समसामयिकी

निर्वासन प्रोटोकॉल और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन (deportation) प्रक्रियाओं में मौजूद खामियों को उजागर करता है, जो गैर-न्यायिक निर्वासन के जोखिम को रेखांकित करता है। यह इस बात को पुष्ट करता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (Article 21) प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के सख्त पालन का निर्देश देता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और मानवाधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मानवीय आधार पर एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे के पुन: प्रवेश (re-entry) की अनुमति देने पर विचार करने को कहा है, जिन्हें कथित तौर पर बांग्लादेश भेज दिया गया था। पश्चिम बंगाल के भारतीय नागरिक होने का दावा करने वाले इस परिवार को दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी होने के संदेह में हिरासत में लिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले इस निर्वासन (deportation) को 'अवैध' करार दिया था और कहा था कि यह गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के मानक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। यह घटना निर्वासन प्रक्रियाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण मानवाधिकार चिंताओं और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रकाश डालती है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे के पुन: प्रवेश की अनुमति देने का आग्रह किया, जिन्हें अवैध अप्रवासी होने के संदेह में दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर बांग्लादेश धकेल दिया गया था।
  • परिवार का दावा है कि वे भारतीय नागरिक हैं जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, लेकिन दिल्ली में कार्यरत हैं।
  • कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले इस निर्वासन को अवैध और 'अत्यधिक जल्दबाजी' (hot haste) में किया गया घोषित किया था, जिसमें निर्वासन के लिए गृह मंत्रालय के मानक प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई थी।
  • यह मामला निर्वासन से पहले प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के महत्व पर ज़ोर देता है और संदिग्ध बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों से जुड़े मामलों में अनुच्छेद 21 सहित संवैधानिक अधिकारों की प्रयोज्यता को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुच्छेद 21

एक मौलिक अधिकार जो यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों पर लागू होता है।

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GS-II (राजव्यवस्था); मौलिक अधिकारों और विधि की उचित प्रक्रिया का मूल, ऐतिहासिक निर्णयों और गैर-नागरिकों पर इसके अनुप्रयोग के माध्यम से अक्सर परीक्षण किया जाता है।

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बंदी प्रत्यक्षीकरण

एक संवैधानिक रिट जिसका उपयोग अवैध हिरासत को चुनौती देने के लिए किया जाता है, जो हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण को व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देती है ताकि उसकी नजरबंदी के औचित्य को सिद्ध किया जा सके।

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GS-II (Polity); कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाइयों और हिरासत के विरुद्ध न्यायिक निरीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन।

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गृह मंत्रालय (MHA)

भारत में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, और विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) एवं निर्वासन प्रोटोकॉल (deportation protocols) को लागू करने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय नोडल मंत्रालय।

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GS-II और GS-III; आंतरिक सुरक्षा, नागरिकता सत्यापन और अलेखबद्ध प्रवासन (undocumented migration) के प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्राधिकरण।

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मानवीय आधार

संकटग्रस्त व्यक्तियों को राहत (जैसे पुन: प्रवेश या चिकित्सा सहायता) प्रदान करने के लिए एक मानवीय कानूनी या प्रशासनिक आधार, जिसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब कठोर कानूनी नियम अत्यधिक कठिनाई पैदा करते हैं।

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GS-II (राजव्यवस्था/मानवाधिकार); यह राष्ट्रीय सुरक्षा को बुनियादी मानवीय गरिमा और अनुच्छेद 21 के साथ संतुलित करने में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है।

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मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए MHA के अनिवार्य निर्देशों का एक सेट, जिसे उचित प्रक्रिया (due process) सुनिश्चित करने और सीमाओं के पार मनमाने ढंग से वापस भेजे जाने (arbitrary pushbacks) को रोकने के लिए तैयार किया गया है।

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GS-II (शासन); प्रशासनिक और पुलिस कार्रवाइयों में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

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भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जिसके पास मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर प्रारंभिक अधिकारिता (original jurisdiction) और उच्च न्यायालय के निर्णयों पर अपीलीय अधिकारिता (appellate jurisdiction) है।

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GS-II (न्यायपालिका); यह न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों और संवैधानिक मामलों पर कार्यपालिका को निर्देश देने के अपने अधिकार का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

राज्य सरकारों के पास अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने का कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि नागरिकता संघ का विषय है।

यद्यपि नागरिकता पूरी तरह से संघ का विषय है, केंद्र औपचारिक रूप से अनुच्छेद 258(1) के तहत अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने की वैधानिक शक्तियाँ राज्य सरकारों को सौंपता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Fundamental Rights

भारत में विदेशियों को कौन से मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं?

  • अनुच्छेद 14 और 21: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) विदेशियों और संदिग्ध गैर-दस्तावेजी प्रवासियों सहित सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं।
  • अन्य उपलब्ध अधिकार: अनुच्छेद 20, 22, 25, 26, 27 और 28 विदेशियों को भी उपलब्ध हैं (अनुच्छेद 22 के लिए शत्रु अन्यदेशीयों को छोड़कर)।
  • अधिकारों से वंचित: अनुच्छेद 15, 16, 19 (भाषण, संचलन, निवास), 29 और 30 विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं।
Indian Polity - Citizenship & Security

विदेशियों के निष्कासन को विनियमित करने वाला कानूनी ढांचा क्या है?

  • विदेशी अधिनियम, 1946: विदेशी नागरिकों के प्रवेश, प्रवास और निष्कासन को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार को व्यापक, लगभग अप्रतिबंधित शक्ति प्रदान करता है।
  • प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय: औपचारिक निर्वासन के लिए पहचान सत्यापन और कांसुलर एक्सेस की आवश्यकता होती है, जो इसे कानूनी रूप से न्यायिक प्रक्रियाओं से इतर सीमावर्ती 'पुशबैक' (pushbacks) से अलग करता है, जो MHA के मानक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं।
  • कोई शरणार्थी कानून नहीं: भारत 1951 के UN शरणार्थी सम्मेलन या इसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और यह बिना किसी दस्तावेज़ के सीमा पार करने वाले सभी व्यक्तियों को अवैध प्रवासियों के रूप में मानता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • नॉन-रिफाउलमेंट बनाम विदेशी अधिनियम

    घरेलू शरणार्थी कानून की अनुपस्थिति प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून (non-refoulement) और भारत के Foreigners Act के बीच तनाव पैदा करती है, यह एक ऐसा संघर्ष है जो अक्सर रोहिंग्या, चकमा और बांग्लादेशी प्रवासी मामलों में देखा जाता है।

  • सीमा पर पुशबैक के मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

    सीमा पर होने वाले गैर-कानूनी 'पुशबैक' (pushbacks) में न्यायिक हस्तक्षेप, संदिग्ध प्रवासियों के लिए अनुच्छेद 21 के अधिकारों को लागू करने हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) के उपयोग को रेखांकित करता है, जो सीमा एजेंसियों द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाहीन हिरासत को चुनौती देता है।

2026 की Prelims में Foreigners Act, राज्यों को प्रत्यायोजित शक्तियों (State-delegated powers) और बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों के लिए अनुच्छेद 21 के अधिकारों को मिलाकर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2023MainsGS2

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  • 2024MainsGS3

    India has a long and troubled border with China and Pakistan fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Programme (BADP) and Border Infrastructure and Management (BIM) Scheme.