समसामयिकी

मणिपुर में जातीय संघर्ष के बीच इम्फाल क्षेत्रीय अखंडता रैली

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष GS3 आंतरिक सुरक्षा के लिए एक प्रमुख केस स्टडी है, जो उत्तर-पूर्व भारत में गहरी जातीय दरारों और प्रशासनिक चुनौतियों को दर्शाता है। यह GS2 राजव्यवस्था से भी जुड़ा है, जो संवैधानिक तंत्र की विफलता को प्रदर्शित करता है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लागू होता है, और GS1 भारतीय समाज के संदर्भ में क्षेत्रवाद और पहचान-आधारित अलग राज्य की मांगों को भी रेखांकित करता है।

सारांश

इंफाल में नागरिक समाज के शीर्ष संगठन COCOMI द्वारा आयोजित "सेव मणिपुर" रैली में हजारों लोगों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य राज्य की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता की रक्षा की मांग करना था। यह रैली कुकी-ज़ो समुदाय द्वारा अलग प्रशासन की मांग के जवाब में आयोजित की गई है, जो मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा से उत्पन्न तनाव का परिणाम है। इस स्थिति के कारण गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां पैदा हुई हैं, जिसके चलते फरवरी 2025 से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है।

मुख्य बिंदु

  • इंफाल में COCOMI द्वारा एक विशाल "सेव मणिपुर" रैली का आयोजन किया गया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि राज्य की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को विभाजित नहीं किया जा सकता है।
  • यह रैली जातीय संघर्ष के बीच कुकी-जो समूहों द्वारा एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था की निरंतर की जा रही मांगों के जवाब में आयोजित की गई है।
  • घाटी-बहुसंख्यक मैतेई और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी-जो समूहों के बीच जातीय हिंसा में मई 2023 से अब तक 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
  • मणिपुर फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन के अधीन है।
  • रैली के प्रतिभागियों में मैतई, नागा, मुस्लिम और गैर-मणिपुरी जैसे विभिन्न समुदायों के सदस्य शामिल थे।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)

संवैधानिक प्रावधान जो केंद्र सरकार को किसी राज्य के प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जिससे इसे राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर दिया जाता है।

UPSC context

GS II: राजव्यवस्था एवं संघवाद। आपातकालीन प्रावधानों, केंद्र-राज्य संबंधों और न्यायिक समीक्षा (एस.आर. बोम्मई मामला) की समझ का परीक्षण करता है।

Source
COCOMI (कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी)

मेइतेई नागरिक समाज संगठनों का एक साझा (umbrella) संगठन, जिसका गठन 2019 में मणिपुर की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता की रक्षा करने के लिए किया गया था, विशेष रूप से पहाड़ी जनजातियों के लिए अलग राज्य या स्वायत्तता की मांगों के खिलाफ।

UPSC context

GS III: आंतरिक सुरक्षा। यह गैर-राज्य अभिनेताओं (non-state actors), जातीय संघर्षों में नागरिक समाज की भूमिका और उत्तर-पूर्व सुरक्षा गतिशीलता के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

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पृथक प्रशासन की मांग

कुकी-ज़ो समुदायों द्वारा 'अस्तित्वगत खतरे' और 2023 की जातीय हिंसा के बाद मैतेई समुदाय के साथ सह-अस्तित्व की असंभवता का हवाला देते हुए, विधायिका के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) की मांग।

UPSC context

GS II/III: राज्यों का पुनर्गठन और आंतरिक सुरक्षा। अनुच्छेद 3 (राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति) और संघवाद में पहचान की राजनीति का परीक्षण करता है।

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सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौता

केंद्र, मणिपुर सरकार और कुकी विद्रोही समूहों के बीच 2008 का एक त्रिपक्षीय संघर्ष-विराम समझौता, जिसका उद्देश्य सशस्त्र कैडरों को निर्दिष्ट और निगरानी वाले शिविरों तक सीमित करके शांति वार्ता को सुगम बनाना है।

UPSC context

GS III: आंतरिक सुरक्षा। यह शांति-निर्माण तंत्रों और उत्तर-पूर्व में उग्रवाद के प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
अनुच्छेद 371C

मणिपुर के लिए एक विशेष संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को जनजातीय हितों की रक्षा के लिए 'पहाड़ी क्षेत्रों' (Hill Areas) के सदस्यों को शामिल करते हुए राज्य विधानसभा की एक समिति गठित करने की शक्ति प्रदान करता है।

UPSC context

GS II: राजव्यवस्था। भारत के संवैधानिक ढांचे में राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों और असममित संघवाद पर केंद्रित है।

Source
जातीय संघर्ष (मणिपुर)

मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच भूमि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजाति (ST) के दर्जे को लेकर मई 2023 से शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष, जिससे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।

UPSC context

GS III: आंतरिक सुरक्षा। नृजातीय दरारों (ethnic fault lines), जनसांख्यिकीय बदलावों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पहचान-आधारित हिंसा के प्रभाव के विश्लेषण का मूल्यांकन करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

मणिपुर के जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों को संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त रूप से प्रशासित किया जाता है।

मणिपुर छठी अनुसूची (Sixth Schedule) राज्य नहीं है। इसके जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 371C के तहत गठित पहाड़ी क्षेत्र समितियों (Hill Area Committees) के माध्यम से किया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Constitution

मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को संवैधानिक रूप से कैसे संरक्षित किया गया है?

  • अनुच्छेद 371C: यह राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित विधायकों (MLAs) से मिलकर बनी पहाड़ी क्षेत्र समितियों (Hill Area Committees) के गठन का प्रावधान करता है।
  • राज्यपाल की जिम्मेदारी: राज्यपाल को पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है और उन्हें राष्ट्रपति को वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
  • छठी अनुसूची नहीं: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के विपरीत, मणिपुर के जनजातीय क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं।
Polity - Federalism

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के लिए संवैधानिक मानदंड क्या हैं?

  • लागू करने के आधार: राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लागू किया जाता है, जो या तो राज्यपाल की रिपोर्ट या राष्ट्रपति के स्वयं के आकलन पर आधारित होता है।
  • संसदीय मंजूरी: उद्घोषणा को इसके जारी होने के दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
  • अधिकतम अवधि: इसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक वर्ष से अधिक के विस्तार के लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराने में कठिनाइयों का प्रमाणन आवश्यक है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अनुच्छेद 3 बनाम पृथक प्रशासन

    कुकी-ज़ो द्वारा विधायिका युक्त केंद्र शासित प्रदेश (अनुच्छेद 239A) की मांग सीधे तौर पर अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने और UTs बनाने की संसद की एकतरफा शक्ति से जुड़ी है।

  • आंतरिक सुरक्षा + स्थलाकृति

    'घाटी बनाम पहाड़ी' जातीय विभाजन यह दर्शाता है कि कैसे स्थलाकृति जनसांख्यिकीय अलगाव और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को निर्धारित करती है, जो GS-3 में एक आवर्ती विषय है।

2026 में मणिपुर की अनुच्छेद 371C वाली पहाड़ी क्षेत्र समितियों और छठी अनुसूची के बीच तुलना करने वाला एक बहु-कथनीय प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2017MainsGS3

    The North-East region of India has been infested with insurgency for a very long time. Analyze the major reasons for the survival of armed insurgency in this region.

  • 2023MainsGS2

    Account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency of using Article 356 by the Union Governments since mid 1990s.

  • 2013MainsGS1

    Growing feeling of regionalism is an important factor in generation of demand for a separate State. Discuss.