मध्य प्रदेश विधानसभा के आंकड़े राज्यसभा चुनाव की गतिशीलता तय कर रहे हैं
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
राज्यसभा चुनाव के गणित, MLAs की अयोग्यता के प्रभाव और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की भूमिका को समझना UPSC और MPPSC दोनों के राज्य व्यवस्था (state polity) खंडों के लिए आवश्यक है।
सारांश
यह लेख मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रमों और गणित को रेखांकित करता है। तीन सीटें खाली होने के कारण, सत्तारूढ़ BJP (164 MLAs) की दो सीटों पर जीत तय है, जिसके बाद उसके पास 48 अतिरिक्त वोट बचेंगे। कांग्रेस पार्टी के पास हालांकि 64 MLAs की नाममात्र संख्या है, लेकिन अपने MLAs पर कानूनी अयोग्यता और मतदान प्रतिबंधों के कारण उसकी वास्तविक मतदान संख्या घटकर 62 रह गई है। इसने विपक्षी दल को संभावित क्रॉस-वोटिंग को लेकर बेहद सतर्क कर दिया है, क्योंकि उनकी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को जीत के लिए 58 वोटों की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनका प्रतिनिधित्व पहले जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी और दिग्विजय सिंह कर रहे थे।
- 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में, BJP के पास 164 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 64 और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के पास 1 सीट है।
- दतिया के विधायक राजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित किए जाने (धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराए जाने) और विजयपुर के विधायक मुकेश मल्होत्रा पर अदालती प्रतिबंधों (आपराधिक मामलों का खुलासा न करने) के कारण कांग्रेस की प्रभावी मतदान क्षमता घटकर 62 रह गई है।
- राज्यसभा की एक सीट हासिल करने के लिए, एक उम्मीदवार को 58 प्रथम वरीयता के मतों की आवश्यकता होती है। भाजपा 48 अतिरिक्त मतों के साथ आसानी से 2 सीटें जीत सकती है, लेकिन तीसरी सीट से वह 10 मत पीछे है।
- कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है और वह क्रॉस-वोटिंग को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर है क्योंकि उसके प्रभावी 62 वोट 58 वोटों की सीमा के काफी करीब हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
भारत में चुनावों को विनियमित करने वाला एक अधिनियम। धारा 59 में 2003 के एक संशोधन द्वारा राज्यसभा चुनावों के लिए ओपन बैलट (खुली मतदान) प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ताकि विधायकों द्वारा अपने मतपत्र पार्टी एजेंटों को दिखाने की अनिवार्यता करके क्रॉस-वोटिंग को रोका जा सके।
UPSC context
GS Paper II: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। चुनावी सुधारों, मतदान की शुचिता और विधायी इतिहास के ज्ञान का परीक्षण करता है।
दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून)
दल-बदल को रोकने के लिए 52वें संशोधन (1985) के माध्यम से जोड़ा गया एक संवैधानिक प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि यह राज्यसभा चुनावों पर लागू नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि क्रॉस-वोटिंग से विधायी अयोग्यता (disqualification) नहीं होती है।
UPSC context
GS पेपर II: संसद और राज्य विधानमंडल। विधायी जवाबदेही, दलीय अनुशासन और चुनावी कानूनों के तहत अपवाद नियमों पर वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करता है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 80
राज्यसभा की संरचना का विवरण देने वाला संवैधानिक अनुच्छेद, जो यह अनिवार्य करता है कि राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों द्वारा एकल संक्रमणीय मत (STV) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
UPSC context
GS Paper II: संसद की संरचना और कार्यप्रणाली। यह संघीय संतुलन और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को संचालित करने वाले मूल संवैधानिक प्रावधानों का परीक्षण करता है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का उच्चतम न्यायालय। चुनावी विवादों में, इसने स्पष्ट किया (जैसे, कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ) कि राज्यसभा में खुला मतदान वैध है और दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से मुक्त है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली। चुनावी सत्यनिष्ठा और संवैधानिक विशेषाधिकारों को आकार देने वाली न्यायिक व्याख्याओं की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट करने वाले विधायक को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के कारण दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
कुलदीप नैयर (2006) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) राज्यसभा चुनावों पर लागू नहीं होती है; कोई भी बाध्यकारी व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्यसभा चुनावों में 'ओपन बैलेट' प्रणाली क्या है और यह कैसे काम करती है?
- पार्टी के विधायक: मतपेटी में डालने से पहले अपने अधिकृत पार्टी एजेंट को अपना चिह्नित मतपत्र दिखाना अनिवार्य है।
- निर्दलीय विधायक: अपने मतपत्र को किसी भी एजेंट को दिखाने की सख्त मनाही है; ऐसा करने से उनका मत अमान्य हो जाता है।
- कानूनी वैधता: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 के तहत भ्रष्टाचार और क्रॉस-वोटिंग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे बरकरार रखा गया।
राज्यसभा चुनावों पर दसवीं अनुसूची क्यों लागू नहीं होती है?
- कोई बाध्यकारी व्हिप नहीं: राजनीतिक दल राज्यसभा चुनावों के लिए अपने विधायकों को बाध्यकारी व्हिप जारी नहीं कर सकते।
- कोई अयोग्यता नहीं: क्रॉस-वोटिंग या पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान करने पर दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता लागू नहीं होती है।
- न्यायिक पूर्वोदाहरण: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006) में इस अंतर को बरकरार रखा।
अंतर-विषय पैटर्न
मूल निवास स्थान की अनिवार्यता को हटाना और संघीय प्रतिनिधित्व
उम्मीदवारों के लिए राज्य के निवास की आवश्यकता को समाप्त करने वाले 2003 के RPA संशोधन ने राज्यसभा की भूमिका को सख्त राज्यीय हितों के प्रतिनिधित्व से व्यापक राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व की ओर स्थानांतरित कर दिया।
चुनावी प्रणालियों की न्यायिक निगरानी
RS चुनावों में NOTA को खारिज करने (2018) और ओपन बैलेट को बरकरार रखने (2006) के सुप्रीम कोर्ट के फैसले अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के निरंतर न्यायिक सुधार (fine-tuning) को दर्शाते हैं।
राज्यसभा चुनावों पर बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न संभवतः दसवीं अनुसूची की गैर-प्रयोज्यता (non-applicability), NOTA और ओपन बैलेट (खुला मतदान) नियमों के परीक्षण पर आधारित होंगे।
संबद्ध PYQ · 1
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