समसामयिकी

RBI ने छह सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

डिजिटल भुगतान के लिए नियामक ढांचा और RBI द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय GS3 Economy पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं। भारत अपने तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रबंधित करता है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है और सुरक्षित वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, इसके विश्लेषण के लिए Payments Regulatory Board की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है।

सारांश

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश की भुगतान और निपटान प्रणालियों पर नियामक निगरानी रखने के लिए एक 6-सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) का गठन किया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के दायरे में कार्य करते हुए, PRB को भारत के भुगतान बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। डिजिटल लेनदेन और UPI जैसे फ्रेमवर्क के तेजी से विस्तार को देखते हुए यह विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके लिए नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्राहकों के हितों की रक्षा और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने हेतु विशेष शासन की आवश्यकता है।

मुख्य बिंदु

  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक छह-सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) का गठन किया है।
  • PRB पूरे भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।
  • बोर्ड का गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 से अपना जनादेश प्राप्त करता है।
  • यह नियामक निकाय UPI जैसे प्लेटफॉर्मों सहित तेजी से विस्तार कर रहे डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम की निगरानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण शब्द

भुगतान नियामक बोर्ड (PRB)

RBI के भीतर एक 6-सदस्यीय वैधानिक निकाय जो भारत में सभी भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है, जिसने पूर्ववर्ती बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (BPSS) का स्थान लिया है।

UPSC context

GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था और नियामक निकाय; भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे की शासन संरचना की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षित करने के लिए RBI को सशक्त बनाने वाला कानून; यह 'नेटिंग' (netting) और 'सेटलमेंट फाइनलिटी' (settlement finality) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जबकि सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए प्राधिकरण (authorization) अनिवार्य करता है।

UPSC context

GS-III: अर्थव्यवस्था; भारत के वित्तीय और डिजिटल लेनदेन ईकोसिस्टम के कानूनी और संस्थागत ढांचे के केंद्र में।

Source
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

RBI और IBA द्वारा भारत में UPI, RuPay और IMPS सहित रिटेल भुगतान और निपटान प्रणालियों (retail payment and settlement systems) के संचालन के लिए गठित एक अम्ब्रेला संगठन (धारा 8 कंपनी)।

UPSC context

GS-III: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय समावेशन; प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों का एक प्रमुख केंद्र।

Source
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

भारत का केंद्रीय बैंक और प्राथमिक वित्तीय नियामक, जिसे विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के तहत मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने और बैंकिंग एवं भुगतान प्रणालियों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है।

UPSC context

GS-III: अर्थव्यवस्था; मौद्रिक नीति, बैंकिंग विनियमन और प्रणालीगत वित्तीय स्थिरता को समझने के लिए मौलिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (Payments Regulatory Board) को RBI अधिनियम, 1934 के तहत RBI के बाहर एक स्वतंत्र नियामक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।

PRB, RBI (जिसकी अध्यक्षता गवर्नर करते हैं) के भीतर कार्य करता है और इसकी स्थापना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत की गई है, न कि RBI एक्ट के तहत।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Banking & Finance

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मुख्य स्तंभ क्या हैं?

  • एकमात्र नियामक: RBI को भारत में भुगतान प्रणालियों के लिए शीर्ष नियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।
  • अनिवार्य प्राधिकरण: यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति RBI के प्राधिकरण के बिना किसी भुगतान प्रणाली को शुरू या संचालित नहीं कर सकता है।
  • निपटान की अंतिमता: नेटिंग और सेटलमेंट फाइनलिटी (netting and settlement finality) को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है, जो प्रणालीगत वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
Economy - Committees

किन प्रमुख समितियों ने भारत के डिजिटल भुगतान ढांचे (digital payment architecture) को आकार दिया?

  • रतन वटल समिति: 2016 में गठित, इसने डिजिटल भुगतान की निगरानी के लिए RBI के केंद्रीय बोर्ड से स्वतंत्र एक समर्पित, वैधानिक भुगतान नियामक बोर्ड (Payments Regulatory Board) बनाने की सिफारिश की।
  • नंदन नीलेकणी समिति: डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 2019 में गठित; NEFT/RTGS को 24x7 उपलब्ध कराने और डिजिटल लेनदेन पर शुल्क समाप्त करने की सिफारिश की।

अंतर-विषय पैटर्न

  • MPC बनाम PRB संरचनात्मक समानता

    मौद्रिक नीति समिति (MPC) और PRB दोनों ही RBI के भीतर 6-सदस्यीय निकाय हैं, जो 3 आंतरिक RBI अधिकारियों और 3 केंद्र सरकार के नामित सदस्यों के बीच समान रूप से विभाजित हैं।

  • NPCI का संचालन बनाम PRB का विनियमन

    जहाँ NPCI, UPI जैसे रिटेल भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और संचालन करता है, वहीं PRB इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में प्रणालीगत जोखिमों को कम करने वाले वैधानिक नियामक प्राधिकरण के रूप में पदानुक्रम के शीर्ष पर स्थित है।

MPC के मुकाबले PRB की सटीक संरचना पर एक तुलनात्मक प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें RBI-सरकार के बीच 3:3 के विभाजन पर ध्यान केंद्रित किया गया हो।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2018PrelimsGS1

    Which one of the following links all the ATMs in India?

  • 2018PrelimsGS1

    With reference to digital payments, consider the following statements: 1. BHIM app allows the user to transfer money to anyone with a UPI-enabled bank account. 2. While a chip-pin debit card has four factors of authentication, BHIM app has only two factors of authentication. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2024PrelimsGS1

    Consider the following statements in respect of the digital rupee : 1. It is a sovereign currency issued by the Reserve Bank of India (RBI) in alignment with its monetary policy. 2. It appears as a liability on the RBI's balance sheet. 3. It is insured against inflation by its very design. 4. It is freely convertible against commercial bank money and cash. Which of the statements given above are correct?

  • 2023MainsGS3

    What is the status of digitalization in the Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvements.