उत्तराधिकार नियमों और पर्सनल लॉ पर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जारी समान नागरिक संहिता (UCC) की बहस के मूल केंद्र पर प्रहार करता है। यह समुदाय-विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों (personal laws) और समानता (अनुच्छेद 14) एवं धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) के व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के बीच संवैधानिक तनाव को उजागर करता है। व्यक्तिगत कानूनों से बाहर निकलने (opt out) के कानूनी अधिकार को स्थापित करना नागरिक संहिताओं के मानकीकरण की दिशा में एक व्यावहारिक कदम हो सकता है, जो लैंगिक न्याय और भारतीय कानून के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को प्रभावित करेगा।
सारांश
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराधिकार के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के अनिवार्य अनुप्रयोग को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसमें मुस्लिम नागरिकों के लिए इसके स्थान पर धर्मनिरपेक्ष उत्तराधिकार कानूनों को चुनने के अधिकार का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता ने "वसीयत संबंधी स्वायत्तता" (testamentary autonomy) का उपयोग करने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा शासित होने की स्वतंत्रता की मांग की है। वर्तमान में, इस्लामी सिद्धांतों (फरायद) के अनुसार, एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति के एक-तिहाई से अधिक हिस्से की वसीयत नहीं कर सकता है, और शेष संपत्ति कानूनी वारिसों के बीच विभाजित की जाती है। मौलिक अधिकारों और समानता का हवाला देते हुए, याचिका संपत्ति के अधिकारों पर धार्मिक प्रतिबंधों के खिलाफ तर्क देती है। यह मामला पूर्व-मुस्लिमों (ex-Muslims) पर लागू होने वाले उत्तराधिकार कानूनों से संबंधित एक अन्य लंबित मामले के साथ भी ओवरलैप करता है। इन याचिकाओं का परिणाम भारत में पर्सनल लॉ, धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) से जुड़ी बहस को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें मुस्लिमों के लिए विरासत और उत्तराधिकार के मामलों में शरीयत अधिनियम (Shariat Act) के बजाय धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) द्वारा शासित होने के अधिकार की मांग की गई है।
- वर्तमान इस्लामी कानून (फराइद) और शरीयत अधिनियम के तहत, मुसलमानों को वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति का केवल एक-तिहाई हिस्सा देने की अनुमति है; शेष दो-तिहाई हिस्सा कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच वितरित किया जाना अनिवार्य है।
- याचिकाकर्ता ने "testamentary autonomy" (वसीयतनामा संबंधी स्वायत्तता) को एक मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया और तर्क दिया कि मुसलमानों को उन कानूनी विकल्पों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो धर्मनिरपेक्ष उत्तराधिकार कानूनों के तहत अन्य नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।
- याचिका शरीयत अधिनियम (Shariat Act) की धारा 3 की ओर इशारा करती है, जो किसी व्यक्ति को वसीयत और विरासत के लिए शरीयत को अपनाने (opt in) की अनुमति देती है, जिसका अर्थ है कि उनके पास समान रूप से इससे बाहर निकलने (opt out) का भी संवैधानिक अधिकार होना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक पूर्व-मुस्लिम द्वारा दायर एक संबंधित लंबित याचिका के साथ संलग्न किया, जिसमें तर्क दिया गया था कि जो लोग इस्लाम धर्म का त्याग करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत कानून (personal law) के बजाय स्वतः ही धर्मनिरपेक्ष उत्तराधिकार कानूनों द्वारा शासित किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937
1937 का एक कानून जो यह अनिवार्य करता है कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में भारतीय मुसलमान इस्लामी शरीयत द्वारा शासित होंगे, जो किसी भी विरोधाभासी रूढ़िवादी कानूनों (customary laws) को निरस्त करता है।
UPSC context
GS Paper II: व्यक्तिगत कानून (Personal Laws) बनाम मौलिक अधिकार और कानूनी एकरूपता की मांग पर बहस के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
