समसामयिकी

राम मंदिर दान विवाद पर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी जाएगी

स्रोत:republic-world ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख उत्तर प्रदेश में आवश्यक प्रशासनिक, जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है। UPPSC Prelims के लिए, PIL (मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती के तहत शुरू की गई) के विकास और उद्देश्य, CAG की शक्तियों और अनुच्छेदों (जैसे कि अनुच्छेद 148), और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को समझना मुख्य राजनीतिक और संवैधानिक क्षेत्र हैं जिनका नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है।

सारांश

कथित राम मंदिर दान घोटाले की जांच कर रही एक SIT उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण ऑडिटिंग और प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश की गई है। इस बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामलों के बैकलॉग का हवाला देते हुए, मंदिर के दान की CBI जांच या CAG ऑडिट की मांग करने वाली एक PIL पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

मुख्य बिंदु

  • अयोध्या के SSP राज करण नय्यर के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) राम मंदिर में 7 से 7.5 करोड़ रुपये के मंदिर दान कोष की वित्तीय अनियमितताओं/गबन की जांच कर रहा है।
  • SIT उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप रही है, जिसमें साप्ताहिक पेशेवर ऑडिट, डिजिटल लॉगिंग, 180 दिनों के सीसीटीवी (CCTV) स्टोरेज और ट्रस्ट के लिए एक पेशेवर CEO की नियुक्ति सहित संरचनात्मक बदलावों की सिफारिश की गई है।
  • श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर 40 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया।
  • कार्यकर्ता संजीव सिंह द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसमें दान की CBI जांच या CAG ऑडिट की मांग की गई थी।
  • न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की एक खंडपीठ ने मामलों के भारी बैकलॉग का हवाला देते हुए और यह स्पष्ट करते हुए कि इस मामले में जीवन-मरण का कोई तत्काल संकट शामिल नहीं था, जनहित याचिका (PIL) पर तत्काल और बिना बारी के सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)

अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण जो संघ और राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा करता है, और सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II: संवैधानिक निकाय। सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही, विधायी निरीक्षण और कार्यकारी नियंत्रण की समझ का परीक्षण करता है।

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

1963 में स्थापित भारत की प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसी। यह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और गंभीर अपराधों की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है।

UPSC context

GS पेपर II: सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय। जांच स्वायत्तता, संघीय पुलिस संबंधों और संस्थागत अखंडता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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विशेष जांच दल (SIT)

सरकार या न्यायपालिका द्वारा गठित एक तदर्थ (ad hoc) और विशिष्ट जांच निकाय, जिसका गठन तब किया जाता है जब जटिल, हाई-प्रोफाइल या संवेदनशील अपराधों की जांच के लिए सामान्य पुलिस जांच को अपर्याप्त माना जाता है।

UPSC context

GS पेपर II: आपराधिक न्याय और न्यायपालिका। यह न्यायिक निगरानी, पुलिस सुधारों और निष्पक्ष कानून प्रवर्तन के तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।

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श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की देखरेख के लिए फरवरी 2020 में भारत सरकार द्वारा गठित एक 15 सदस्यीय ट्रस्ट।

UPSC context

GS Paper II: न्यायिक निर्णय और वैधानिक ट्रस्ट। ऐतिहासिक निर्णयों, मंदिर प्रशासन कानूनों और राज्य-धर्म संबंधों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ)

1948 में स्थापित, भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ, जो उत्तर प्रदेश के निर्दिष्ट जिलों के भीतर मौलिक और कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है।

UPSC context

GS Paper II: न्यायपालिका की संरचना और क्षेत्राधिकार। हाईकोर्ट बेंचों, रिट शक्तियों और न्याय तक पहुंच की समझ का परीक्षण।

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प्रारंभिक ट्रैप

CAG के पास ऐसे सार्वजनिक ट्रस्टों या गैर-सरकारी संगठनों का ऑडिट करने का कोई कानूनी अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं होता है।

CAG अधिनियम 1971 की धारा 20 के तहत, राष्ट्रपति या राज्यपाल के औपचारिक अनुरोध पर CAG गैर-वित्तपोषित निजी/सार्वजनिक ट्रस्टों का ऑडिट कर सकता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

किन शर्तों के तहत CAG गैर-सरकारी निकायों या सार्वजनिक ट्रस्टों का ऑडिट कर सकता है?

