लद्दाख क्षेत्र में निवारक नजरबंदी कानून और नागरिक स्वतंत्रता
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा UPSC के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह राजव्यवस्था (अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकार बनाम निवारक निरोध), शासन (लद्दाख के लिए छठी अनुसूची की स्वायत्तता संबंधी मांगें) और आंतरिक सुरक्षा (नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के खिलाफ NSA का उपयोग) के अंतर्संबंधों पर आधारित है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत निवारक हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। केंद्र और लद्दाख प्रशासन ने हिरासत को उचित ठहराते हुए आरोप लगाया कि वांगचुक ने लेह में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के दर्जे की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शनों को उकसाया, तथा उनके कार्यों की तुलना 'अरब स्प्रिंग' शैली के विद्रोह को भड़काने से की। हालांकि, वांगचुक के कानूनी वकील ने तर्क दिया कि हिरासत का आदेश चयनात्मक सामग्री पर आधारित है, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और उन्होंने लद्दाख में जमीनी स्तर की शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण में उनके लंबे समय से चले आ रहे शांतिपूर्ण योगदान पर बल दिया।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत निवारक हिरासत की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार कर रहा है।
- केंद्र ने हिरासत को उचित ठहराते हुए दावा किया कि वांगचुक ने लद्दाख के लिए राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की मांगों को लेकर लेह में हिंसक प्रदर्शनों को भड़काया था।
- सरकार ने आरोप लगाया कि वांगचुक ने युवाओं को अरब स्प्रिंग, नेपाल और बांग्लादेश के समान सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दोहराने के लिए उकसाने का प्रयास किया।
- वांगचुक के बचाव पक्ष का तर्क है कि उनके कार्य शांतिपूर्ण विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार के दायरे में आते हैं, NSA को चुनिंदा सामग्रियों के आधार पर लागू किया गया था, और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।
- यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों (निवारक निरोध) और मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21 और 22) के बीच जारी टकराव के साथ-साथ जनजातीय स्वायत्तता की क्षेत्रीय मांगों को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA)
1980 का एक कानून जो केंद्र या राज्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल कार्यों को रोकने के लिए किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में लेने का अधिकार देता है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन व्यवस्था और संविधान; व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) और राज्य की सुरक्षा अनिवार्यताओं के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
छठी अनुसूची
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) जो विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों वाली स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करते हैं।
UPSC context
GS Paper II: राजव्यवस्था/संघवाद; जनजातीय अधिकार, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और लद्दाख की सुरक्षा उपायों की वर्तमान मांग से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
निवारक निरोध
किसी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक मुकदमे या दोषसिद्धि के हिरासत में रखना, जिसका उद्देश्य पिछले अपराधों के लिए दंडित करने के बजाय भविष्य के अपराधों को रोकना है, और जो अनुच्छेद 22 द्वारा शासित होता है।
UPSC context
GS Paper II: मौलिक अधिकार; संवैधानिक सुरक्षा उपायों और कार्यपालिका के अतिरेक (executive overreach) की न्यायिक समीक्षा के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) जैसी रिट जारी करने के मूल क्षेत्राधिकार के साथ मौलिक अधिकारों के 'गारंटर' के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका; नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांत को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
लद्दाख प्रशासन
2019 से, बिना विधानसभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश, जो अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित है।
UPSC context
GS Paper II: संघवाद और UT शासन; नौकरशाही शासन बनाम स्थानीय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से जुड़े विवादों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
NSA के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के पास अनुच्छेद 22 के तहत कानूनी सहायता प्राप्त करने का मौलिक अधिकार बरकरार रहता है।
अनुच्छेद 22(3) स्पष्ट रूप से निवारक निरोध (preventive detention) के तहत हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 22(1) और (2) के संरक्षणों—जिसमें कानूनी व्यवसायी का अधिकार और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना शामिल है—से वंचित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
निवारक निरोध (Preventive Detention) के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं?
- सलाहकार बोर्ड: हिरासत की अवधि तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती, जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड (जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति शामिल हों) विस्तार के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट न दे।
- आधारों की संसूचना: प्राधिकारी को निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधार यथाशीघ्र सूचित करने चाहिए, हालांकि लोकहित के विरुद्ध तथ्यों को रोका जा सकता है।
- प्रतिनिधित्व का अधिकार: हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अधिकारियों के समक्ष निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का यथाशीघ्र संभव अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
छठी अनुसूची की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
- भौगोलिक विस्तार: यह विशेष रूप से अनुच्छेद 244(2) के तहत चार विशिष्ट उत्तर-पूर्वी राज्यों: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होता है।
- स्वायत्त परिषदें: यह स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करता है, जिनमें आमतौर पर 30 सदस्य होते हैं और जिन्हें कार्यकारी और विधायी स्वायत्तता प्राप्त होती है।
- विधायी शक्तियाँ: ADC भूमि, वन, झूम खेती, ग्राम प्रशासन और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर कानून बना सकते हैं, जिन्हें प्रभावी होने के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
केंद्र शासित प्रदेश: विधायिका वाले बनाम बिना विधायिका वाले
लद्दाख की राज्य के दर्जे की मांग अनुच्छेद 239 (राष्ट्रपति/LG द्वारा सीधे शासित UTs) और अनुच्छेद 239A (पुडुचेरी या J&K जैसे विधानसभा वाले UTs) के बीच लोकतांत्रिक और प्रशासनिक अंतरों को रेखांकित करती है।
पारिस्थितिकी बनाम रणनीतिक सीमा अवसंरचना
लद्दाख में छठी अनुसूची के दर्जे की मांग मुख्य रूप से इस डर से प्रेरित है कि अनियमित रणनीतिक बुनियादी ढांचे और खनन इसके नाजुक उच्च-ऊंचाई वाले मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देंगे।
अनुच्छेद 22 (निवारक निरोध) के अपवाद, छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के भूगोल और केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन के प्रकार प्रीलिम्स 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
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