समिति ने शिक्षा को वापस राज्य सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह भारत की उच्च शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे में बढ़ते केंद्रीयकरण की व्यापक, राज्य-स्तरीय आलोचना प्रस्तुत करता है। यह GS Paper 2 के केंद्र-राज्य संबंधों, समवर्ती सूची (Concurrent List) के कारण उत्पन्न तनाव, कुलाधिपति (Chancellors) के रूप में राज्यपालों की विवादास्पद भूमिका और NEET जैसी केंद्रीकृत परीक्षाओं से संबंधित चल रही बहस जैसे विषयों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।
सारांश
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति डी. मुरुगेसन के नेतृत्व में और तमिलनाडु सरकार द्वारा पेश की गई केंद्र-राज्य संबंधों पर एक उच्च स्तरीय समिति ने "शैक्षिक संघवाद" की पुरजोर वकालत की है। रिपोर्ट में बढ़ते केंद्रीकरण पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा को समवर्ती सूची (Concurrent List) से वापस राज्य सूची (State List) में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है। प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं - राज्यपालों को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (Chancellors) के रूप में उनकी भूमिका से मुक्त करना, राज्यपालों को राज्य के विधेयकों पर मनमाने ढंग से सहमति रोकने से रोकना, NEET जैसी केंद्रीकृत परीक्षाओं को समाप्त करने के लिए National Testing Agency (NTA) को भंग करना, और राज्य संस्थानों पर University Grants Commission (UGC) के नौकरशाही नियंत्रण को सीमित करना। पैनल का तर्क है कि शिक्षा के प्रशासन में राज्यों की प्रधानता होनी चाहिए, जबकि केंद्र को वित्त पोषण और न्यूनतम मानकों के समन्वय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित और सेवानिवृत्त जस्टिस डी. मुरुगेसन के नेतृत्व वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने शैक्षिक संघवाद को पुनः प्राप्त करने के लिए शिक्षा को पूरी तरह से वापस राज्य सूची (State List) में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।
- पैनल ने राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपाल को कुलाधिपति (Chancellor) की भूमिका से मुक्त करने की सिफारिश की और इस बात पर जोर दिया कि राज्यपालों को बाधा उत्पन्न करने के साधन के रूप में विधायी विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं रोकनी चाहिए।
- समिति ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के विघटन और NEET व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत की, तथा प्रवेश परीक्षा और प्रवेश संबंधी अधिकार राज्य बोर्डों को वापस सौंपने का प्रस्ताव दिया।
- इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नौकरशाही हस्तक्षेप (bureaucratic overreach) पर अंकुश लगाने का आह्वान किया गया और सुझाव दिया गया कि शैक्षणिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष 100 भारतीय विश्वविद्यालयों को UGC की निगरानी से मुक्त किया जाना चाहिए।
- रिपोर्ट यह रेखांकित करती है कि केंद्र सरकार को न्यूनतम मानकों के समन्वय और उन्नत अनुसंधान के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि राज्यों को शिक्षा के प्रशासन और छात्र प्रवेश का प्रबंधन करना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
शैक्षिक संघवाद
शासन का एक ऐसा मॉडल जहाँ शिक्षा नीति और प्रशासन पर राज्यों का प्राथमिक अधिकार होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि पाठ्यक्रम और प्रवेश क्षेत्रीय सांस्कृतिक और भाषाई आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
UPSC context
GS पेपर-II: संघवाद; सामाजिक क्षेत्र के गवर्नेंस में विकेंद्रीकरण बनाम केंद्रीकरण का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
समवर्ती सूची
संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III जिसमें शिक्षा जैसे विषय शामिल हैं, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं; टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होता है।
UPSC context
GS Paper-II: भारतीय संविधान; विधायी शक्तियों के वितरण और संघीय टकराव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)
शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त, प्रमुख परीक्षण संगठन, जिसे भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए मानकीकृत और पारदर्शी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर-II: सांविधिक/नियामक निकाय; कार्यकारी शासन और शिक्षा के केंद्रीकृत प्रशासन से संबंधित मुद्दों के लिए प्रासंगिक।
NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट)
सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NTA द्वारा आयोजित एक केंद्रीकृत अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा।
UPSC context
GS पेपर-II/III: शिक्षा/सामाजिक क्षेत्र; राज्य की स्वायत्तता और शैक्षिक समता से संबंधित एक आवर्ती विषय।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
UGC अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव तथा विश्वविद्यालयों को अनुदान वितरित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर-II: सांविधिक निकाय; उच्च शिक्षा में नियामक ढांचे और केंद्र-राज्य संबंधों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल
राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन प्रमुख के रूप में निभाई जाने वाली वैधानिक भूमिका, जो उन्हें कुलपतियों की नियुक्ति जैसी स्वतंत्र प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर-II: राज्यपाल की भूमिका; संघवाद में संवैधानिक कर्तव्यों और वैधानिक भूमिकाओं के बीच टकराव का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यपाल संवैधानिक अधिदेश के आधार पर राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं।
कुलाधिपति (Chancellor) के रूप में राज्यपाल की भूमिका पूरी तरह से वैधानिक (statutory) है, जो विभिन्न राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों द्वारा प्रदान की गई है, न कि संविधान द्वारा। राज्य विधायिकाएं कानूनी रूप से इन अधिनियमों में संशोधन कर सकती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
42वें संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा किन विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था?
- शिक्षा: राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, जिससे शक्ति का संतुलन बदल गया।
- वन एवं वन्यजीव: वनों और वन्य जीवों तथा पक्षियों के संरक्षण को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया।
- माप और तौल: बाट और माप के मानकीकरण को संघ/समवर्ती क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- न्याय प्रशासन: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन।
अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधेयकों के संबंध में एक राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं?
- अनुमति प्रदान करना: राज्यपाल अपनी अनुमति दे सकते हैं, जिससे विधेयक एक अधिनियम बन जाता है।
- अनुमति रोक लेना: राज्यपाल सहमति रोक सकते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले मनमानी और अनिश्चितकालीन देरी पर रोक लगाते हैं।
- विधेयक लौटाना: राज्यपाल गैर-धन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं।
- राष्ट्रपति के लिए आरक्षित: राज्यपाल को उन विधेयकों को आरक्षित करना चाहिए जो राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरे में डालते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
NEET: शिक्षा बनाम जन स्वास्थ्य का टकराव
NEET जैसी केंद्रीकृत परीक्षाएँ समवर्ती सूची की प्रविष्टियों (शिक्षा) को राज्य सूची के क्षेत्रों (सार्वजनिक स्वास्थ्य/राज्य अस्पताल) के साथ मिला देती हैं, जिससे सहकारी संघवाद में निरंतर तनाव पैदा होता है।
पुंछी आयोग और राज्यपाल की वैधानिक भूमिकाएं
मुरुगेसन पैनल पुंछी आयोग (2010) के विचारों को दोहराता है, जिसने तर्क दिया था कि राज्यपालों पर वैधानिक कुलाधिपति (Chancellor) की भूमिकाओं का बोझ डालना इस संवैधानिक पद को राजनीतिक विवादों के घेरे में लाता है।
'Educational Federalism' का मूल्यांकन करने वाले एक Mains प्रश्न की अपेक्षा करें, जो 42वें संशोधन, NEET विवादों और राज्यपाल की भूमिका को जोड़ता हो।
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