आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की
स्रोत:careers360 ↗

क्यों मायने रखता है
RPSC की भर्ती प्रक्रियाएं राज्य लोक सेवा आयोगों (अनुच्छेद 315-323) को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करने के लिए एक व्यावहारिक पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिकाएं, रिपोर्टिंग तंत्र और अनिवार्य परामर्श शामिल हैं।
सारांश
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने द्वितीय श्रेणी (2nd Grade) शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची (exam city intimation slip) जारी कर दी है। वरिष्ठ शिक्षक के 9,651 रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से, यह परीक्षाएं 12 जुलाई से 18 जुलाई, 2026 तक आयोजित की जाएंगी। चयन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और एक चिकित्सा परीक्षा शामिल है। RPSC एक संवैधानिक निकाय है जिसकी संरचना, नियुक्तियां और रिपोर्टिंग भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत विनियमित होती हैं।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने recruitment.rajasthan.gov.in पर 2nd Grade Teacher 2026 परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप (परीक्षा शहर सूचना पर्ची) जारी कर दी है।
- इस भर्ती अभियान का उद्देश्य राजस्थान के स्कूलों में द्वितीय श्रेणी/वरिष्ठ शिक्षकों और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (TGT) के 9,651 पदों को भरना है।
- परीक्षाएं 12 जुलाई से 18 जुलाई, 2026 तक आयोजित होने वाली हैं।
- चयन प्रक्रिया में तीन चरण शामिल हैं: एक लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन (document verification) और एक चिकित्सा परीक्षा (medical examination)।
- RPSC से संबंधित प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों में अनुच्छेद 315 (स्थापना), अनुच्छेद 316 (राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति), अनुच्छेद 317 (राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना), अनुच्छेद 320 (कार्य और अनुशासनात्मक मामलों में अनिवार्य परामर्श), और अनुच्छेद 323 (राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना) शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
राजस्थान लोक सेवा आयोग
1949 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय, जो अनुच्छेद 315 [1.3.2] के तहत भर्ती परीक्षाओं के आयोजन और नागरिक सेवा नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II (Polity and Governance); राज्य-स्तरीय संवैधानिक अधिकारियों और सिविल सेवा भर्ती के ज्ञान का परीक्षण करता है [1.1.2, 1.3.4]।
राज्य लोक सेवा आयोग
अनुच्छेद 315(1) के तहत प्रत्येक भारतीय राज्य में स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, जो नियुक्तियाँ आयोजित करने और राज्य सिविल सेवा नियुक्तियों पर सलाह देने का कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper II (Polity); constitutional bodies (संवैधानिक निकायों), SPSC के प्रावधानों, संरचना और UPSC के साथ तुलना की समझ का परीक्षण करता है [1.1.3]।
संवैधानिक निकाय
भारत में एक स्वतंत्र संस्थान जो अपने अधिकार, संरचना और शक्तियों को सीधे संविधान से प्राप्त करता है, और जिसमें किसी भी बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है [1.2.4, 1.2.5]।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन); भारत में संवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी निकायों की तुलना करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण [1.2.5, 1.2.6]।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315
एक संवैधानिक प्रावधान जो भारत में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग (SPSC) की स्थापना का आदेश देता है [1.1.2, 1.1.5]।
UPSC context
GS Paper II (Polity); भर्ती एजेंसियों और लोक सेवाओं को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक तंत्रों के विवरण का परीक्षण करता है [1.1.1, 1.1.3]।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316
एक संवैधानिक प्रावधान जो संघ और राज्य दोनों लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति, योग्यताओं और कार्यकाल को रेखांकित करता है [1.1.1, 1.1.3]।
UPSC context
GS Paper II (Polity); यह कार्यकारी नियुक्तियों, कार्यकाल और लोक सेवा आयोगों की स्वतंत्रता के ज्ञान का परीक्षण करता है [1.1.1, 1.1.2]।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य के राज्यपाल के पास राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति होती है और वे उन्हें हटाने का अधिकार भी रखते हैं।
यद्यपि राज्यपाल, अनुच्छेद 316 के तहत SPSC के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही अनुच्छेद 317 के तहत, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद पद से हटाया जा सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य लोक सेवा आयोगों (State Public Service Commissions) के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिकाओं में क्या अंतर है?
- नियुक्ति और कार्यकाल: राज्यपाल SPSC के सदस्यों को 6 वर्ष की एक निश्चित अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियुक्त करते हैं।
- हटाने की शक्ति: सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा (न कि राज्यपाल द्वारा) सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की जांच के बाद कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है।
- निलंबन की शक्ति: राज्यपाल के पास सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की जांच लंबित रहने के दौरान SPSC सदस्यों को निलंबित करने की अद्वितीय शक्ति होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JSPSC)
SPSC (एक संवैधानिक निकाय) के विपरीत, JSPSC एक संविधिक निकाय (statutory body) है जो राज्यों के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया जाता है, जिसके सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
सिविल सेवा सुधार और तदर्थ (Ad-hoc) नियुक्तियाँ
अनुबंध-आधारित राज्य भर्ती के माध्यम से SPSC को दरकिनार करना महत्वपूर्ण शासन और प्रशासनिक सुधार के मुद्दों को उठाता है, जो सामान्य अध्ययन पत्रों में एक प्रमुख चर्चा का क्षेत्र है।
SPSC सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया और JSPSC की वैधानिक प्रकृति की UPSC की संवैधानिक स्थिति से तुलना, 2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) के लिए एक उच्च-संभावना (high-probability) वाला विषय है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
Under which article of the Constitution is there a mandatory consultation provision with the Rajasthan Public Service Commission in disciplinary cases affecting serving personnel under the Government of Rajasthan?
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding the Rajasthan Public Service Commission: (i) The Chairman and members of the Commission are appointed by the Governor of Rajasthan. (ii) The Chairman or any other member can only be removed from their office with the order of the President.
- 2021RPSC_PRELIMSGS1
The Rajasthan Public Service Commission submits its annual report to