सुप्रीम कोर्ट ने असम में मतदाता सूची संशोधन पर EC से जवाब मांगा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा सटीक मतदाता सूची बनाए रखने में ECI के महत्वपूर्ण कार्यों (GS2 Polity का एक मुख्य विषय) को रेखांकित करता है और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में अवैध अप्रवासन के सामाजिक-राजनीतिक और आंतरिक सुरक्षा निहितार्थों (GS3 Security और GS2 Governance का एक आवर्ती विषय) को संबोधित करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने असम में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) के बजाय 'विशेष पुनरीक्षण' (special revision) करने के निर्णय को चुनौती देने वाली एक याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि SIR के विपरीत, विशेष पुनरीक्षण में नागरिकता, आयु या निवास के दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे आगामी विधानसभा चुनावों में लाखों कथित अवैध प्रवासियों को मतदान करने की अनुमति मिल सकती है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह मूल निवासियों के राजनीतिक अधिकारों और जनसांख्यिकीय संतुलन के लिए खतरा है। कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A जैसे विशेष प्रावधानों सहित असम के विशिष्ट संदर्भ को रेखांकित किया और ECI से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से इस बारे में जवाब मांग रहा है कि असम में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के बजाय मतदाता सूची का 'विशेष पुनरीक्षण' (अनिवार्य दस्तावेज़ जांच के बिना) क्यों किया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक मानक विशेष पुनरीक्षण से अनुमानित 40-50 लाख बिना दस्तावेजों वाले अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में बने रहने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे राजनीतिक और जनसांख्यिकीय परिणाम बदल जाएंगे।
- एक SIR वर्तमान में 12 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में आयोजित की जा रही है, और याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य की गंभीर अवैध प्रवासन समस्या को देखते हुए असम में इसकी अनुपस्थिति भेदभाव के समान है।
- सुप्रीम कोर्ट ने असम की विशिष्ट जनसांख्यिकीय और ऐतिहासिक चुनौतियों का संज्ञान लिया और असम समझौता (Assam Accord) तथा नागरिकता अधिनियम की धारा 6A जैसे सुरक्षात्मक उपायों का संदर्भ दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
नागरिकता अधिनियम की धारा 6A
1985 के असम समझौते (Assam Accord) के बाद नागरिकता अधिनियम, 1955 में जोड़ा गया एक विशेष प्रावधान। यह असम में प्रवासियों के लिए नागरिकता की विशिष्ट कट-ऑफ तिथियां (1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971) निर्धारित करता है।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था और शासन)। असम के अद्वितीय नागरिकता कानूनी ढांचे और सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसलों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
असम समझौता
केंद्र और असम आंदोलन (Assam Movement) के नेताओं के बीच 1985 का एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Settlement)। इसने अवैध प्रवासन के खिलाफ छह साल से चल रहे आंदोलन को समाप्त किया और विदेशियों की पहचान करने तथा उन्हें निर्वासित करने के लिए रूपरेखा (framework) निर्धारित की।
UPSC context
GS II/III (आंतरिक सुरक्षा और शासन)। असम में जनसांख्यिकीय संरक्षण और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को विनियमित करने वाला प्रमुख ऐतिहासिक-कानूनी दस्तावेज़।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)
एक व्यापक मतदाता सूची पुनरीक्षण जिसमें प्रत्येक मतदाता के लिए अनिवार्य रूप से घर-घर जाकर गणना और सख्त दस्तावेज़ सत्यापन शामिल होता है। इसका उपयोग आमतौर पर मतदाता सूची की बड़े पैमाने पर 'सफाई' करने और अपात्र प्रविष्टियों को हटाने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS II (Elections). यह ECI द्वारा "शुद्ध" मतदाता सूची सुनिश्चित करने और अवैध मतदान को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
भारत में संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूची तैयार करने तथा उसे संशोधित करने को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानून।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था/चुनाव)। भारतीय लोकतंत्र के संरचनात्मक प्रबंधन के संबंध में एक मौलिक अधिनियम, जिससे अक्सर Prelims और Mains में प्रश्न पूछे जाते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय, जो भारत में चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण शामिल है।
UPSC context
GS II (संवैधानिक निकाय)। शक्तियों के पृथक्करण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
निर्वाचक नामावली की तैयारी और विशेष पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा शासित होते हैं।
मतदाता सूची, परिसीमन और मतदाताओं की योग्यता RPA 1950 द्वारा शासित होती है। RPA 1951 चुनावों के वास्तविक संचालन, राजनीतिक दलों और विवाद समाधान को संभालता है।
संबंधित अवधारणाएँ
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?
- RPA 1950: निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, सीटों के आवंटन और मतदाता सूची को तैयार करने या संशोधित करने से संबंधित है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: चुनावों के वास्तविक संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता और अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण और चुनावी विवादों को विनियमित करता है।
नागरिकता अधिनियम की धारा 6A असम के अवैध अप्रवासन की समस्या से कैसे निपटती है?
- 1966 से पूर्व आने वाले: 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले बांग्लादेश के प्रवासियों को नियमित भारतीय नागरिकों के रूप में मान्यता दी गई है।
- 1966 से 1971: 1 जनवरी, 1966 और 24 मार्च, 1971 के बीच आने वाले लोगों ने नागरिकता प्राप्त की, लेकिन उन्हें दस वर्षों के लिए मतदान के अधिकारों से वंचित रखा गया।
अंतर-विषय पैटर्न
ECI स्वायत्तता + सीमा सुरक्षा
अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की विवेकाधीन शक्तियों को आंतरिक सुरक्षा की अनिवार्यताओं से जोड़ता है, जहाँ मतदाता सूचियाँ सीमावर्ती राज्यों में स्वदेशी आबादी के राजनीतिक अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।
नागरिकता कानून + सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय
धारा 6A की हालिया SC वैधता, 1971 के प्रवासियों की नागरिकता और असम समझौते (Assam Accord) के क्लॉज 6 के बीच संतुलन स्थापित करती है, जो संवैधानिक रूप से असमिया विरासत के संरक्षण को अनिवार्य बनाता है।
2026 प्रीलिम्स में मतदाता सूची पर RPA 1950 के नियमों को धारा 6A पर SC के निर्णयों और असम समझौते (Assam Accord) की कट-ऑफ के साथ जोड़ते हुए एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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