तमिलनाडु पैनल ने संघवाद और राज्यपाल पद के लिए सुधारों की सिफारिश की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
संघवाद पर राज्यों द्वारा नियुक्त समितियाँ (जैसे ऐतिहासिक राजमन्नार समिति) केंद्र-राज्य संबंधों पर Mains के उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण तर्क प्रदान करती हैं। राज्यपाल की भूमिका और भाषा नीति पर सिफारिशें भारतीय संघवाद के दो सबसे विवादास्पद समकालीन मुद्दों को संबोधित करती हैं।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाले तमिलनाडु के एक राज्य पैनल ने भारत में संघवाद (federalism) को 'सही आकार देने' पर केंद्रित सिफारिशें जारी की हैं। समिति की रिपोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को संबोधित करती है, विशेष रूप से राज्यपाल के पद में प्रणालीगत सुधारों का आह्वान करती है ताकि विवेकाधीन शक्तियों के अतिक्रमण को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, यह कथित तौर पर हिंदी थोपे जाने के विरुद्ध भाषाई विविधता की रक्षा के लिए एक संशोधित भाषा नीति की वकालत करती है। ये निष्कर्ष राज्य स्वायत्तता और संवैधानिक शक्ति संतुलन पर चल रही बहसों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
मुख्य बिंदु
- तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने भारत में संघवाद को 'right-size' (सही आकार देने) के उपायों का प्रस्ताव दिया है।
- समिति ने राज्यपाल के पद में महत्वपूर्ण बदलावों का आह्वान किया है ताकि इस पद का उपयोग चुनी हुई राज्य सरकारों को बाधित करने या उन्हें दरकिनार करने के लिए किए जाने से रोका जा सके।
- पैनल भाषाई समानता पर जोर देते हुए और गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपे जाने का विरोध करते हुए, भाषा नीति में आमूल-चूल बदलाव की सिफारिश करता है।
- यह रिपोर्ट केंद्र-राज्य संबंधों में जारी तनाव को रेखांकित करती है, जिसमें विशेष रूप से अधिक राज्य स्वायत्तता के लिए क्षेत्रीय दलों की मांगों पर जोर दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
संघवाद
केंद्रीय संघ और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। कुरियन जोसेफ रिपोर्ट अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकने और राज्यों की स्वायत्तता को बहाल करने के लिए 'संरचनात्मक रिसेट' का आह्वान करती है।
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GS पेपर II: केंद्र-राज्य संबंधों और 'संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों' के विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ
अनुच्छेद 163 के तहत वह अधिकार जहाँ राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है। पैनल इन्हें सीमित करने की सिफारिश करता है, विशेष रूप से विधेयकों पर अनुमति (अनुच्छेद 200) और राज्य विधानसभा के विघटन के संबंध में।
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जीएस पेपर II: 'राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियाँ' और 'संवैधानिक पद' के लिए महत्वपूर्ण।
राजभाषा नीति
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 343-351) संघ की आधिकारिक भाषाओं के संबंध में। समिति भाषाई विविधता को हिंदी थोपे जाने से बचाने के लिए अंग्रेजी को एक स्थायी आधिकारिक भाषा बनाने की वकालत करती है।
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GS Paper II: 'राजभाषा संबंधी प्रावधानों' और संस्कृति/पहचान को लेकर संघीय तनावों के लिए प्रासंगिक।
अनुच्छेद 3
संसद को नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। रिपोर्ट क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए ऐसे परिवर्तनों हेतु राज्य की सहमति अनिवार्य करने की सिफारिश करती है।
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GS पेपर II: 'संघ और उसका राज्य क्षेत्र' और संघवाद की बहसों के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 368
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। पैनल का प्रस्ताव है कि प्रमुख संशोधनों के लिए भारत की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
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GS पेपर II: 'संविधान का संशोधन' और मूल संरचना सिद्धांत के लिए मौलिक।
राजकोषीय संघवाद
केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों का विभाजन। समिति GST काउंसिल की केंद्रीकृत संरचना की आलोचना करती है और कुछ वित्तीय मामलों पर राज्यों के नियंत्रण को बहाल करने का सुझाव देती है।
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GS पेपर II और III: 'केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध' और GST कार्यान्वयन के मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 3 संसद द्वारा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से पूर्व राज्य विधानमंडल की सहमति को अनिवार्य बनाता है।
वर्तमान संविधान (अनुच्छेद 3) के तहत, राष्ट्रपति केवल राज्य के विचार मांगते हैं, जो बाध्यकारी नहीं हैं। पैनल ने केवल इसे अनिवार्य सहमति (mandatory concurrence) में बदलने की सिफारिश की है।
संबंधित अवधारणाएँ
ऐतिहासिक रूप से किन प्रमुख राज्य-नियुक्त समितियों ने केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा की है?
- राजमन्नार समिति (1969): तमिलनाडु द्वारा नियुक्त; एक अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना और राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356, 357 और 365 को हटाने की सिफारिश की।
- पश्चिम बंगाल ज्ञापन: 1977 में अपनाया गया; संविधान में 'Union' शब्द को 'Federal' से बदलने और केंद्र के क्षेत्राधिकार को सीमित करने की मांग की गई।
- आनंदपुर साहिब प्रस्ताव: 1973 का अकाली दल का प्रस्ताव, जिसमें केंद्र की भूमिका को स्पष्ट रूप से केवल रक्षा, विदेश मामलों, संचार और मुद्रा तक सीमित रखने की मांग की गई थी।
राज्य विधेयकों के लिए अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास वर्तमान में क्या विकल्प हैं?
- अनुमति देना या रोकना: सहमति दे सकते हैं (विधेयक कानून बन जाता है) या सहमति रोक सकते हैं (विधेयक समाप्त हो जाता है), हालांकि सहमति को रोकना मुख्य रूप से निजी सदस्य विधेयकों के लिए या सरकारें बदलने पर उपयोग किया जाता है।
- पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना: गैर-धन विधेयकों को वापस कर सकते हैं। यदि विधानसभा इसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पुनः पारित कर देती है, तो राज्यपाल सहमति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं।
- राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित: अनिवार्य यदि विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है। विवेकाधीन यदि यह संवैधानिक प्रावधानों, DPSPs या व्यापक राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 200 और SC न्यायिक समीक्षा
पैनल की 15 दिनों की सख्त समय सीमा सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों (पंजाब और केरल से संबंधित) के अनुरूप है, जो स्पष्ट करते हैं कि राज्यपाल संवैधानिक मौन को वीटो के लूपहोल के रूप में उपयोग करते हुए विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए रोककर नहीं रख सकते।
राजभाषा बनाम आठवीं अनुसूची
अनुच्छेद 343 के तहत अंग्रेजी को स्थायी राजभाषा बनाने का प्रयास, भाषाई समानता सुनिश्चित करने के लिए आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में संघ की परीक्षाओं और प्रशासन को संचालित करने की बार-बार उठने वाली मांगों के साथ जुड़ा हुआ है।
राज्यपाल की भूमिका पर सरकारिया/पुंछी सिफारिशों और इस TN पैनल के 'deemed assent' के बीच तुलना करने वाले एक multi-statement प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 3
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What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
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Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature.
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