सुप्रीम कोर्ट ने किशोर प्रेम प्रसंगों में POCSO के दुरुपयोग की जांच की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा भारत में एक महत्वपूर्ण कानूनी-सामाजिक दुविधा को दर्शाता है: सहमति की वैधानिक आयु 18 वर्ष है, जिसका अर्थ है कि इस आयु से कम का कोई भी किशोर यौन संबंध POCSO के तहत कानूनी रूप से वैधानिक बलात्कार (statutory rape) के रूप में वर्गीकृत है, भले ही वह पूरी तरह से सहमति से बना हो। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप एक ऐसे संतुलित कानूनी ढांचे की आवश्यकता की ओर इशारा करता है जो किशोरों के स्वाभाविक विकास को अपराधी घोषित किए बिना बच्चों को शोषण से बचाए, और रूढ़िवादी नैतिक पुलिसिंग के खिलाफ किशोरों की निजता के मौलिक अधिकार (Right to Privacy) की रक्षा करे।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति से बने संबंधों में किशोरों के खिलाफ POCSO अधिनियम लागू करने पर सवाल उठाया है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने टिप्पणी की कि जब बेटियां घर से भाग जाती हैं, तो माता-पिता अक्सर पारिवारिक 'सम्मान' की आड़ में युवा लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए POCSO का दुरुपयोग करते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि POCSO को यौन शोषण और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि सहमति से बने किशोरों के प्रेम संबंधों को रोकने के लिए। यह मामला 'किशोरों की निजता के अधिकार' पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लिए गए एक मामले के दौरान सामने आया, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2023 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक नैतिक उपदेश देने वाले फैसले को रद्द करने के बाद शुरू हुआ था।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के दुरुपयोग पर सवाल उठाया और यह नोट किया कि माता-पिता सहमति से घर से भागने के मामलों में पारिवारिक 'सम्मान' की रक्षा के लिए अपनी बेटियों के किशोर साथियों को दंडित करने के लिए अक्सर इसके कड़े आपराधिक प्रावधानों का उपयोग करते हैं।
- न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने टिप्पणी की कि POCSO Act का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और हमले से बचाना है, न कि किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को दंडित करना।
- न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किशोरावस्था (विशेष रूप से 15-18 वर्ष की आयु) 'संवेदनशीलता का काल' और 'प्रयोग की आयु' होती है, जो यह कानूनी-दार्शनिक प्रश्न उठाती है कि क्या ऐसे स्वैच्छिक संबंधों पर गंभीर दंडात्मक परिणाम लागू होने चाहिए।
- ये टिप्पणियां 'किशोरों की निजता का अधिकार' (Right to Privacy of Adolescents) नामक एक स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले के दौरान की गईं, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के 2023 के एक विवादास्पद फैसले को खारिज करने के बाद शुरू किया गया था, जिसमें किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर 'नियंत्रण' रखने की सलाह दी गई थी।
- पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और माता-पिता के तंत्र व्यावहारिक रूप से स्वाभाविक किशोर पलायन (elopements) को नहीं रोक सकते हैं, जो सहमति की वैधानिक आयु (18 वर्ष) और किशोरों की वास्तविक विकासात्मक वास्तविकताओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम
यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता (पॉर्नोग्राफी) से 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को बचाने के लिए 2012 में अधिनियमित एक वैधानिक कानून, जो लिंग-तटस्थ (जेंडर-न्यूट्रल) ढांचे का उपयोग करता है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था एवं शासन)। यह बाल-अधिकार कानून, वैधानिक ढांचे और सहमति की न्यायिक व्याख्याओं की समझ का परीक्षण करता है।
भारत का संविधान
भारत का सर्वोच्च शासी दस्तावेज जो राजनीतिक संहिता, संरचनाओं, शक्तियों, संस्थानों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है और मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
UPSC context
GS Paper II (भारतीय संविधान)। बुनियादी ढांचे (basic structure), मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) और राज्य की शक्ति की सीमाओं के परीक्षण के लिए आवश्यक।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक मंच और अपील की अंतिम अदालत, जो मौलिक अधिकारों के अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक के रूप में कार्य करती है।_
UPSC context
GS Paper II (Judiciary)। न्यायिक समीक्षा (judicial review), स्वतः संज्ञान अधिकार क्षेत्र (suo motu jurisdiction), न्यायिक सक्रियता (judicial activism) और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय
भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, जिसे 1862 में स्थापित किया गया था, जिसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है।
UPSC context
GS Paper II (Judiciary)। राज्य की न्यायिक संरचनाओं, रिट क्षेत्राधिकारों, और उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच पदानुक्रम (hierarchy) के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India) ने सहमति से बनने वाले किशोर संबंधों के लिए POCSO Act के तहत सहमति की वैधानिक आयु को घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की।
22वें विधि आयोग (22nd Law Commission) ने बाल विवाह और तस्करी को रोकने के लिए सहमति की उम्र (age of consent) को 18 वर्ष बनाए रखने की स्पष्ट सिफारिश की थी, साथ ही न्यायिक विवेक (judicial discretion) का प्रस्ताव दिया था, न कि वैधानिक आयु सीमा को कम करने का।
संबंधित अवधारणाएँ
POCSO अधिनियम, 2012 के तहत किसी नाबालिग की सहमति की कानूनी स्थिति क्या है?
- कल्पित अक्षमता: कानून यह मानता है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में कानूनी रूप से सहमति देने की क्षमता नहीं होती है, जिससे वास्तविक या वास्तविक रूप से दिखने वाली सहमति पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाती है।
- आयु का विकास: वर्ष 2012 से पहले, सहमति की वैधानिक आयु 16 वर्ष थी; POCSO ने UN CRC के दिशानिर्देशों के अनुरूप इसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया।
क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म (आपराधिक कानून सुधार) में 'रोमियो एंड जूलियट' क्लॉज क्या है?
- समीप-आयु अपवाद (Close-in-age exception): एक कानूनी प्रावधान जो समान उम्र के नाबालिगों के बीच आपसी सहमति से की गई यौन गतिविधि को गंभीर वैधानिक बलात्कार (statutory rape) के दंड से छूट देता है।
- विधि आयोग का दृष्टिकोण: 22वें विधि आयोग (22nd Law Commission) ने सहमति की आयु (consent age) को कम करने का विरोध किया, लेकिन किशोरों के आपसी संबंधों (adolescent peer relationships) के मामलों में न्यायिक सजा निर्धारण के विवेक (judicial sentencing discretion) का सुझाव दिया।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक विवेक बनाम वैधानिक कठोरता
POCSO के कठोर प्रावधानों को दरकिनार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 का उपयोग करना उस बढ़ते तनाव को दर्शाता है जहां अदालतें युवाओं के अत्यधिक विधायी अपराधीकरण (legislative over-criminalization) को सुधारने के लिए हस्तक्षेप करती हैं।
अनुच्छेद 21 और किशोरों की गोपनीयता
यह बहस इस बात का परीक्षण करती है कि कैसे ऐतिहासिक निजता का अधिकार (अनुच्छेद 21) किशोरों की स्वायत्तता और व्यक्तिगत विकल्पों तक विस्तारित होता है, जो सुरक्षा के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संतुलित करता है।
Mains 2026 में POCSO (बाल संरक्षण कानूनों) और Article 21 के तहत किशोरों की गोपनीयता/स्वायत्तता के अधिकारों के बीच नाजुक संतुलन का परीक्षण किया जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024PrelimsGS1
Under which of the following Articles of the Constitution of India, has the Supreme Court of India placed the Right to Privacy ?
- 2024MainsGS2
Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.
- 2023MainsGS2
Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.