एक धर्मनिरपेक्ष कानून जो उत्तराधिकार और संपत्तियों के वितरण को विनियमित करता है। यह ईसाइयों, यहूदियों और पारसियों पर लागू होता है, और इसके उत्तराधिकार संबंधी अध्यायों से मुसलमानों को बाहर रखता है।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय उत्तराधिकार कानूनों की द्वैतता और धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढांचे को समझने के लिए प्रासंगिक।
समान नागरिक संहिता (UCC)
अनुच्छेद 44 के तहत एक नीति निदेशक सिद्धांत, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विभिन्न धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को नागरिक कानूनों के एक समान समूह से प्रतिस्थापित करना है।
UPSC context
GS पेपर II/I: राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक न्याय से संबंधित एक मुख्य विषय।
वसीयत संबंधी स्वायत्तता
एक व्यक्ति का वह कानूनी अधिकार जिसके माध्यम से वह अपनी मृत्यु के बाद एक वैध वसीयत के जरिए अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का निपटान कर सकता है।
UPSC context
GS Paper II: धार्मिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र संपत्ति के अधिकारों की मांग करने वाली कानूनी याचिकाओं के केंद्र में।
विशेष विवाह अधिनियम, 1954
एक धर्मनिरपेक्ष कानून जो अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय विवाहों की अनुमति देता है; इसके तहत विवाह करने वाले लोग सामान्यतः उत्तराधिकार के मामलों के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (Indian Succession Act) के अंतर्गत आते हैं।
UPSC context
GS Paper II: धार्मिक पर्सनल लॉ के एक स्वैच्छिक धर्मनिरपेक्ष विकल्प के रूप में महत्वपूर्ण।
इस्लामी उत्तराधिकार कानून
उत्तराधिकार का इस्लामी कानूनी ढांचा (Faraid) जो उत्तराधिकारियों के लिए विशिष्ट निश्चित हिस्से अनिवार्य करता है और वसीयत (bequests) को संपत्ति के एक-तिहाई (one-third) तक सीमित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: धार्मिक आदेशों और व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों के बीच संघर्ष को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
1937 का शरीयत अधिनियम मुसलमानों के लिए वसीयत और विरासत सहित सभी मामलों पर स्वतः लागू होता है।
शरियत अधिनियम की धारा 3 के तहत, वसीयत और विरासत जैसे मामलों के लिए एक औपचारिक 'opt-in' घोषणा की आवश्यकता होती है, विवाह और तलाक के विपरीत जो स्वतः ही लागू हो जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान व्यक्तिगत कानूनों को कैसे विनियमित करता है?
- समवर्ती सूची: विवाह, तलाक और उत्तराधिकार समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं, जिससे संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को कानून बनाने या उनमें संशोधन करने की अनुमति मिलती है।
- अनुच्छेद 44 बनाम 25: अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता (वाद-योग्य नहीं) का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) स्पष्ट रूप से समानता (अनुच्छेद 14) जैसे मौलिक अधिकारों के अधीन है।
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 किन पर लागू होता है?
- धर्मनिरपेक्ष डिफ़ॉल्ट: यह एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प (secular default) के रूप में कार्य करता है, जो ईसाइयों, पारसियों, यहूदियों और Special Marriage Act, 1954 के तहत विवाह करने वाले अंतरधार्मिक जोड़ों पर लागू होता है।
- स्पष्ट अपवर्जन: हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख और जैन आमतौर पर छूट प्राप्त हैं और निर्वसीयत (intestate) तथा वसीयती (testamentary) उत्तराधिकार के लिए अपने संबंधित धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
धर्मत्याग और संपत्ति का अधिकार
अपना धर्म छोड़ने पर विरासत के अधिकार खोने वाले पूर्व-मुस्लिमों की याचिका, असंहिताबद्ध धार्मिक कानूनों को सीधे अनुच्छेद 300A (संपत्ति का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (स्वायत्तता) के आमने-सामने खड़ा करती है।
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के साथ समानताएं
मुस्लिम उत्तराधिकार सीमाओं को दी जाने वाली चुनौतियां 2005 से पूर्व के Hindu Succession Act की बहसों को दर्शाती हैं, जो धर्मनिरपेक्ष संपत्ति वितरण और वसीयत संबंधी स्वायत्तता को आधुनिक लैंगिक न्याय के लिए अनिवार्य मानती हैं।
वसीयतनामा संबंधी स्वायत्तता (अनुच्छेद 21) बनाम धार्मिक व्यक्तिगत कानून (अनुच्छेद 25), UCC बहस के अंतर्गत 2026 Mains के लिए एक अत्यधिक संभावित प्रश्न है।
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