  • धारा 20 अनुरोध: यदि जनहित में आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल औपचारिक रूप से CAG से किसी ऐसे निकाय का ऑडिट करने का अनुरोध कर सकते हैं जो उनके अनिवार्य अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
  • ऑडी अल्टरम पार्टम (दूसरे पक्ष को भी सुना जाए): ऑडिट शुरू होने से पहले लक्षित गैर-सरकारी निकाय को अपना पक्ष रखने का एक उचित अवसर दिया जाना चाहिए।
  • पर्याप्त वित्तपोषण नियम: धारा 14 ऑडिट अनिवार्य करती है यदि किसी निकाय को ₹25+ लाख का अनुदान प्राप्त होता है, जो उसके वार्षिक व्यय का कम से कम 75 प्रतिशत हो।
Polity and Governance

जनहित याचिका (PIL) 'लोकस स्टैंडाई' (locus standi) के पारंपरिक नियम को किस प्रकार परिवर्तित करती है?

  • लोकस स्टैंडाई में ढील: कोई भी जनहित से प्रेरित नागरिक या समूह उन हाशिए पर मौजूद वर्गों की ओर से याचिका दायर कर सकता है जो अदालतों तक नहीं पहुँच सकते।
  • संवैधानिक आधार: जनहित याचिकाएं (PILs) जनहित की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट) या अनुच्छेद 226 (हाई कोर्ट) के तहत दायर की जाती हैं, न कि निजी विवादों के लिए।
  • न्यायिक नवाचार: न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्णा अय्यर द्वारा शुरू किया गया; यह सामाजिक कार्रवाई मुकदमेबाजी के लिए न्यायाधीश के नेतृत्व वाला एक साधन है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • धार्मिक स्वतंत्रता बनाम वित्तीय विनियमन

    अनुच्छेद 26 के अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना, अनुच्छेद 25(2)(a) के तहत धार्मिक न्यासों को मिलने वाले सार्वजनिक दान को विनियमित करने की राज्य की क्षमता का विश्लेषण करता है।

  • न्यायिक दक्षता बनाम PIL प्राथमिकताएं

    अदालतों में लंबित मामलों (बैकलॉग) के प्रबंधन और तुच्छ जनहित याचिकाओं (PILs) को मूल्यवान न्यायिक समय नष्ट करने से रोकने के दिशानिर्देशों का परीक्षण करता है, जिससे प्रशासनिक दक्षता सुदृढ़ होती है।

गैर-सरकारी सार्वजनिक ट्रस्टों की लेखापरीक्षा (ऑडिट) करने की CAG की सांविधिक शक्तियों (CAG अधिनियम की धारा 20) के Prelims 2026 में पूछे जाने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2018UPPSC_PRELIMSGS1

    Who was the Chief Justice of India when Public Interest litigation was introduced in the Indian Judicial system?

  • 2025UPPSC_PRELIMSGS1

    Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R). Assertion (A): Public Interest Litigation in India is essential for the rule of law. Reason (R): Public Interest Litigation provides effective access of Justice to socially and economically weaker sections. Select the correct answer from the code given below:

  • 2016UPPSC_PRELIMSGS1

    Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the lists: List-I (Articles): (A) Comptroller (B) Finance (C) Administrative 3. Article 148 Tribunal (D) Union Public Service Commission List-II (Institution): 1. Article 315 and Auditor General of India 2. Article 280 Commission 4. Article 323