समसामयिकी

महिला सेना अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन पर न्यायिक समीक्षा

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख भारत के पितृसत्तात्मक सैन्य संस्थानों के भीतर लैंगिक समानता के लिए जारी संघर्ष को रेखांकित करता है। यह लैंगिक न्याय, कार्यकारी नीति में न्यायिक हस्तक्षेप और विशिष्ट संगठनों में संवैधानिक समानता लागू करने की व्यावहारिक चुनौतियों पर GS2 के उत्तरों के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी प्रदान करता है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में भारतीय सेना की महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारियों द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिन्हें स्थायी कमीशन (Permanent Commission) देने से इनकार कर दिया गया है। अधिकारियों ने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACRs) में पक्षपातपूर्ण ग्रेडिंग और समान अवसरों की कमी का हवाला देते हुए व्यवस्थित भेदभाव का आरोप लगाया है। केंद्र का तर्क है कि यह इनकार एक प्रशासनिक निर्णय है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में एक युवा प्रोफाइल (youthful profile) बनाए रखना है। यह चल रही कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के 2020 के उस ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है, जिसने स्थायी कमीशन से महिलाओं के पूर्ण बहिष्कार को असमर्थनीय माना था। यह मामला भारत के सैन्य संस्थानों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निरंतर न्यायिक निगरानी को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट उन शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) महिला सैन्य अधिकारियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिन्हें स्थायी कमीशन देने से इनकार कर दिया गया था।
  • याचिकाकर्ताओं ने 'व्यवस्थित भेदभाव' का आरोप लगाया है, जिसमें वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) की लापरवाह ग्रेडिंग और पुरुष समकक्षों की तुलना में समान अवसरों की कमी का हवाला दिया गया है।
  • केंद्र ने इस इनकार का बचाव करते हुए इसे सशस्त्र बलों को युवा बनाए रखने की नीति से संचालित एक प्रशासनिक निर्णय बताया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2020 के ऐतिहासिक फैसले को दोहराया, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि कमांड नियुक्तियों और स्थायी कमीशन से महिलाओं का पूर्ण बहिष्करण कानूनी रूप से अनुचित था।
  • न्यायालय ने विशेष प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए समान दिशा-निर्देश तैयार करने का प्रस्ताव दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

स्थायी कमीशन

भारतीय सशस्त्र बलों में एक करियर-भर की नियुक्ति जो अधिकारियों को सेवानिवृत्ति तक सेवा करने की अनुमति देती है। यह पेंशन लाभ और कर्नल तथा उससे ऊपर के उच्च कमान पदों के लिए पात्रता प्रदान करती है।

UPSC context

GS-II (लैंगिक समानता) और GS-III (सुरक्षा)। सेवा संरचनाओं और सैन्य नेतृत्व में समानता की समझ का परीक्षण करता है।

Source
शॉर्ट सर्विस कमीशन

एक प्रवेश योजना जिसमें अधिकारी एक निश्चित कार्यकाल के लिए सेवा प्रदान करते हैं, जो शुरुआत में 10 वर्ष का होता है और जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें पेंशन लाभ तब तक नहीं मिलते, जब तक कि अधिकारी को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) में परिवर्तित न किया जाए।

UPSC context

GS-III (आंतरिक सुरक्षा)। भर्ती नीतियों और सशस्त्र बलों में एक युवा प्रोफाइल (youthful profile) बनाए रखने से संबंधित।

Source
वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR)

किसी अधिकारी के आचरण, कार्यक्षमता और क्षमता का वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन। यह सेना में पदोन्नति और Permanent Commission प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC context

GS-II (गवर्नेंस)। प्रशासनिक जवाबदेही, कार्मिक प्रबंधन और योग्यता-आधारित करियर प्रगति को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
न्यायिक समीक्षा

विधायी अधिनियमों और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान के अनुरूप हैं।

UPSC context

GS-II (राजव्यवस्था/न्यायपालिका)। यह 'मूल संरचना' (Basic Structure) सिद्धांत और प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा (judicial oversight) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
अनुच्छेद 14

भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार जो विधि के समक्ष समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी भी व्यक्ति को कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करने से रोकता है।

UPSC context

GS-II (मौलिक अधिकार/राजव्यवस्था)। सार्वजनिक सेवा में लैंगिक भेदभाव और वास्तविक समानता से संबंधित कानूनी तर्कों के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों को मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह छूट देता है।

अनुच्छेद 33 संसद को कानून द्वारा अनुशासन के लिए अधिकारों को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है, लेकिन यह सैन्य प्रशासनिक नीतियों को अनुच्छेद 14 और 15 के तहत संवैधानिक जांच से पूरी तरह छूट नहीं देता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Fundamental Rights

अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों को किस प्रकार विनियमित करता है?

  • संसदीय प्राधिकार: केवल संसद ही सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने के लिए कानून पारित कर सकती है; कार्यपालिका स्वायत्त रूप से ऐसा नहीं कर सकती।
  • मुख्य उद्देश्य: प्रतिबंध का विशिष्ट उद्देश्य उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन और पूर्ण अनुशासन को बनाए रखना सुनिश्चित करना होना चाहिए।
  • न्यायिक समीक्षा: जबकि Art 33 के तहत बनाए गए कानून संरक्षित हैं, कार्यकारी/प्रशासनिक नीतियां (जैसे PC से इनकार) अनुच्छेद 14/15 के उल्लंघन के लिए समीक्षा के अधीन बनी रहती हैं।
Defense and Security

शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) और स्थायी कमीशन (Permanent Commission) के बीच क्या अंतर है?

  • कार्यकाल की अवधि: SSC अधिकारी एक निश्चित अवधि (आमतौर पर 10-14 वर्ष) के लिए सेवा करते हैं, जबकि स्थायी कमीशन (PC) सेवानिवृत्ति की आयु तक एक पूर्ण करियर है।
  • पेंशन सुरक्षा: SSC अधिकारियों को आमतौर पर सेवामुक्ति पर पेंशन नहीं मिलती है, जबकि PC दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति के बाद के पेंशन संबंधी लाभों की गारंटी देता है।
  • कमांड नियुक्तियां: ऐतिहासिक रूप से, सैन्य संरचना में उच्च रणनीतिक और कमांड भूमिकाओं के लिए केवल PC अधिकारी ही पात्र थे।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अप्रत्यक्ष भेदभाव और तात्विक समानता

    महिलाओं की ACR की सतही ग्रेडिंग 'अप्रत्यक्ष भेदभाव' (indirect discrimination) का उदाहरण है। UPSC अक्सर यह परीक्षण करता है कि कैसे स्पष्ट रूप से तटस्थ दिखने वाली प्रशासनिक नीतियां अनुच्छेद 14 और 15 के तहत वास्तविक समानता (substantive equality) के ढांचे का उल्लंघन कर सकती हैं।

  • बदलते युद्ध और लैंगिक भूमिकाएं

    महिलाओं के खिलाफ पारंपरिक 'शारीरिक सीमाओं' का तर्क कमजोर हो रहा है। जैसे-जैसे युद्ध कौशल साइबर, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों (GS3) की ओर बढ़ रहा है, शारीरिक शक्ति पर आधारित सैन्य बहिष्करण संरचनात्मक रूप से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं।

2026 में अनुच्छेद 33 (सशस्त्र बल) और अनुच्छेद 15 (लिंग) को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो सैन्य स्वायत्तता (military autonomy) पर न्यायिक समीक्षा (judicial review) की सीमाओं का परीक्षण करेगा।

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