APPCB ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्कुलर इकोनॉमी पर जोर दिया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख प्रमुख गवर्नेंस और नीतिगत प्राथमिकताओं—जैसे सर्कुलर इकोनॉमी, 'वेस्ट टू वेल्थ' और वैकल्पिक ऊर्जा ट्रांजिशन—को रेखांकित करता है, जो GS3 पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पाठ्यक्रम के नियमित विषय हैं। यह प्रदूषण न्यूनीकरण में सामुदायिक भागीदारी और नियामक ढाँचों के महत्व को पुख्ता करता है।
सारांश
SRM यूनिवर्सिटी-AP द्वारा आयोजित एक सेमिनार में, APPCB के अध्यक्ष पी. कृष्णैया ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण संरक्षण एक साझा जिम्मेदारी है जिसके लिए सरकार, उद्योगों और जनता के बीच सहयोग आवश्यक है। उन्होंने प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लीनियर इकोनॉमी (linear economy) से सर्कुलर इकोनॉमी (circular economy) की ओर संक्रमण और 'वेस्ट टू वेल्थ' (Waste to Wealth) नीति के कार्यान्वयन की वकालत की। इसके अलावा, कृष्णैया ने पारंपरिक तापीय ऊर्जा (thermal energy) के स्थान पर सौर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में प्रौद्योगिकी और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
मुख्य बिंदु
- APPCB के अध्यक्ष पी. कृष्णाया ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार, उद्योगों और समुदाय के बीच एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।
- तकनीकी नवाचार को पर्यावरण संरक्षण के एक प्रमुख चालक के रूप में पहचाना गया है, जो तापीय ऊर्जा से सौर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक स्रोतों की ओर बदलाव को सुगम बनाता है।
- यह लेख पारंपरिक लीनियर इकॉनमी से एक सतत सर्कुलर इकॉनमी की ओर संक्रमण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- 'वेस्ट टू वेल्थ' नीति का कार्यान्वयन और उचित अपशिष्ट प्रबंधन संसाधन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदमों के रूप में रेखांकित किए गए हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)
एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जो संसाधनों को कचरे के रूप में फेंकने के बजाय, पुन: उपयोग (reuse), मरम्मत (repair) और पुनर्चक्रण (recycling) के माध्यम से उन्हें उपयोग में बनाए रखने और संसाधन दक्षता (resource efficiency) पर केंद्रित है।
UPSC context
GS Paper 3: पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास; अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
वेस्ट टू वेल्थ मिशन
नौ PM-STIAC मिशनों में से एक, जिसका उद्देश्य स्वच्छ भारत और सतत विकास को समर्थन देने के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा और मूल्यवान सामग्री प्राप्त करने वाली प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उन्हें तैनात करना है।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; इसमें पर्यावरणीय स्थिरता और शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकारी पहलें शामिल हैं।
ग्रीन हाइड्रोजन
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित जल विद्युत अपघटन (water electrolysis) के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन, जो स्टील और रिफाइनरी जैसे भारी उद्योगों को कार्बन मुक्त (decarbonizing) करने के लिए शून्य-उत्सर्जन ईंधन के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा; भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेट-जीरो लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण।
आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (APPCB)
जल अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जो आंध्र प्रदेश में पर्यावरण कानूनों को लागू करने, प्रदूषण के स्तर की निगरानी करने और औद्योगिक संचालन सहमति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper 2: सांविधिक और नियामक निकाय; पर्यावरणीय शासन और जल/वायु अधिनियमों (Water/Air Acts) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
रैखिक अर्थव्यवस्था
'लो-बनाओ-फेंको' (take-make-dispose) पैटर्न पर आधारित पारंपरिक औद्योगिक मॉडल, जिसमें कच्चे माल का निष्कर्षण किया जाता है, उन्हें उत्पादों में संसाधित किया जाता है, उपयोग किया जाता है और फिर अपशिष्ट के रूप में फेंक दिया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: आर्थिक विकास और पर्यावरण; मुख्य परीक्षा के उत्तरों में अक्सर सतत मॉडलों के साथ इसका विरोधाभास किया जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) की स्थापना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत की गई थी।
SPCBs (और CPCB) वास्तव में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित किए गए थे, न कि EPA 1986 के तहत।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानूनी रूप से कैसे गठित किए जाते हैं?
- जल अधिनियम, 1974: CPCB और SPCBs दोनों की स्थापना मूल रूप से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत की गई थी।
- वायु अधिनियम 1981: उन्हें बाद में वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत अतिरिक्त शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए।
- EPA 1986 की भूमिका: वे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित विभिन्न नियमों (जैसे, ई-कचरा, खतरनाक अपशिष्ट) को लागू करने के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं।
पर्यावरण संरक्षण की "साझा जिम्मेदारी" संविधान में किस प्रकार निहित है?
- अनुच्छेद 48A (DPSP): राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन करने तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है (42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया)।
- अनुच्छेद 51A(g): प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य बनाता है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे।
अंतर-विषय पैटर्न
साझा जिम्मेदारी और मिशन LiFE
पर्यावरण संरक्षण के लिए सामुदायिक सहयोग पर APPCB प्रमुख का जोर भारत के वैश्विक 'मिशन LiFE' (Lifestyle for Environment) को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता है, जो स्थानीय अपशिष्ट प्रबंधन को अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ जोड़ता है।
ग्रीन हाइड्रोजन + ई-वेस्ट पारिस्थितिकी तंत्र
ग्रीन हाइड्रोजन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र की व्यापक तैनाती की आवश्यकता है, जो महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) पर निर्भर करते हैं। 'वेस्ट टू वेल्थ' नीतियों के माध्यम से ई-कचरा रिकवरी, नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण को सीधे चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) के लक्ष्यों से जोड़ती है।
SPCB की वैधानिक उत्पत्ति (Water Act बनाम EPA) और चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) एवं अपशिष्ट नियमों (waste rules) पर उनके जनादेश को मिलाकर एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।
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