामिल हैं।
  • नौकरशाही: इसमें केंद्र सरकार के ग्रुप A, B, C और D के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।
  • सहायता प्राप्त संस्थाएँ: केंद्र द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषित बोर्डों, निगमों और सोसायटियों के निदेशकों और अधिकारियों पर लागू होता है।
Indian Polity & Modern History

उच्च न्यायालयों का ऐतिहासिक और संवैधानिक आधार क्या है?

  • 1861 का अधिनियम: भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ने क्राउन सुप्रीम कोर्ट्स और कंपनी सदर अदालतों को समाप्त कर दिया, जिससे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एकीकृत उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई।
  • अनुच्छेद 214: संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, जो उनके औपनिवेशिक वैधानिक मूल का स्थान लेते हुए उन्हें स्वतंत्र संवैधानिक न्यायालयों के रूप में प्रतिष्ठित करता है।
  • अनुशासनात्मक तंत्र: अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत 'सिद्ध कदाचार या अक्षमता' के लिए जवाबदेही विशेष रूप से संसदीय महाभियोग के माध्यम से लागू की जाती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सांविधिक निगरानी बनाम मूल ढांचा

    लोकपाल द्वारा न्यायाधीशों को विनियमित करने का प्रयास NJAC बहस को दर्शाता है, जो शक्तियों के पृथक्करण के एक क्लासिक संघर्ष को रेखांकित करता है, जहाँ वैधानिक तंत्र न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करते हैं।

  • आधुनिक मुकदमों में औपनिवेशिक इतिहास

    1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का सहारा लेकर यह तर्क देना कि HCs सांविधिक निकाय हैं, यह दर्शाता है कि किस प्रकार औपनिवेशिक प्रशासनिक इतिहास सीधे तौर पर आधुनिक संवैधानिक व्याख्या के विवादों को प्रभावित करता है।

लोकपाल के क्षेत्राधिकार पर प्रीलिम्स का एक बहु-कथनीय प्रश्न संभवतः यह परीक्षण करेगा कि क्या संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश 'लोक सेवक' (public servants) हैं।

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    "Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike...." In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.