सुप्रीम कोर्ट में मतदान के अधिकार बनाम मतदान की स्वतंत्रता का मामला
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत में मतदान के अधिकार की सटीक प्रकृति से संबंधित चल रही कानूनी और संवैधानिक बहस पर प्रकाश डालता है। जहाँ केंद्र का तर्क है कि यह विशुद्ध रूप से वैधानिक (statutory) है, वहीं वह इसे मतदान के दौरान प्रयोग की जाने वाली मौलिक 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' से अलग करता है। यह UPSC Polity के मुख्य विषयों को स्पर्श करता है, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) की बारीकियां, NOTA जैसे चुनावी सुधार और Article 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकारों की व्याख्या शामिल है। 2017 के UPSC Prelims के एक प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा गया था कि क्या मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, जिससे यह विकसित होता न्यायशास्त्र (jurisprudence) अत्यधिक प्रासंगिक हो जाता है।
सारांश
केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 53(2) का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया है, जो निर्विरोध चुनावों को विनियमित करती है। यह बचाव विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर एक याचिका के खिलाफ किया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बिना मतदान कराए किसी एकमात्र उम्मीदवार को विजेता घोषित करना मतदाताओं को NOTA (None of the Above) विकल्प का उपयोग करने के अवसर से वंचित करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उनके वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। केंद्र ने वैधानिक 'मतदान के अधिकार' (RPA की धारा 62 के तहत) और मौलिक 'मतदान की स्वतंत्रता' के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए पलटवार किया कि मतदान की स्वतंत्रता तभी प्रभावी होती है जब वास्तव में मतदान हो रहा हो। केंद्र ने आगे स्पष्ट किया कि चुनाव कराने के लिए मजबूर करने हेतु NOTA को RPA की धारा 79(b) के तहत कानूनी रूप से "उम्मीदवार" नहीं माना जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने इस रुख का समर्थन किया और उल्लेख किया कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में निर्विरोध चुनाव अत्यंत दुर्लभ हैं।
मुख्य बिंदु
- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 'मतदान का अधिकार' RPA, 1951 की धारा 62 के तहत एक सांविधिक अधिकार है, जबकि 'मतदान की स्वतंत्रता' अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है जो चुनाव होने की स्थिति पर निर्भर है।
- एक याचिका RPA की धारा 53(2) और चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 11 को चुनौती देती है, जो निर्विरोध चुनावों में बिना मतदान के ही विजेता की घोषणा करने का प्रावधान करते हैं।
- याचिकाकर्ताओं (ADR और विधि सेंटर सहित) का तर्क है कि निर्विरोध चुनाव मतदाताओं को उम्मीदवारों के प्रति असंतोष व्यक्त करने के लिए NOTA (None of the Above) विकल्प का उपयोग करने के उनके अधिकार से वंचित करते हैं।
- केंद्र और चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि NOTA केवल एक अभिव्यक्ति है और RPA की धारा 79(b) के तहत एक 'उम्मीदवार' नहीं है, इसलिए यह निर्विरोध निर्वाचन की स्थितियों में कानूनी रूप से मतदान कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
- चुनाव आयोग ने कहा कि निर्विरोध चुनाव अत्यंत दुर्लभ हैं, और 1951 से 2024 तक के 20 आम चुनावों में से ऐसे केवल 9 उदाहरणों का हवाला दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
एक संसदीय अधिनियम जो चुनावों के वास्तविक संचालन, सदस्यता की अर्हताओं और भ्रष्ट आचरण जैसे चुनावी विवादों के समाधान को विनियमित करता है।
UPSC context
GS-2: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव सुधार; भारतीय लोकतंत्र को संचालित करने वाले विधिक ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a)
एक मौलिक अधिकार जो वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसे न्यायपालिका मतदान के दौरान अपनी प्राथमिकता व्यक्त करने के एक मतदाता के अधिकार को शामिल करने के रूप में व्याख्यायित करती है।
UPSC context
