समसामयिकी

बिहार चुनावों से पहले ECI द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आधारभूत हैं। राजव्यवस्था, शासन और चुनावी सुधारों का अध्ययन करने वाले UPSC उम्मीदवारों के लिए ECI की भूमिका और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) के प्रावधानों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

बिहार विधानसभा चुनावों के करीब आने के साथ, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य की मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मानक प्रक्रियात्मक अभ्यास नए पात्र नागरिकों को जोड़ने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को हटाने और त्रुटियों को सुधारकर मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हाल ही में चार वार्षिक अर्हता तिथियों की शुरुआत ने मतदाता पंजीकरण को अधिक सतत और समावेशी प्रक्रिया बना दिया है। एक स्वच्छ मतदाता सूची बनाए रखना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ECI के मुख्य अधिदेश को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

  • भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से पहले एक सटीक और अद्यतन मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए बिहार में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का आदेश दिया है।
  • मतदाता सूची पुनरीक्षण नए पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करने, मृत या स्थानांतरित व्यक्तियों को हटाने और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को समाप्त करने के लिए एक वैधानिक आवश्यकता है।
  • हाल के चुनावी सुधारों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधनों के बाद, अब युवाओं को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए सालाना चार योग्यता तिथियां (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर) उपलब्ध हैं, जिससे समावेशिता बढ़ी है।
  • पुनरीक्षण प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) द्वारा फील्ड सत्यापन शामिल है और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए नागरिकों को दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की अनुमति देता है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय, जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के "अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" की देखरेख करता है।

UPSC context

GS Paper II: संवैधानिक निकाय। चुनावी अखंडता और संस्थागत स्वायत्तता पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अनुच्छेद 324

वह बुनियादी संवैधानिक प्रावधान जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ECI में पूर्ण शक्तियाँ निहित करता है, और विशिष्ट कानूनों के मौन होने पर 'शक्तियों के भंडार' (reservoir of power) के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II: बुनियादी ढांचा/राजव्यवस्था। ECI के अधिकार के स्रोत के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

An act providing the legal framework for the allocation of seats, delimitation of constituencies, and the preparation of electoral rolls (voter lists) before actual polling.

UPSC context

GS पेपर II: RPA की मुख्य विशेषताएं। चुनाव-पूर्व प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक।

Source
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

चुनावों के वास्तविक संचालन को विनियमित करने वाला एक अधिनियम, जिसमें उम्मीदवारों की योग्यता/अयोग्यता, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, भ्रष्ट आचरण और चुनावी विवादों का समाधान शामिल है।

UPSC context

जीएस पेपर II: RPA। उम्मीदवारों की अयोग्यता (Section 8) और चुनावी सुधारों के संबंध में अक्सर पूछा जाता है।

Source
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) द्वारा संचालित एक व्यापक और समयबद्ध घर-घर सत्यापन अभियान, जिसका उद्देश्य मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाना और नए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ना है।

UPSC context

GS पेपर II: चुनाव सुधार। लोकतंत्र में प्रक्रियात्मक सटीकता और समावेशन को संदर्भित करता है।

Source
अर्हता तिथियाँ

विशिष्ट तिथियाँ (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर) जिन पर पंजीकरण हेतु किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए; समावेशिता में सुधार के लिए इसे एकल वार्षिक तिथि के स्थान पर आधुनिक बनाया गया है।

UPSC context

GS पेपर II: चुनाव सुधार। RPA में हाल के विधायी संशोधनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

निर्वाचन नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा शासित होता है।

RPA 1951 चुनावों के संचालन और भ्रष्ट आचरणों को विनियमित करता है। मतदाता सूची तैयार करना, परिसीमन और मतदाताओं की योग्यताएं स्पष्ट रूप से RPA 1950 के अंतर्गत आती हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Electoral Laws

RPA 1950 और RPA 1951 के बीच मुख्य अंतर क्या है?

  • RPA 1950: सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाताओं की योग्यताओं और मतदाता सूचियों को तैयार करने/संशोधन को विनियमित करता है।
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: चुनावों के वास्तविक संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता/अयोग्यता, चुनाव विवादों के समाधान और भ्रष्ट आचरण को विनियमित करता है।
Polity: Electoral Reforms

चुनाव विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने मतदाता पंजीकरण में किस प्रकार परिवर्तन किया?

  • चार अर्हता तिथियाँ: युवाओं को पूरे एक साल तक प्रतीक्षा करने से बचाने के लिए 1 जनवरी की एकल कट-ऑफ तिथि के स्थान पर चार वार्षिक तिथियां (Jan 1, Apr 1, Jul 1, Oct 1) लागू की गई हैं।
  • आधार लिंकेज: निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने और स्वैच्छिक आधार पर प्रविष्टियों के दोहराव (duplicate entries) को हटाने के लिए आधार नंबर मांगने की अनुमति दी गई।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मतदाता सूची और आधार लिंकेज

    मतदाता पात्रता तिथियों में बदलाव करने वाले 2021 के संशोधन ने दोहरी प्रविष्टियों को रोकने के लिए आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के प्रावधान भी पेश किए, जिससे निजता और डेटा सुरक्षा पर बहस छिड़ गई है।

  • अनुच्छेद 326 और संवैधानिक अधिकार

    मतदाता पंजीकरण सीधे 'मतदान के अधिकार' से जुड़ता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह अनुच्छेद 326 से प्राप्त एक संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है, न कि एक मौलिक अधिकार।

2026 प्रिलिम्स में RPA 1950 (निर्वाचक नामावली, 4 क्वालिफाइंग तिथियां) और RPA 1951 (संचालन) के विशिष्ट क्षेत्रों को मिलाकर पूछे जाने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

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