पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द होना
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम UPSC उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत RBI की मजबूत नियामक और पर्यवेक्षी शक्तियों को रेखांकित करता है। यह भारत में पेमेंट्स बैंकों (Payments Banks) के संचालन के लिए आवश्यक मानदंडों और सख्त अनुपालन पर जोर देता है, जो उपभोक्ता संरक्षण और प्रणालीगत वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में RBI की भूमिका पर बल देता है।
सारांश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के निरंतर उल्लंघन और जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल संचालन के कारण Paytm Payments Bank Limited का बैंकिंग लाइसेंस आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, बैंक को किसी भी प्रकार का बैंकिंग व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, और RBI हाई कोर्ट के समक्ष समापन (winding-up) की कार्यवाही शुरू करेगा। यह वित्तीय स्थिरता और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पिछले दो वर्षों में केंद्रीय बैंक द्वारा की गई सख्त पर्यवेक्षी कार्रवाइयों (stringent supervisory actions) के अंतिम चरण को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Limited) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया।
- यह रद्दीकरण बैंक को 'बैंकिंग' का व्यवसाय (जैसा कि अधिनियम की धारा 5(b) में परिभाषित है) और धारा 6 के तहत निर्दिष्ट किसी भी अतिरिक्त व्यवसाय को करने से रोकता है।
- RBI ने यह निर्धारित किया कि बैंक का कामकाज जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल था और वह अधिनियम की धाराओं 22(3)(b), 22(3)(c) और 22(3)(g) का अनुपालन करने में विफल रहा।
- RBI बैंक के समापन (winding up) के लिए औपचारिक रूप से High Court में आवेदन करने की योजना बना रहा है।
- यह कदम पर्यवेक्षी हस्तक्षेपों (supervisory interventions) की एक श्रृंखला के बाद उठाया गया है, जिसमें मार्च 2022 में बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने (onboarding) से रोकना और 2024 की शुरुआत में नई जमा राशि या टॉप-अप पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
1949 का एक अधिनियम जो भारत में वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। यह RBI को लाइसेंस प्रदान करने/रद्द करने और समापन की कार्यवाही शुरू करने के लिए सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); बैंकिंग क्षेत्र पर RBI की वैधानिक शक्तियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
पेमेंट्स बैंक
एक विशिष्ट (विभेदित) बैंक मॉडल जो सीमित मांग जमा (₹2 लाख तक) स्वीकार करता है और भुगतान सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन इसे ऋण देने या क्रेडिट कार्ड जारी करने से प्रतिबंधित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर 3; वित्तीय समावेशन के लिए डिज़ाइन किए गए नीश बैंकिंग मॉडल (niche banking models) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
परिसमापन की कार्यवाही
एक बैंकिंग कंपनी को समाप्त करने, उसकी संपत्तियों के परिसमापन और उसकी देनदारियों के निपटान की वैधानिक कानूनी प्रक्रिया, जिसे आमतौर पर RBI द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष शुरू किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3; बैंक निकास तंत्र (bank exit mechanisms) और विफलताओं के दौरान जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण से संबंधित है।
वित्तीय समावेशन
समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर समूहों को वहनीय लागत पर उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया।
UPSC context
GS पेपर 3; भारतीय आर्थिक विकास और विभिन्न सरकारी योजनाओं का एक प्रमुख विषय।
विभेदित बैंकिंग
एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली जहाँ यूनिवर्सल बैंकों के विपरीत, संस्थानों को विशिष्ट और सीमित सेवाएँ प्रदान करने या विशिष्ट जनसांख्यिकीय वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं।
UPSC context
GS पेपर 3; बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों और विशिष्ट वित्तीय संरचना से संबंधित है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और बैंकिंग प्रणाली के लिए नियामक प्राधिकरण, 1935 में स्थापित, जो मौद्रिक स्थिरता और वित्तीय क्षेत्र के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 3; मौद्रिक नीति और नियामक निकायों से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI वित्त मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना स्वतंत्र रूप से बैंकिंग लाइसेंस रद्द नहीं कर सकता है।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(4) के तहत, RBI के पास बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने का स्वतंत्र वैधानिक अधिकार है।
संबंधित अवधारणाएँ
पेमेंट्स बैंकों पर विशिष्ट परिचालन सीमाएं क्या हैं?
- जमा सीमाएं: प्रति व्यक्तिगत ग्राहक ₹2 लाख की अधिकतम शेष राशि तक केवल मांग जमा (चालू और बचत खाते) स्वीकार करने की अनुमति है।
- ऋण देने पर रोक: किसी भी प्रकार की ऋण गतिविधियों को संचालित करने, ऋण देने या क्रेडिट कार्ड जारी करने पर सख्ती से प्रतिबंध है। वे केवल डेबिट/ATM कार्ड ही जारी कर सकते हैं।
- उच्च तरलता अधिदेश: अपनी मांग जमा शेष (demand deposit balances) का न्यूनतम 75% हिस्सा, एक वर्ष तक की परिपक्वता वाली SLR-पात्र सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अनिवार्य है।
भारत में एक बैंक के समापन (winding up) के लिए विनियामक ढांचा क्या है?
- सांविधिक आधार: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत, यदि बैंक का संचालन जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुँचाता है, तो RBI के पास उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है।
- न्यायिक प्रक्रिया: लाइसेंस रद्द करने के बाद, RBI को समापन की कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय में औपचारिक रूप से आवेदन करना होगा।
- जमाकर्ता संरक्षण: एक बार बैंक का परिसमापन होने पर, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) प्रत्येक जमाकर्ता की ₹5 लाख तक की जमा राशि का बीमा कवर प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
फिनटेक नवाचार बनाम प्रणालीगत जोखिम
RBI की सख्त कार्रवाई नियामक उदारता (FinTech विकास को प्रोत्साहित करना) से सख्त अनुपालन की ओर बदलाव को दर्शाती है, जो डिजिटल लेंडिंग ऐप्स और P2P प्लेटफॉर्म्स पर की गई हालिया कार्रवाई को प्रतिबिंबित करती है।
विभेदित बैंकिंग मॉडल
पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक 2014 की नचिकेत मोर समिति (Nachiket Mor Committee) से उभरे। पेमेंट बैंकों के विपरीत, SFBs ऋण दे सकते हैं, और पेमेंट बैंक 5 वर्षों के बाद SFBs में परिवर्तित हो सकते हैं।
2026 प्रिलिम्स का एक प्रश्न संभवतः पेमेंट्स बैंकों (Payments Banks) की विशिष्ट SLR/जमा सीमाओं और BR Act 1949 के तहत RBI की वैधानिक शक्तियों के मिश्रण पर आधारित हो सकता है।
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