GS-2: मौलिक अधिकार; नागरिक स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक भागीदारी और न्यायिक व्याख्याओं के साथ जोड़ने की क्षमता का परीक्षण करता है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS-2: संवैधानिक निकाय; चुनावी प्रक्रिया के प्रबंधन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में कार्यपालिका की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)
एक प्रमुख गैर-पक्षपाती NGO जो रणनीतिक मुकदमेबाजी और मतदाता जागरूकता अभियानों के माध्यम से चुनावी पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही की वकालत करता है।
UPSC context
GS-2: शासन व्यवस्था और NGOs; नीतिगत परिवर्तनों और संस्थागत पारदर्शिता पर नागरिक समाज के प्रभाव का परीक्षण करता है।
निर्वाचन संचालन नियम, 1961
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदान के संचालन, मतगणना और उम्मीदवारों के नामांकन के लिए प्रक्रियात्मक ढांचा प्रदान करने वाले सांविधिक नियमों का एक समूह।
UPSC context
GS-2: चुनावी सुधार; प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अधीनस्थ विधान के संबंध में सटीकता का परीक्षण करता है जो लोकतांत्रिक अभ्यासों को सक्षम बनाते हैं।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण और संविधान का अंतिम व्याख्याकार, जो कानूनों की संवैधानिक वैधता का न्यायनिर्णयन करने और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS-2: न्यायपालिका; न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक विवादों के निर्णायक के रूप में न्यायालय की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
"भारत में मतदान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।"
मतदान का अधिकार एक संवैधानिक/सांविधिक अधिकार है (अनुच्छेद 326/RPA)। मतदान के दौरान केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (जैसे NOTA चुनना) अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मतदान के अधिकार और NOTA की कानूनी स्थिति क्या है?
- मतदान का अधिकार: यह एक संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 326) है, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के तहत एक वैधानिक अधिकार के रूप में प्रभावी बनाया गया है।
- NOTA की स्थिति: सुप्रीम कोर्ट (PUCL मामला, 2013) ने फैसला सुनाया कि नकारात्मक विकल्प (NOTA) व्यक्त करना अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के तहत एक मौलिक अधिकार है।
- कानूनी शक्ति का अभाव: NOTA पूरी तरह से असहमति की अभिव्यक्ति है, न कि एक वैधानिक 'उम्मीदवार'। यह कानूनी रूप से किसी चुनाव को अमान्य नहीं कर सकता, भले ही इसे सर्वाधिक मत प्राप्त हों।
RPA, 1951 के तहत निर्विरोध चुनावों को कानूनी रूप से किस प्रकार प्रबंधित किया जाता है?
- धारा 53(2) का अधिदेश: यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीटों की संख्या के ठीक बराबर होती है, तो निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) को बिना मतदान के उन्हें स्वतः निर्वाचित घोषित कर देना चाहिए।
- Rule 11 का प्रभाव: चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत, एक निर्विरोध चुनाव वास्तविक मतदान को होने से रोकता है, जिससे संरचनात्मक रूप से NOTA के विकल्प का उपयोग बाधित हो जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
नोटा बनाम अस्वीकार करने का अधिकार
जहाँ NOTA मतदाता की असहमति की अनुमति देता है, वहीं भारत में 'अस्वीकार करने के वैधानिक अधिकार' (Right to Reject) का अभाव है, जो NOTA की जीत होने पर नए सिरे से चुनाव कराना अनिवार्य कर दे। विधि आयोग (Law Commission) और ECI ने अक्सर इस बदलाव पर चर्चा की है।
अनुच्छेद 326 बनाम अनुच्छेद 19(1)(a) अंतर्संबंध
UPSC को ओवरलैपिंग अधिकारों (overlapping rights) के परीक्षण में रुचि रहती है। जिस प्रकार संपत्ति का अधिकार (Art 300A), Art 21 के साथ अंतःक्रिया करता है, उसी प्रकार संवैधानिक मतदान का अधिकार (Art 326), अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Art 19) के साथ प्रतिच्छेद (intersect) करता है।
2026 की Prelims में वैधानिक 'मतदान के अधिकार' (RPA) और मौलिक 'मतदान की स्वतंत्रता' (Art 19) के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2017PrelimsGS1
Right to vote and to be elected in India is a
- 2022MainsGS2
Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void ? What remedy is available to the aggrieved party against the decision ? Refer to the case laws.
- 2024MainsGS2
Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.